जेल से चुनाव लड़ना: कानूनी प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले

Himanshu Mishra

8 Jun 2024 1:30 PM GMT

  • जेल से चुनाव लड़ना: कानूनी प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले

    भारत में, कानूनी प्रणाली विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) के चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेने के अधिकारों के बारे में एक अनूठा रुख प्रस्तुत करती है। जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951, दोषी ठहराए गए और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराता है, यह स्पष्ट रूप से विचाराधीन कैदियों, जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, को ऐसा करने से नहीं रोकता है।

    यह मुद्दा वर्तमान समाचारों में प्रासंगिक है क्योंकि दो उम्मीदवार, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद, जो गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं, ने 2024 के लोकसभा चुनावों में सीटें जीती हैं। यह स्थिति इस बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि वे जेल में रहते हुए निर्वाचित अधिकारियों के रूप में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे।

    इसमें शामिल प्रक्रियाओं और अधिकारों को समझने के लिए कानूनी प्रावधानों और केस कानूनों की जांच करना आवश्यक है, जैसे कि पद की शपथ लेने और संसदीय सत्रों में भाग लेने की उनकी क्षमता। इन वैधानिकताओं को समझना सुनिश्चित करता है कि उनके कारावास की व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करते हुए लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।

    यह लेख इस कानूनी ढाँचे की बारीकियों, ऐतिहासिक मिसालों और विचाराधीन कैदियों के चुनाव लड़ने से जुड़े वर्तमान परिदृश्यों का पता लगाता है।

    जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951

    RPA, 1951, भारत में चुनावों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। RPA की धारा 8(3) के अनुसार, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम दो साल के कारावास की सजा पाए किसी भी व्यक्ति को रिहा होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाता है। हालाँकि, यह प्रावधान उन विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।

    मतदान अधिकार और 2013 संशोधन

    आरपीए की धारा 62(5) में कहा गया है कि वैधानिक रूप से कैद या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्तियों को मतदान करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके बावजूद, 2013 में एक महत्वपूर्ण संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में हैं, वे जेल में रहने के बावजूद मतदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखें।

    यह संशोधन 10 जुलाई, 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जवाब था, जिसमें शुरू में फैसला सुनाया गया था कि पुलिस हिरासत या जेल में रहने वाले व्यक्ति अपना मतदान का अधिकार खो देंगे और परिणामस्वरूप, चुनाव लड़ने का उनका अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। संशोधन कैद किए गए व्यक्तियों को मतदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।

    चुनाव लड़ने का अधिकार

    सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक या सामान्य कानूनी अधिकार। इसका मतलब यह है कि यह अधिकार वैधानिक विनियमों और प्रतिबंधों के अधीन है, जिसमें पुलिस या न्यायिक हिरासत से संबंधित प्रतिबंध भी शामिल हैं। दोषी साबित होने तक निर्दोषता के अनुमान का सिद्धांत विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने के अपने अधिकार को बनाए रखने में सहायता करता है, बशर्ते कि वे न्यायालयों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।

    सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय

    1. शिबू सोरेन बनाम दयानंद सहाय एवं अन्य (2001): सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उम्मीदवारी पर किसी भी प्रतिबंध का विधायकों द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग को कम करने के उद्देश्य से पर्याप्त और उचित संबंध होना चाहिए।

    2. के प्रभाकरन बनाम पी जयराजन (2005): इस निर्णय ने इस बात को पुष्ट किया कि आरपीए की धारा 8(3) के तहत अयोग्यता तभी लागू होती है जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। तब तक, विचाराधीन कैदियों को निर्दोष माना जाता है और उनके चुनावी अधिकार बरकरार रहते हैं।

    3. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी ठहराए गए और दो साल या उससे अधिक कारावास की सजा पाए सांसदों, विधायकों और एमएलसी को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आरपीए की धारा 8(4) निरस्त हो जाएगी, जो पहले अपील के लिए तीन महीने की अवधि प्रदान करती थी, जिसके दौरान अयोग्यता प्रभावी नहीं होती थी।

    4. नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389(1) के तहत, अपीलीय न्यायालय के पास न केवल सजा के निष्पादन को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है, बल्कि खुद सजा को निलंबित करने का भी अधिकार है। अपीलीय न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी मौजूदा सदस्य की सजा पर रोक लगा सकता है, जिससे उन्हें ट्रायल कोर्ट की सजा के बावजूद सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति मिल सके।

    ऐतिहासिक मिसालें

    भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब जेल में रहते हुए भी लोगों ने चुनाव लड़ा और जीते:

    1. आपातकाल काल (1975-1977): इस अवधि के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई विपक्षी नेताओं को जेल में रखा गया था। फर्नांडिस ने जेल से ही 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ा और बिहार के मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीते।

    2. मुख्तार अंसारी (1996): जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश मऊ विधानसभा सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

    3. कल्पनाथ राय (1996): टाडा मामले के कारण जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 1996 के लोकसभा चुनाव के लिए जेल से ही चुनाव लड़ा और घोसी सीट से जीत हासिल की।

    4. मोहम्मद शहाबुद्दीन (1999): शहाबुद्दीन ने जेल से ही बिहार की सीवान सीट जीती, लेकिन बाद में कई हत्याओं के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

    5. अखिल गोगोई (2021): असमिया आरटीआई कार्यकर्ता ने राजद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में रहते हुए असम विधानसभा चुनाव में सिबसागर सीट जीती।

    6. आज़म खान (2022): समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने जेल में रहते हुए रामपुर विधानसभा सीट जीती, लेकिन बाद में भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

    संविधान का अनुच्छेद 101(4)

    संविधान के अनुच्छेद 101(4) में कहा गया है कि अगर संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। इससे बचने के लिए, सदस्य को लिखित रूप से अध्यक्ष को सत्र में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करना होगा। इसके बाद अध्यक्ष सदन की अनुपस्थिति संबंधी समिति के समक्ष अपना अनुरोध रखेंगे, जो यह सिफारिश करेगी कि उन्हें लगातार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए या नहीं। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित सिफारिश पर सदन मतदान करेगा।

    संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) और 191(1)(ई) संसद को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान सभा के सदस्यों के लिए अयोग्यता निर्धारित करने वाले कानून बनाने का विशिष्ट अधिकार देते हैं। राज्य विधानमंडल के पास अपनी विधान सभा या विधान परिषद के सदस्यों के लिए अयोग्यता स्थापित करने का अधिकार नहीं है; यह शक्ति पूरी तरह से संसद को दी गई है।

    जेल में रहते हुए अपने राजनीतिक दायित्व

    ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है जिसके तहत किसी राज्य के सांसद/विधायक/मंत्री को गिरफ़्तारी के बाद अपने आप इस्तीफ़ा देना पड़ता हो। उदाहरण के लिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को गिरफ़्तार होने पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से अपनी सरकार चला रहे हैं।

    हाल ही में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानूनी परेशानियों का सामना करने पर इस्तीफ़ा देने का विकल्प चुना। हालाँकि तकनीकी रूप से यह संभव है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से शासन करने की कोशिश करे, जैसे कि कैबिनेट मीटिंग बुलाना या अधिकारियों के साथ उनकी कोठरी से समीक्षा सत्र आयोजित करना, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है।

    प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए सरकारी अधिकारियों और जनता के साथ स्वतंत्र रूप से और लगातार जुड़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ जो सलाखों के पीछे से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, व्यवहार में, एक मुख्यमंत्री आमतौर पर पद छोड़ देता है या उत्तराधिकारी नियुक्त करता है यदि वे कारावास के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं।

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