उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भाग:14 मुकदमा दर्ज करवाने हेतु परिसीमा की अवधि

Shadab Salim

24 Dec 2021 10:00 AM IST

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भाग:14 मुकदमा दर्ज करवाने हेतु परिसीमा की अवधि

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (The Consumer Protection Act, 2019) की धारा 69 इस अधिनियम के महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। यह अधिनियम अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है जो इस अधिनियम से संबंधित प्रक्रिया को भी स्थापित करता है।

    इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों को संस्थित करने हेतु परिसीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है।यदि कोई मुकदमा इस परिसीमा अवधि के भीतर आयोग के समक्ष लाया जाता है तभी उस मुकदमे को सुनवाई योग्य माना जाता है। यदि इस अवधि के बाहर किसी मुकदमे को लाया जाता है तब उस मुकदमे पर सुनवाई नहीं होती है। इस आलेख के अंतर्गत परिसीमा की अवधि को लेकर उल्लेख किया जा रहा है और इससे संबंधित आयोग के दिए गए निर्णय को उल्लेखित किये जा रहे हैं।

    यह इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की गई धारा का मूल स्वरूप:-

    धारा- 69

    परिसीमा अवधि-

    (1) जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय योग कोई परिवाद स्वीकार नहीं करेगा, यदि यह तारीख से जिसको बाद हेतुक उद्भूत हुआ है, दो वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया जाता है।

    (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् परिवाद स्वीकार किया जा सकेगा, यदि परिवादी यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का पर्याप्त कारण या

    परंतु यह कि ऐसा कोई परिवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग, ऐसी देरी को क्षमा करने के कारणों को अभिलेखबद्ध नहीं करता।

    धारा का विस्तार:-

    भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम पूरन चन्द्र जैन एडवोकेट के मामले में कहा गया है कि यदि धारा 24-क को पढ़ा जाए, तो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि वाद हेतुक के लिए तीन वर्षों की कालावधि की परिसीमा, इस धारा के अधीन जैसे कि उल्लिखित किया गया है, कथित धारा के अन्तःस्थापन ने जो घटाकर दो वर्ष कर दिया है, के पहले उद्भूत हुई थी।

    अपीलीय राज्य आयोग ने यह राय व्यक्त किया कि परिवादी के लिए वह परिसीमा की कालावधि जिसके लिए वाद हेतुक कथित धारा के अन्तःस्थापन के पहले उद्भूत हुआ को इस तिथि से प्रगणित किया जाने के लिए तीन वर्ष होना जारी रहेगा जिस तिथि पर इसका जन्म हुआ।

    अंततोगत्वा राज्य आयोग ने जिला फोरम के इस निर्णयादेश को अवैधानिक एवम् संघृत करने योग्य नहीं माना जिसके द्वारा समय द्वारा वर्जित होने के कारण 15.7-1992 पर क्रय किये गये टी० वी० सेट के लिए 19.4.1995 पर दायर किये गये परिवाद को पारिन कर दिया गया था। अतएव, अपील स्वीकृत कर दी गयी।

    एक अन्य मामले में जहाँ परिवादी ने जीवन बीमा पालिसी की परिपकता रकम का दावा किया और जहाँ पर पालिसी सन् 1978 में ही परिपक्क हो चुकी थी जबकि इस पालिसी की रकम के बाबत दावा बाद सन् 1991 में दायर किया गया वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिला फोरम के पास इस प्रकृति के पुराने दावा बाद को विचारणार्थ ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी और इसलिए दावे को स्वीकृति प्रदान करने वाले प्रश्नगत् आदेश को अपास्त करने योग्य माना गया।

    हालांकि परिवादी ने बैंक की गारण्टी का अवलम्ब लिया; देखे पत्र दिनांकित 15.2.1992 को लेकिन बैंक ने स्वयम के दायित्वाधीन होने के तथ्य का प्रत्याख्यान किया। इन सभी परिस्थितियों मे परिवादी के द्वारा संस्थित किये गये परिवाद के सन्दर्भ में इस मत का अभिनिर्धारण किये जाने के दौरान समर्थन किया गया कि वह परिवाद परिसीमा के भीतर ही दायर किया गया था।

    परिवादी ने लाकर में गड़बड़ी होने के लगभग 3 वर्ष एवं कुछ माह बीत जाने के पश्चात् परिवाद प्रस्तुत किया। परिवादी का परिवाद परिसीमा वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य माना गया।

