भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत चुनावों से संबंधित रिश्वतखोरी के प्रावधान - धारा 172, 173, और 174
Himanshu Mishra
4 Sept 2024 6:09 PM IST
भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आई है, में चुनावों से संबंधित अपराधों के लिए कई महत्वपूर्ण धाराएँ शामिल हैं। पिछले लेख में हमने धारा 169, 170, और 171 पर चर्चा की, जो चुनावी अधिकारों, रिश्वतखोरी, और अनुचित प्रभाव (Undue Influence) से संबंधित अपराधों को परिभाषित करती हैं। इस लेख में हम धारा 172, 173, और 174 पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो चुनाव में व्यक्तित्व की नकल (Personation), रिश्वतखोरी के दंड, और अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व की नकल के दंड को निर्दिष्ट करती हैं।
पिछले धाराओं के संदर्भ (References to Previous Sections)
इस लेख में हमने धारा 172, 173, और 174 पर चर्चा की, जो चुनाव में व्यक्तित्व की नकल, रिश्वतखोरी के दंड, और अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व की नकल के दंड को निर्दिष्ट करती हैं। चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण धाराएँ, जैसे धारा 169, 170, और 171, पहले के लेख में विस्तृत रूप से समझाई गई हैं। यदि आप इन धाराओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया "Live Law Hindi" के पिछले पोस्ट का संदर्भ लें।
धारा 172: चुनाव में व्यक्तित्व की नकल (Personation at an Election)
धारा 172 चुनाव में व्यक्तित्व की नकल (Personation) के अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्य अपराध माने जाते हैं:
1. किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोटिंग पेपर प्राप्त करना: अगर कोई व्यक्ति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है, या किसी काल्पनिक नाम (Fictitious Name) का उपयोग करता है, तो वह अपराधी होगा।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र के नाम पर वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है, जबकि मित्र वोट देने के लिए मौजूद नहीं है, तो यह धारा 172 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।
2. एक बार मतदान करने के बाद अपने नाम पर फिर से वोटिंग पेपर प्राप्त करना: यदि कोई व्यक्ति एक बार मतदान कर चुका है और उसी चुनाव में अपने नाम पर फिर से वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है, तो यह भी अपराध है।
उदाहरण: यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में पहले ही मतदान कर चुका है और उसी चुनाव में अपने नाम पर दूसरा वोटिंग पेपर प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो यह धारा 172 के तहत अपराध होगा।
3. व्यक्तित्व की नकल में सहायता करना: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार से वोट देने में मदद करता है, तो वह भी धारा 172 का उल्लंघन करेगा।
उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरों की पहचान का उपयोग करके वोट देने में मदद करता है, जैसे कि नकली पहचान पत्र बनवाना, तो यह अपराध माना जाएगा।
अपवाद: यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक के लिए प्रॉक्सी (Proxy) के रूप में वोट करने के अधिकृत है, तो धारा 172 का यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
धारा 173: रिश्वतखोरी के लिए सजा (Punishment for Bribery)
धारा 173 रिश्वतखोरी (Bribery) के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है। इस धारा के तहत निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं:
1. सामान्य रिश्वतखोरी: जो कोई भी व्यक्ति रिश्वतखोरी का अपराध करता है, उसे एक प्रकार की सजा (Imprisonment) दी जा सकती है, जो एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माना (Fine), या दोनों के साथ।
उदाहरण: यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को पैसे देता है, तो वह धारा 173 के तहत सजा के पात्र होगा।
2. ट्रीटिंग द्वारा रिश्वतखोरी: यदि रिश्वतखोरी "ट्रीटिंग" (Treating) के माध्यम से की जाती है, जिसमें प्रोत्साहन भोजन, पेय, मनोरंजन, या अन्य प्रकार की सुविधाओं के रूप में होता है, तो केवल जुर्माना लगाया जाएगा।
व्याख्या: "ट्रीटिंग" का मतलब है कि रिश्वत भोजन, पेय, मनोरंजन, या अन्य प्रकार की सुविधाओं के रूप में दी जाती है।
उदाहरण: अगर कोई उम्मीदवार मतदाताओं को पार्टी में भोजन या पार्टी टिकट देकर वोट देने के लिए प्रेरित करता है, तो यह "ट्रीटिंग" के अंतर्गत आएगा और केवल जुर्माना लगाया जाएगा।
धारा 174: अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व की नकल के लिए सजा (Punishment for Undue Influence or Personation)
धारा 174 अनुचित प्रभाव (Undue Influence) या व्यक्तित्व की नकल (Personation) के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है। इस धारा के तहत निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं:
1. सजा के प्रकार: जो कोई भी व्यक्ति धारा 171 के अंतर्गत अनुचित प्रभाव का अपराध करता है या धारा 172 के तहत व्यक्तित्व की नकल का अपराध करता है, उसे एक प्रकार की सजा दी जा सकती है, जो एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी मतदाता को धमकी देता है या फिर किसी के नाम पर वोट देने की नकल करता है, तो वह धारा 174 के तहत सजा के पात्र होगा।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएँ 172, 173, और 174 चुनावों में व्यक्तित्व की नकल, रिश्वतखोरी, और अनुचित प्रभाव से संबंधित अपराधों को परिभाषित करती हैं और उनके लिए सजा निर्धारित करती हैं। ये प्रावधान चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
चुनाव में किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए इन धाराओं का पालन करना आवश्यक है। उम्मीदवारों, मतदाताओं, और चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को इन प्रावधानों की जानकारी होना चाहिए ताकि वे न्यायिक प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन कर सकें और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दे सकें।