भारत का संविधान (Constitution of India) भाग 20: भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार

Shadab Salim

23 Feb 2021 1:12 PM GMT

  • भारत का संविधान (Constitution of India) भाग 20: भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार

    भारत के संविधान से संबंधित पिछले आलेख में संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर संक्षेप में चर्चा की गई थी, इस आलेख में संविधान के अनुच्छेद 300(ए) में उल्लेखित किए गए संपत्ति के अधिकार पर सारगर्भित चर्चा की जा रही है।

    संपत्ति का अधिकार

    भारत के संविधान के 44 पर संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300 (ए) जोड़ा गया है जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है।

    संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा संपत्ति के अधिकार का विनियमन साधारण विधि बनाकर किया जा सकता है इसके लिए किसी सार्वजनिक संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

    अनुच्छेद 300(ए) के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य द्वारा अधिग्रहण किए जाने के लिए केवल एक शर्त है और वह है विधि का प्रतिकार किसी उद्देश्य के लिए तथा क्या उसके लिए कोई प्रतिकर दिया जाएगा और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इन प्रश्नों का निर्धारण विधायिका के अधीन के अधीन होगा।

    इस संशोधन के फलस्वरुप भाग-3 में प्रदत्त मूल अधिकारों अनुच्छेद 300(ए) के अधीन संपत्ति के सार्वजनिक अधिकारों में अंतर केवल इतना है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए नागरिक अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय में जा सकते हैं जबकि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 300 ए के अधीन संपत्ति के संवैधानिक अधिकार के राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने की दशा में अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय से उपचार नहीं मांगा जा सकता वह केवल अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में ही जा सकता है।

    अनुच्छेद 300(ए) के अधीन ग्यारंटी किया गया संपत्ति का अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। एक मामले में यह निर्णय लिया गया है संपत्ति का अधिकार मानव अधिकार है, अनुच्छेद 300(ए) संवैधानिक अधिकार है जिसे आधारित मानव अधिकार का स्तर दिया गया है। विधि का अर्थ विधि मनमाने ढंग से अधिनियमित विधि नहीं है बल्कि यह न्यायसंगत निष्पक्ष युक्तियुक्त होना चाहिए।

    संविधान से निकाले गए अनुच्छेद 31 के अधीन संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए धनराशि देकर ही अर्जित की जा सकती थी, अतः इस अनुच्छेद के अधीन भी संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए ही अर्जित की जा सकती है। धनराशि के मामले में निर्णय लिया गया कि इसका निर्धारण विधायिका करेगी किंतु वह भ्रमक नहीं होना चाहिए। मूल अनुच्छेद संविधान से हटा दिया गया है तथा यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय का इस मामले में क्या दृष्टिकोण होगा।

    वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की अत्यंत विस्तृत विवेचना की गई है और इसका बहुत बड़ा अर्थ है। न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले में कहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों को एक साथ मिलाकर निर्वचन करना चाहिए। किसी अधिकार के लिए आवश्यक नहीं है कि उसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया गया है।

    यदि अधिकार किसी मूल अधिकार का अंग है अथवा उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है तो वह भी मूल अधिकार से काम नहीं होगा। इस अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के अधीन अधिकार का एक आवश्यक तत्व है।

    अभी यह मूल अधिकार नहीं बना हुआ है भले ही उसमें संबंधित अनुच्छेद को संविधान से निकाल दिया गया हो पर दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि उचित कोई युक्तियुक्त होनी चाहिए अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा अनुच्छेद 300ए के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को अर्जित करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो न्यायालय इसकी जांच करेगा कि वह विधि युक्तियुक्त है या नहीं।

    यदि ऐसी विधि द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किसी लोक प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है यह प्रतिकार उचित नहीं है तो उसे आसंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

    संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना भारत की सरकारों के लिए आवश्यक हो गया था क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अर्थों को और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना इस अधिकार के होते हुए मुमकिन नहीं था। इसके लुप्त करने की की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तमाम संशोधनों के पश्चात संपत्ति का अधिकार प्रयोग संकुचित और निर्बंधित हो गया था।

    संविधान में ऐसी व्यवस्था भी है जिसका पालन करके निजी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जित किया जा सकता है।

    राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने की शक्ति उसकी संप्रभु शक्ति है। राजनीतिक आवश्यकता ही इस अधिकार की जननी है, यह अधिकार दो प्रसिद्ध सूत्रों पर आधारित है। पहला सूत्र है लोकहित ही सर्वोच्च विधि है और दूसरा सूत्र है लोकहित व्यक्तिगत हित की अपेक्षा बड़ा है।

    एक शक्ति के अभाव में किसी भी सरकार के लिए अपना कार्य संचालन करना संभव नहीं है क्योंकि समय समय पर सरकारी दफ्तरों सार्वजनिक पुस्तकालयों स्कूलों कालेजों विद्यालयों मार्गो रेलवे लाइनों बांध सफाई व्यवस्था के लिए सीवर बिछाने या पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने आदि के लिए व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है।

    जनता की सुविधाओं कल्याण के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य ले सकता है। बिहार राज्य बनाम कमलेश्वर सिंह के बाद में न्यायाधीश की पतंजलि शास्त्री ने कहा है कि संसार के विधिशास्त्र के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को लेने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि राज्य संप्रभु है किंतु राज्य का अधिकार संविधान में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है।

    अमेरिका के संविधान में राज्य के अधिकार पर तीन प्रतिबंध लगाए गए हैं पहला प्रतिबंध है संपत्ति अधिग्रहण किसी वैध विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए दूसरा प्रतिबंधित संपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण की जानी चाहिए, तीसरा प्रतिबंध उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए।