    परिसीमा की विहित अवधि में से उस अवधि को मुक्त करके सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने में व्यतीत हुआ हो।

    परिसीमा परिवाद की खारिज:-

    जहां, 2,03,90/- रुपये के मूल का माल बैंक से सेवानिवृत्त होने से सम्बन्धित दस्तावेजो को परेषिती को परेषित करने के लिए विरोधी पक्षकार द्वारा पारित किया गया वहां परिवादी ने बकाया संदाय का समाशोधित करने के लिए 17-4 1998 को नोटिस जारी कर चुका था लेकिन कोई संदाय नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय द्वारा दाखिल किये गये परिवाद को कालवर्जित होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश को न्यायसंगत माना गया।

    समयवर्जित मानकर परिवाद को निरस्त कर दिया गया। राज्य आयोग ने व्यक्त किया कि न तो अभिवचन में और न दस्तावेज के रूप में कोई सामग्री दर्शित की गयी जिससे यह पाया जाता हो कि कन्साइन्मेंट किसी विशिष्ट तिथि को आ गया हो जिसके आधार पर 2 वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि की गणना की जा सके। फलस्वरूप परिवाद कालबाधित माने जाने का आदेश अपास्त कर दिया गया।

    ओम प्रकाश बनाम ब्रान्व मैनेजर, अन्ना ग्राम फाइनेंस लिए व अन्य, 2013 के मामले में कहा गया है कि जहां परिवाद 10 वर्ष पश्चात् दाखिल किया गया और विलम्ब को दोषमार्जित करने का कोई युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण नहीं प्रस्तुत किया गया वहां परिवाद को खारिज करने में जिला फोरम तथा राज्य आयोग को सही माना गया।

    चूंकि जिला फोरम के समक्ष परिवाद परिसीमा की कालावधि से परे दाखिल किया गया इसलिए पालिसी परिवादी को कोई भी अनुतोष प्रदान किये जाने से इंकार कर दिया गया।

    प्रतिकर का दावा:-

    प्रस्तुत मामले में परिवादी को सही हैसियत साथ एअर टिकट के बावजूद भी एमस्टर्म के लिए दिल्ली से विदेशी उड़ान की नहीं अनुज्ञा प्रदान की गयी प्रतिकर का दावा किया गया। टिकट 18-2-2000 को खरीदा गया और विदेशी यात्रा पर जाने का प्रत्याख्यान 6-3-2000 को कर दिया गया। जहां परिवाद 5-2-2002 को दाखिल किया जो बाद हेतुक की तारीख यह कि 6-3-2000 से दो महीने के अन्दर दाखिल किया गया; वहां परिवाद को परिसीमा के अन्दर होना माना गया।

    परिसीमा अवधि जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 24 क के अधीन परिसीमा की विनिर्दिष्ट कालावधि दो वर्ष है, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन परिसीमा अवधि में जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

    ईमानदान उपभोक्ता का वास्तविक दावा परिसीमा के तकनीकी के धार पर विस्त अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

    एक प्रकरण में परिवादी द्वारा सन् 1988 में बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया परन्तु बैंक ट्राल की धनराशि परिवादी के खाते में जमा नहीं हुई। परिवादी द्वारा बैंक अधिकारियों से म समय पर इस बारे में पत्र व्यवहार किया जाता रहा 1995 में परिवाद संस्थित किया गया। परिवाद समय वर्जित नहीं है क्योंकि परिवादी अब भी बैंक की मुवक्किल है।

    परिसीमा अवधि का विस्तार तब तक जारी रहता है जब तक वाद हेतुक जारी रहता है। जब तक परिवादी के अधिकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती तब तक वाद हेतुक जारी रहता है।

    परिसीमा की कालावधि निराकरण की तारीख से चलती है, न कि हानि की तारीख तक परिसीमिति रहेगी।

    धारा 24 के के प्रावधानों के अधीन परिवाद को ग्रहण करने के समय यह देखने की उपभोक्ता फोरमों के अपेक्षा करने वाली प्रकृति में स्पष्टरूपेण आज्ञापक है कि क्या इसको वाद हेतुक की तारीख से दो वर्ष के अंदर स्थित कालावधि के अंदर दाखिल किया गया है और इस परिसीमा की कालावधि में अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करके वृद्धि नहीं करवायी जा सकती है।

    यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि किसी उपभोक्ता सम्बन्धी परिवाद को 2 वर्षों की एक विहित परिसीमा के परे प्रस्तुत किया जाता है तो उपभोक्ता फोरम ऐसे परिवाद नहीं ग्रहण कर सकता है।

