मानहानि और भारतीय दंड संहिता के तहत इसका अपवाद

Himanshu Mishra

28 May 2024 4:00 AM GMT

  • मानहानि और भारतीय दंड संहिता के तहत इसका अपवाद

    मानहानि (Defamation) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसे धारा 499 में संबोधित किया गया है। यह कानून मानहानि को परिभाषित करता है और उन विभिन्न स्थितियों की रूपरेखा देता है जिनके तहत एक बयान को मानहानिकारक माना जा सकता है। यह कई अपवाद भी प्रदान करता है जहां कुछ बयान, भले ही संभावित रूप से किसी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हों, मानहानि के रूप में नहीं माने जाते हैं।

    भारतीय दंड संहिता की धारा 499 यह समझने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है कि मानहानि क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट अपवादों की रूपरेखा तैयार करती है कि बोलने की स्वतंत्रता में अनावश्यक रूप से बाधा न आए। अपवाद, विशेष रूप से, अच्छे विश्वास और सार्वजनिक हित के महत्व को उजागर करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून समाज में खुले और ईमानदार संचार की आवश्यकता के साथ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा को संतुलित करता है। इन बारीकियों को समझना स्वयं को बदनामी से बचाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करने दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

    यह लेख धारा 499 की पेचीदगियों को तोड़ेगा, समझाएगा कि मानहानि क्या है और प्रत्येक अपवाद का व्यापक विवरण देगा।

    मानहानि क्या होती है?

    आईपीसी की धारा 499 के तहत, मानहानि तब होती है जब कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने के इरादे से या यह जानते हुए कि यह किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बयान देता है या प्रकाशित करता है, चाहे वह मौखिक, लिखित, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो। यह कानून व्यक्तियों को झूठे बयानों से बचाने के लिए बनाया गया है जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या चरित्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    मानहानि के प्रमुख तत्व:

    1. आरोप: कोई ऐसा बयान या सुझाव होना चाहिए जो संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता हो।

    2. इरादा या ज्ञान: बयान देने वाले व्यक्ति का इरादा नुकसान पहुंचाने का होना चाहिए या उसे पता होना चाहिए कि बयान दूसरे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।

    3. प्रकाशन: जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसके अलावा किसी और को भी यह कथन संप्रेषित किया जाना चाहिए।

    मानहानि की विस्तृत व्याख्या

    स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, किसी मृत व्यक्ति की मानहानि करना भी एक अपराध है यदि बयान से उनके जीवित होने पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा और यदि इसका उद्देश्य उनके परिवार या करीबी रिश्तेदारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।

    स्पष्टीकरण 2 कंपनियों या संघों तक मानहानि का विस्तार करता है, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाओं के बारे में हानिकारक बयानों को मानहानिकारक माना जा सकता है।

    स्पष्टीकरण 3 में कहा गया है कि व्यंग्यात्मक रूप में या विकल्प के रूप में दिए गए बयान भी मानहानिकारक हो सकते हैं यदि वे हानिकारक लांछन लगाते हैं।

    स्पष्टीकरण 4 स्पष्ट करता है कि एक बयान केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है यदि यह उनके नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम करता है, उनकी जाति या पेशे को प्रभावित करता है, उनके क्रेडिट को कम करता है, या सुझाव देता है कि वे अपमानजनक स्थिति में हैं।

    मानहानि के अपवाद

    आईपीसी दस अपवाद प्रदान करता है जहां कुछ बयान, भले ही संभावित रूप से हानिकारक हों, मानहानिकारक नहीं माने जाते हैं। ये अपवाद प्रतिष्ठा की रक्षा और बोलने की स्वतंत्रता की अनुमति के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हैं, खासकर जब बयान अच्छे विश्वास में दिए जाते हैं या सार्वजनिक हित की सेवा करते हैं।

    पहला अपवाद: सार्वजनिक भलाई के लिए सत्य का प्रतिरूपण (Imputation of Truth for Public Good)

    जो बयान सत्य हैं और जनता की भलाई के लिए दिए गए हैं उन्हें मानहानिकारक नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी को सबूतों के साथ उजागर करना इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। क्या कोई बयान जनता की भलाई के लिए काम करता है, यह परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाने वाला तथ्यात्मक प्रश्न है।

    दूसरा अपवाद: लोक सेवकों का सार्वजनिक आचरण (Public Conduct of Public Servants)