    भारत में भी मूल अधिकार अनुच्छेद 31 के अधीन राज्य के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति पर उक्त तीनों निर्बंधन लगाए गए थे पर नया अनुच्छेद 300ए राज्य की शक्ति प्राप्त केवल एक निर्बंधन लगाता है और वह है की विधि का प्रतिकार इस संशोधन के फलस्वरूप राज्य के प्रभुत्व अधिकार की शक्ति बहुत बड़ी हो गई है।

    पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संविधान से संपत्ति के अधिकार को निकाला गया और अनुच्छेद 300(ए) को जोड़कर संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया गया।

    संपत्ति शब्द की न्यायालय ने बड़ी परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके मतानुसार संपत्ति शब्द में वह सभी मान्यताएं शामिल है जिनके स्वामित्व से संबंधित अधिकारों के गुण पाए जाते हैं। समान अर्थ में संपत्ति शब्द के अंतर्गत वे सभी प्रकार के हित शामिल है जिन का अंतरण किया जा सकता है।

    इस प्रकार इसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के अधिकार शामिल है जैसे रुपया, संविदा, संपत्ति के हिस्से, लाइसेंस, बंधक, वाद दायर करने का अधिकार, डिक्री, हिंदू मंदिर में महंत का पद, कंपनी के अधिकारियों के हित, पेंशन पाने का अधिकार संपत्ति है।

    केरल राज्य के एक मामले में कहा गया है कि पेंशन और उपदान मूल्यवान अधिकार और संपत्ति है और उसके निर्धारण भुगतान में कोई विलंब होता है तो सरकार को दंड के रूप में वर्तमान बाजार के दर से ब्याज देना पड़ेगा। प्रस्तुत मामले में उपर्युक्त निवर्तमान लाभों के भुगतान में इससे संबंधित अधिकारी द्वारा अंतिम भुगतान का प्रमाण पत्र नाल प्रस्तुत करने के कारण विलंब हुआ था, अतः निर्णय लिया गया कि सरकार ब्याज के लिए दाई थी।

    एम पाठक बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी निर्धारित किया है कि वार्षिक नगद बोनस जो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को देय है वह अनुच्छेद 21 की शर्तों को पूरा करके ही लिया जा सकता है।

    अनुच्छेद 300ए में संपत्ति अभिव्यक्त भूमि तक ही सीमित नहीं है अपितु यह अमूर्त जैसे कॉपीराइट तथा अन्य बौद्धिक संपदा को भी अंतरित करती है तथा विधि द्वारा मान्य प्रत्येक संभव हित भी अंगीकार करती है।

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित न किया जाएगा इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति लेने का अधिकार प्राप्त है किंतु ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का अधिकार होना चाहिए।

    कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य केवल अपनी विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा ही ऐसा कर सकता है कार्यपालिका के आदेश द्वारा नहीं।

    वजीर चंद बनाम एमपी राज्य के मामले में जम्मू और कश्मीर की पुलिस के आदेश द्वारा पिटीशनर संपत्ति जप्त कर ली गई थी। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि विधि के प्राधिकार के बिना पिता की संपत्ति जप्त करना अविधिमान्य था।

    अनुच्छेद 300ए का संरक्षण नागरिक और आधारित दोनों को समान रूप से प्राप्त है। यह अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति से संबंधित विवाद दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य विधियों से शासित होते हैं।

    झारखंड राज्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पेंशन परिश्रम से कमाया हुआ लाभ है जो कि कर्मचारी को दिया जाता है। वह संपत्ति की प्रकृति का होता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं लिया जा सकता।

    इसे सरकार को रोक सकती है या वापस ले सकती है यदि एक विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही निश्चित किया जाता है कि अपने पद पर रहते हुए कर्मचारी ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर दुराचार किया है किंतु विभागीय कार्रवाई लंबित होने की अवधि में पेंशन रोकने का कोई प्रावधान नहीं था। किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में कार्यपालिका निर्देश या पत्र के द्वारा पेंशन का एक अंश भी नहीं रोका जा सकता।

    एक अन्य मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है क्या अनुच्छेद 21 आवश्यक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है! संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से न के बराबर संबंध है।

    भूमि सीमा विधियां आवास व्यवस्था प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रावधान करने वाली विधियां तथा नगर निगम संपत्ति पर सीमा निरूपित करने वाली विधियां संविधान के अनुच्छेद 21 का अवलंबन लेकर विखंडित नहीं की जा सकती है।

    भूमि के अधिग्रहण से विस्थापित व्यक्तियों के किसी संविधान के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है किंतु संबंधित परियोजना के अनुसार विस्थापितों के लिए बनाई गई नीति के अनुसार व्यवस्था स्थापित किए जाने के हकदार हैं। पुनर्वास या पुनः स्थापित किए जाने के हकदार है।

    संपत्ति के अधिकार के संबंध में विद्वानों का कहना है कि संपत्ति का अधिकार 44 वें संशोधन के पश्चात और भी सशक्त हो गया है। उनके अनुसार अब संसद और राज्य विधानमंडल को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 संपत्ति का आयोजन में अधिग्रहण के अधीन ही संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा और इस प्रविष्टि का निर्वचन न्यायालय ने यह किया कि संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए और उचित प्रतिकार देकर ही अधिग्रहित की जा सकती है।

    दूसरे यह है कि क्योंकि अधिकार सप्तम अनुसूची से प्राप्त होता है अतः इसमें संशोधन करने के लिए अब अनुच्छेद 364 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा दो तिहाई बहुमत और पांच राज्यों का समर्थन।

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