    अपील प्रस्तुत अपील समय बाधित थी तथा अपील प्रस्तुति में 118 दिन का बिलम्ब हुआ था जिसका आधार बीमारी बताया गया लेकिन अपीलार्थी के द्वारा बीमारी के बारे में कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया। निर्णीत कि विलम्ब माफ नहीं किया गया।

    विलम्ब माफ किया जाना:-

    वाद कारण 1991 में उत्पन्न हुआ तथा परिवाद 1995 में प्रस्तुत किया गया। परिवाद विलम्ब से प्रस्तुत करने हेतु क्षमा का आधार विधि की जानकारी न होना दर्शाया गया निर्णीत कि क्षमा करने का यह आधार मान्य नहीं होगा।

    परिवाद जो आवास परिषद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था समय वाधित पाया गया। विलम्ब हेतु कारण यह दर्शित किया गया कि मुख्यालय से टिप्पणी प्राप्त होने में विलम्ब हो गया। विलम्ब क्षमा किए जाने की उपयुक्त मामला होना माना गया।

    अपील दाखिल करने में विलम्ब के लिए विधिक राय ग्रहण करने का कारण माफ करने के लिए उचित नहीं है।

    जहां परिवादी द्वारा दायर किया गया परिसीमा दवारा स्पष्ट रूप से वर्जित था और विलम्ब दोष मार्जन के लिए एक आवेदन पत्र के अभाव में, इसको न्यायनिर्णयन के लिए नहीं स्वीकृत किया जा सकता था।

    राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के इस प्रेक्षण को सही माना कि परिवाद 4 वर्ष एवं 6 महीने पश्चात् सेवा में कमी के आधार पर दाखिल किया गया था और वह कालवर्जित था। अतएव पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गयी।

    श्रीमती सोना मोनी विश्वास व अन्य बनाम पीयरलेस डेदरपर्स लिए व अन्य, 2013 के मामले में जहां परिवादी नियत परिसीमा की 2 वर्षों की कालावधि के परे लभग कब्जा ग्रहण करके तीन वर्षों पश्चात् परिवाद दायर किया और विलम्ब के दोषमार्जन हेतु कोई आवेदन पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया था वहां जिला फोरम को परिवाद अनुज्ञात करने में सही नहीं माना गया और राज्य आयोग को जिला फोरम के आदेश को अपास्त करने तथा परिवाद को कालवर्जित होने के आधार पर खारिज करने में न्यायसंगत माना गया।

    चूंकि परिवाद को दाखिल करने में पांच वर्षों के विलम्ब का दोषमार्जन करने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा इसलिए उसको परिसीमा द्वारा वर्जित होने की वजह से खारिज कर दिया गया।

    परिवाद की पोषणीयता:-

    मेजर जय प्रकाश (सेना मेडल) बनाम हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एथॉरिटी के मामले में चूंकि याची भूखंड के रद्द किये जाने के कारण चैक भुनाया था इसलिए वह अब एक उपभोक्ता नहीं रह गया था जिसके परिणामस्वरूप परिवाद खारिज का दिया जाना न्यायसंगत माना गया।

    सिविल न्यायालय के आदेश उपभोक्ता फोरमों पर प्रभाव- उपभोक्ता फोरमों को मिति न्यायालय द्वारा उच्चारित/सुनाये गये आदेशों द्वारा आबद्ध किया जाता है।

    रेल दुर्घटना में परिवादी के पिता की मृत्यु प्रतिकर का दावा-यह प्रतिकर हेतु कोई परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन दाखिल किया जाता है तो परिवाद को ग्रहण करते समय यह देखने की उपभोक्ता फोरमों से आज्ञापक तौर पर अपेक्षा की जाती है कि क्या वह वाद हेतुक की तारीख से दो वर्षों की एक कालावधि के अंदर दाखिल किया गया है या नहीं?

