केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी

Himanshu Mishra

5 April 2024 6:37 PM IST

  • केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी

    परिचय: मई 1992 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 167 के तहत पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के साथ व्यवहार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटा गया। यदि आप कभी खुद को पुलिस हिरासत में पाते हैं तो आइए इस फैसले पर गौर करें और समझें कि आपके अधिकारों के लिए इसका क्या मतलब है।

    मामले में क्या हुआ?

    यह मामला 1991 की एक घटना से उपजा है जिसमें चार हीरा व्यापारियों और उनके ड्राइवर का अपहरण शामिल था। अनुपम जे कुलकर्णी को सीबीआई ने जांच के दौरान गिरफ्तार किया था. प्रारंभ में, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन बाद में सीबीआई ने पुलिस हिरासत की मांग की, जिसे कुलकर्णी की कथित बीमारी के कारण मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया। इससे कानूनी कार्यवाही की एक श्रृंखला शुरू हुई, जो अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची।

    सीबीआई बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में भेजने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए। यह निर्णय व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस की शक्तियाँ न्यायिक निगरानी के अधीन हैं। यह भारतीय आपराधिक प्रक्रिया कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में खड़ा है, जो पुलिस हिरासत में मौजूद लोगों के साथ उचित व्यवहार के महत्व पर जोर देता है।

    पुलिस हिरासत में अपने अधिकारों को समझना आपकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह मामला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आपराधिक जांच के बावजूद भी, कानून आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

    महत्वपूर्ण मुद्दे:

    सुप्रीम कोर्ट के सामने प्राथमिक सवाल यह था कि क्या किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 167 के तहत निर्धारित शुरुआती 15 दिन की अवधि के बाद पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है।

    तर्क:

    सीबीआई ने तर्क दिया कि यदि वैध कारण हैं तो पहले 15 दिनों के बाद भी पुलिस हिरासत की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, कुलकर्णी ने तर्क दिया कि शुरुआती 15 दिनों के बाद कोई भी हिरासत केवल न्यायिक होनी चाहिए, पुलिस हिरासत नहीं।

    निर्णय:

    सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और निर्णय दिये:

    संवैधानिक आदेश: गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिए, और इस अवधि से अधिक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

    पुलिस हिरासत: पुलिस हिरासत में हिरासत की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में और मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत सीमित उद्देश्यों के लिए ही दी जाती है।

    सीआरपीसी की धारा 167 के तहत प्रक्रिया: पहले 15 दिनों के दौरान, मजिस्ट्रेट पुलिस या न्यायिक हिरासत में हिरासत को अधिकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद आगे की रिमांड केवल न्यायिक हिरासत में ही हो सकती है.

    पंद्रह दिनों के बाद पुलिस हिरासत पर रोक: शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत में किसी भी हिरासत की अनुमति नहीं है, भले ही उसी मामले में बाद में नए अपराध सामने आएं।

    अलग-अलग मामले: 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है यदि आरोपी एक अलग घटना से उत्पन्न एक अलग मामले में शामिल है।

    अवधि की गणना: जांच और हिरासत की समय सीमा की गणना मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित हिरासत की तारीख से की जानी चाहिए, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की तारीख से नहीं।

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