    अपने आधिकारिक कर्तव्यों में लोक सेवकों के आचरण के बारे में सद्भावना से राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है। तथ्यों के आधार पर और अच्छे विश्वास के साथ किसी राजनेता के प्रदर्शन की आलोचना करने की अनुमति है। यह सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

    तीसरा अपवाद: मार्मिक सार्वजनिक प्रश्नों का आचरण करना (Conduct Touching Public Questions)

    सार्वजनिक प्रश्नों से संबंधित किसी के आचरण के बारे में सद्भावना से व्यक्त की गई राय मानहानिकारक नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी सार्वजनिक बहस या राजनीतिक अभियान में किसी की भूमिका पर टिप्पणी करना, जब तक कि यह अच्छे विश्वास में किया जाता है, सुरक्षित है। यह सार्वजनिक हित के मामलों पर मजबूत सार्वजनिक चर्चा की अनुमति देता है।

    चौथा अपवाद: अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट (Reports of Court Proceedings)

    अदालती कार्यवाही की सटीक रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। यह अपवाद न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का समर्थन करता है, जिससे जनता को कानूनी मामलों के बारे में सूचित रहने की अनुमति मिलती है। हालाँकि, रिपोर्टें काफी हद तक सच होनी चाहिए और कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

    पाँचवाँ अपवाद: न्यायालय में मामले के गुण-दोष (Merits of Case in Court)

    अदालतों द्वारा तय किए गए मामलों की योग्यता, या पार्टियों और गवाहों के आचरण के बारे में राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है, अगर यह सद्भावना से किया गया हो। उदाहरण के लिए, किसी मुकदमे के दौरान देखे गए विरोधाभासों के आधार पर किसी गवाह की गवाही की आलोचना करने वाला वकील इस अपवाद के अंतर्गत आएगा।

    छठा अपवाद: सार्वजनिक प्रदर्शन के गुण (Merits of Public Performance)

    सार्वजनिक निर्णय के लिए प्रस्तुत किसी भी प्रदर्शन की खूबियों की आलोचना करना, जैसे कि किताबें, भाषण, या कलात्मक प्रदर्शन, मानहानि नहीं है अगर यह अच्छे विश्वास में किया गया हो। एक पुस्तक समीक्षा जो पुस्तक की सामग्री या गुणवत्ता की आलोचना करती है, जबकि लेखक के चरित्र का सम्मान करती है जैसा कि पुस्तक में दिखाई देता है, संरक्षित है।

    सातवां अपवाद: प्राधिकारी द्वारा निंदा (Censure by Authority)

    किसी अन्य व्यक्ति पर वैध अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई निंदा मानहानि नहीं है। इसमें एक न्यायाधीश द्वारा किसी गवाह की आलोचना करना, एक प्रबंधक द्वारा किसी कर्मचारी को डांटना, या माता-पिता द्वारा किसी बच्चे को अनुशासित करना शामिल है। मुख्य बात यह है कि निंदा प्राधिकार के दायरे में आने वाले मामलों से संबंधित होनी चाहिए।

    आठवां अपवाद: सद्भावनापूर्वक आरोप लगाना (Accusation Preferred in Good Faith)

    अभियुक्तों पर कानूनी अधिकार रखने वाले व्यक्तियों पर सद्भावनापूर्वक लगाए गए आरोप मानहानिकारक नहीं हैं। किसी कर्मचारी के कदाचार के बारे में अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करना या पुलिस में शिकायत दर्ज करना इसके उदाहरण हैं। ये कार्य सद्भावना और उचित माध्यमों के अंतर्गत किए जाने चाहिए।

    नौवां अपवाद: हितों की सुरक्षा (Protection of Interests)

    अपने या दूसरे के हितों की रक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक आरोप लगाना मानहानि नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई दुकानदार व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए पिछले अनुभवों के आधार पर किसी कर्मचारी को ग्राहक की बेईमानी के बारे में चेतावनी देता है, तो उसे इस अपवाद के तहत संरक्षित किया जाता है।

    दसवां अपवाद: सद्भावना सावधानी (Good Faith Caution)

    किसी को उसके या जनता के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक चेतावनी देना मानहानि नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी मित्र को किसी अन्य व्यक्ति के कपटपूर्ण व्यवहार के बारे में चेतावनी देना, मित्र की रक्षा करने के इरादे से, इस अपवाद के अंतर्गत आता है।

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