    पुनरीक्षण याचिका की पोषणीयता:-

    इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाम प्रशान्त कुमार के मामले में पुनरीक्षण याचिका को दाखिल करने में 452 दिनों का अति विलम्ब मात्र इस आधार पर दोषमार्जित नहीं किया जा सकता है कि याची इस प्रभाव के अधीन था कि अपील अभी भी बिलम्ब है। अतएव पुनरीक्षण याचिका को कालवर्जित होने के कारण खारिज कर दिया।

    जहां पुनरीक्षण याचिका को दाखिल करने में असाधारण 485 दिनों का विलम्ब हुआ और इस विलम्ब का पर्याप्त क एवं युक्तियुक्त कारण नहीं प्रदर्शित किया गया, वहां पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि वह कालवर्जित थी।

    वास्तविक सम्पदा फ्लैट में कमियां:-

    जिला फोरम के समक्ष दाखिल किया गया परिवाद परिसीमा द्वारा वर्जित था और विलम्ब के दोषमार्जन के लिए कोई भी आवेदन पत्र प्रत्यर्थियों की ओर से नहीं दाखिल किया गया तब जिला फोरम को ऐसे परिवाद को खारिज करने में न्यायसंगत माना गया।

    चूंकि परिवाद धारा 24-क के अधीन यथा उपबंधित दो पक्षों की विहित कालावधि से परे जिला फोरम के समक्ष दाखिल किया गया इसलिए परिवाद को खारिज करने के आदेश की पुष्टि राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग दोनों द्वारा कर दी गयी। अंततोगत्वा पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गयी।

    वित्तीय सेवाएं नियत कालिक निक्षेप:-

    जहां परिवादी ने उस समय नियतकालिक निक्षेपों की परिपक्वता की कालवर्जित के पश्चात् कार्यवाही की थी जब संविदा समाप्त हो गयी थी और बैंक ने संविदा की शर्तों में यथावर्णित धन का संदाय करने से इंकार कर दिया; वहां परिवाद को धारा 24 क के अधीन कालवर्जित नहीं कहा जा सकता था।

    चिकित्सीय सेवाएं:-

    चिकित्सीय उपेक्षा यह अभिकथन किया गया कि मृतक की मृत्यु चिकित्सा उपेक्षा के कारण हुई चूंकि गलत उपचार पर आधारित यह परिवाद घटना के चार वर्षों पश्चात् दाखिल किया गया था इसलिए जिला फोरम के उन आधारों पर विलम्ब का दोष मार्जन करने में सही माना गया जो पर्याप्त एवं उचित कारण की पुष्टि नहीं करते थे। अतएव, परिवाद को कालवर्जित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

    ट्रकों की चोरी प्रस्तुत मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक कम्पनी परिवाद पर निर्णय लेता है तब परिवाद दाखिल करने के लिएए याद हेतुक जारी रहता है।

    मोटर गाड़ी विनिर्माणकारी दोष:-

    दौलत सिंह सिंहवी बनाम एम डी के मामले में जहां उपभोक्ता परिवाद यान के क्रय किये जाने के पश्चात् चार बार से अधिक बार दाखिल किया गया था यहां परिवाद को खारिज करने में निचली फोरमों को न्यायसंगत माना गया।

    परिवाद की पोषणीयता:-

    जहां परिवाद 2 वर्ष की नियत समय परिसीमा के अन्दर नहीं बल्कि 2 वर्ष 10 महीने पश्चात् दाखिल किया गया वहां परिवाद को परिसीमा द्वारा कालवर्जित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

    सौरभ माइनर बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मामले में बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना कवर हालांकि कार का नुकसान एवं उसके अधिभोगी की दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उपभोक्ता परिवाद दायर किया लेकिन लेकिन उसे विलम्ब के आधार पर निचली फोरमो द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका को भी पारिज कर दी गयी।

    वित्तीय सेवाएं स्वक्रय ऋण गृहीता द्वारा एक यान का अभ्यर्पण और ऐसे अभ्यर्पन के अनुसरण में कब्जा ग्रहण करना पुनः कब्जा होगा।

    बीमा कम्पनी को बीमाकृत राशि का संदाय करने का निर्देश:-

    परिवादी बी एस एफ में एक कान्स्टेबिल था और उसको बी एस एफ को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं लिए द्वारा जारी की गयी सामूहिक बीमा योजना के अधीन कवर प्रदान किया गया था। परिवादी बीमाकृत था और खदान विस्फोट में विकलांग हो गया जिसके लिए उसने बीमाकृत राशि का दावा किया लेकिन उसके दावे को अस्वीकृत कर दिया गया। अतएव, बीमा कम्पनी को समुत्थानों को सम्बोधित करने तथा यथानिर्धारित ब्याज़ के साथ संदायों की प्रक्रिया चालू करने का निर्देश दिया गया।

    आवास ऋण:-

    एक मामले में परिवाद अधिनियम की धारा 24-क में विहित परिसीमा द्वारा स्पष्टरूपेण वर्जित था और इसलिए परिवाद को खारिज कर दिया गया।

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