बलराम सिंह बनाम भारत संघ: मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

Himanshu Mishra

10 July 2024 6:58 PM IST

  • बलराम सिंह बनाम भारत संघ: मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

    मामले के तथ्य

    याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत संघ मैनुअल स्कैवेंजरों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बनाए गए 1993 और 2013 के अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन कानूनों के लागू होने के बावजूद, सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं, न ही खतरनाक सफाई कार्यों के लिए उन्हें नियुक्त करने वालों को प्रभावी रूप से दंडित किया है।

    याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन अधिनियमों के तहत बनाए गए विभिन्न संस्थान और आयोग जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुछ राज्यों और जिलों में, इन आयोगों का गठन भी नहीं किया गया था, जिससे मैनुअल स्कैवेंजरों को वादा किए गए संरक्षण और समर्थन से वंचित रहना पड़ा। याचिकाकर्ता ने सरकार को इन कानूनों को लागू करने और मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए उचित पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की।

    उठाए गए कानूनी मुद्दे

    मामले में कई कानूनी मुद्दे उठाए गए:

    1. क्या याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विचारणीय थी।

    2. क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, 21 और 23 के उद्देश्यों का उल्लंघन किया जा रहा है।

    3. क्या संघ और संबंधित सरकार मैला ढोने वालों के कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय करने और नीतियाँ बनाने में विफल रही है।

    4. क्या संघ संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के साथ लापरवाही और गैर-अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार था।

    याचिकाकर्ता के तर्क

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 1993 और 2013 के अधिनियमों के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए और 1993 से सीवरेज के काम में मरने वालों के परिवारों को 10,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 23 और 24 के तहत मौलिक अधिकारों को उत्पीड़ित वर्गों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने सर्वेक्षण करने और मैनुअल स्कैवेंजरों की समेकित सूची प्रकाशित करने के लिए राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समितियों (एसएलएससी) और जिला स्तरीय सर्वेक्षण समितियों (डीएलएससी) के गठन का भी आह्वान किया। नगर पालिकाओं या ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए इन सर्वेक्षणों को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

    प्रतिवादी के तर्क

    प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान और पुनर्वास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दिखाया गया कि 62.81 लाख स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया है और 766 जिलों में से 650 मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त हैं। उन्होंने दावा किया कि 2013 से पहले मौजूद शुष्क शौचालयों को तोड़कर स्वच्छ शौचालयों में बदल दिया गया है और सीवरेज कार्य के दौरान मरने वालों के 948 परिवारों को मुआवजा दिया गया है। प्रतिवादियों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सीमित दायरे और कर्मचारियों पर भी प्रकाश डाला, जिसने इसके प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता में बाधा डाली।

    विश्लेषण

    सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित कानूनों का विश्लेषण किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 21 और 23 का उद्देश्य समानता सुनिश्चित करना, अस्पृश्यता को रोकना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन संवैधानिक आदेशों को लागू करे और हाथ से मैला उठाने जैसी अमानवीय प्रथाओं को खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 और 2013 के अधिनियमों के कार्यान्वयन में कमियों और हाथ से मैला उठाने वालों की सुरक्षा के लिए कार्यशील संस्थाओं और आयोगों की कमी को भी पहचाना।

    निर्णय

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघ को समाज से हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए और नीतियां बनानी चाहिए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाए, जो मृतक के परिवार को दिया जाए और विकलांगता की स्थिति में भी मुआवजा दिया जाए। सरकार को निर्देश दिया गया कि वह संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 23 और 24 का उल्लंघन न होने दे, हाथ से मैला उठाने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करे और अमानवीय परिस्थितियों में फंसे श्रमिकों की सहायता करे।

    निष्कर्ष और टिप्पणियाँ

    निष्कर्ष के तौर पर, अस्पृश्यता, बंधुआ मजदूरी, हाथ से मैला ढोना और अन्य अमानवीय प्रथाओं को समाज से मिटाया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को जबरन या अनैच्छिक श्रम के अधीन न किया जाए और उन्हें उचित वेतन और काम करने की स्थिति प्रदान की जाए। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण में सुधार करने के लिए उचित समितियों का गठन और समन्वय किया जाना चाहिए।

    हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान और पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण किए जाने चाहिए और सरकार को सीवरेज के काम के कारण होने वाली किसी भी मृत्यु या विकलांगता के लिए पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए। यह निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को लागू करने के महत्व को रेखांकित करता है।

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