दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण : मातृत्व अधिकारों को कायम रखना

Himanshu Mishra

5 July 2024 7:07 PM IST

  • दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण : मातृत्व अधिकारों को कायम रखना

    दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जो कानूनों की व्याख्या इस तरह से करने के महत्व को उजागर करता है जो उनके उद्देश्य के अनुरूप हो और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि मातृत्व अवकाश प्रावधानों को इस तरह से लागू किया जाए जो माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करता हो, ऐसे कानून के पीछे सुरक्षात्मक इरादे को बरकरार रखता है। यह मामला यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में कार्य करता है कि लाभकारी कानून की व्याख्या और आवेदन इस तरह से किया जाए जो निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे।

    परिचय

    दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मामला केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमों के तहत मातृत्व अवकाश प्रावधानों की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है। यह मामला इन नियमों को विशिष्ट स्थितियों में लागू करने में शामिल जटिलताओं को उजागर करता है और कानून की व्याख्या इस तरह से करने के महत्व को रेखांकित करता है जो सामाजिक न्याय और ऐसे कानूनों के पीछे सुरक्षात्मक इरादे के साथ संरेखित हो।

    मामले के तथ्य

    चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर दीपिका सिंह ने 2014 में अमीर सिंह से शादी की। अमीर सिंह के पिछली शादी से दो बच्चे थे, क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी का निधन हो गया था। अपनी शादी के बाद, दीपिका सिंह ने इन दोनों बच्चों की माँ की भूमिका निभाई और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया।

    4 जून, 2019 को दीपिका सिंह ने अपने पहले जैविक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद, उन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया, जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमों के तहत महिला कर्मचारियों को दिया जाने वाला अधिकार है। नियम माँ और नवजात बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति देते हैं।

    हालांकि, PGIMER के अधिकारियों ने मातृत्व अवकाश के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि नियमों के अनुसार, तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने उसके नवजात शिशु को अपना तीसरा बच्चा माना क्योंकि उसने पहले अपने पति की पिछली शादी से हुए दो बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का उपयोग किया था। नियमों की इस व्याख्या ने एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद को जन्म दिया, जिसका समापन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में हुआ।

    Issues in the case

    इस मामले में प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या दीपिका सिंह अपने पहले जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार थी, यह देखते हुए कि उसने पहले अपने पति की पिछली शादी से हुए दो बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया था। विशिष्ट कानूनी प्रश्न यह था कि क्या मातृत्व अवकाश को नियंत्रित करने वाले नियमों को नए जैविक बच्चे के लिए मातृत्व लाभ की पात्रता निर्धारित करते समय पति या पत्नी की पिछली शादी से हुए बच्चों पर विचार करना चाहिए।

    प्रस्तुत तर्क

    याचिकाकर्ता (दीपिका सिंह):

    1. नियमों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या: दीपिका सिंह के वकील ने तर्क दिया कि नियमों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि उनका उद्देश्य पूरा हो। मातृत्व अवकाश का उद्देश्य माँ और बच्चे की भलाई सुनिश्चित करना है, और माँ को उसकी पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में सहायता करना है।

    2. भेदभाव: यह तर्क दिया गया कि उसके पति के पिछले विवाह से हुए बच्चों के आधार पर, उसके पहले जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार करना भेदभावपूर्ण था। तर्क में इस बात पर जोर दिया गया कि नियमों को कठोर तरीके से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार हो।

    3. विधायी मंशा: याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मातृत्व अवकाश प्रावधानों के पीछे की मंशा माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और इस मंशा को नियमों की व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए।

    प्रतिवादी (पीजीआईएमईआर):

    1. नियमों की सख्त व्याख्या: प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकार्य नहीं है। चूंकि दीपिका सिंह ने अपने पति के दो बच्चों के लिए पहले ही चाइल्ड केयर लीव ले ली थी, इसलिए उन्होंने अपने नवजात शिशु को अपना तीसरा बच्चा माना।

    2. नियम अनुपालन: प्रतिवादियों ने कहा कि उनकी व्याख्या नियमों के सख्त अनुपालन में थी, जो विशिष्ट अधिकार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और उन्हें उनके स्पष्ट शब्दों से परे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमों का विस्तृत विश्लेषण किया, जिसमें उनके उद्देश्य और उनके अधिनियमन के अंतर्निहित सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया:

    1. मातृत्व अवकाश का उद्देश्य: (Purpose of Maternity Leave)

    मातृत्व अवकाश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है कि एक कामकाजी माँ काम के तनाव के बिना अपने स्वास्थ्य और अपने नवजात बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। यह एक सुरक्षात्मक उपाय है जिसका उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के कल्याण को बढ़ावा देना है। न्यायालय ने कहा कि नियमों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इस उद्देश्य को आगे बढ़ाए।

    2. लाभकारी कानून: (Beneficial Legislation)

    सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विचाराधीन नियम लाभकारी कानून का एक रूप है, जिसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लाभकारी कानून की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि इच्छित लाभ प्राप्त हो सकें।

    3. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या: (Purposive Interpretation)

    सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो उनके उद्देश्य को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करे। इस मामले में, उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करना है।

    4. सामाजिक न्याय: (Social Justice)

    सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया, जिसके अनुसार कानूनों को निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देने वाले तरीके से लागू किया जाना चाहिए। दीपिका सिंह को उनके पति के पिछले बच्चों के आधार पर मातृत्व अवकाश देने से मना करना अनुचित और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माना गया।

    निर्णय

    सुप्रीम कोर्ट ने दीपिका सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें हाई कोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसलों को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने उनके पहले जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश के अधिकार को मान्यता दी, भले ही उन्होंने अपने पति के पिछले विवाह से हुए बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव ली हो।

    निर्णय के मुख्य बिंदु:

    1. मातृत्व अवकाश की पात्रता: कोर्ट ने माना कि दीपिका सिंह अपने पहले जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। नियमों की व्याख्या माँ और बच्चे की भलाई के लिए की जानी चाहिए, न कि इस तरह से कि इससे भेदभाव हो।

    2. उद्देश्यपूर्ण और उदार व्याख्या: फैसले में लाभकारी कानून की उद्देश्यपूर्ण और उदार व्याख्या की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नियमों को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि उनके सुरक्षात्मक और सहायक इरादे को बढ़ावा मिले।

    3. सामाजिक न्याय और समानता: न्यायालय ने नियमों को लागू करने में सामाजिक न्याय और समानता के महत्व को रेखांकित किया। इस मामले में मातृत्व अवकाश से इनकार करना इन सिद्धांतों के विपरीत माना गया।

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