Appointment of Arbitrators: 2015 और 2019 के संशोधन के बाद आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट की धारा 11 के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति

Himanshu Mishra

17 Jan 2024 6:39 PM IST

  • Appointment of Arbitrators: 2015 और 2019 के संशोधन के बाद आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट की धारा 11 के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति

    आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 11 मध्यस्थों (Arbitrators) की नियुक्ति से संबंधित है। किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा विपरीत इरादा व्यक्त नहीं किया जाता। यह कार्रवाई के विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रावधान करता है, जो विवाद के पक्षकार मध्यस्थों को नियुक्त करने के लिए ले सकते हैं।

    एक्ट की धारा 11 पक्षकारों को नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पर सहमत होकर स्वयं मध्यस्थ चुनने की अनुमति देती है। यदि पक्षकार स्वयं माध्यस्थकों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं तो वे एक्ट की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रियाओं में से किसी एक के माध्यम से मध्यस्थों की नियुक्ति करा सकते हैं। इन वर्षों में, इस खंड में वर्ष 2015 और 2019 में संशोधनों के माध्यम से कई बदलाव किए गए हैं, जिससे मध्यस्थता में न्यायपालिका के प्रभाव में काफी कमी आई है।

    पक्षकार (Parties) मध्यस्थ या मध्यस्थों (Arbitrator(s)) की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां पक्ष तीन मध्यस्थों की नियुक्ति करने में विफल रहते हैं, वहां प्रत्येक पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे।

    2015 और 2019 संशोधन से पहले की स्थिति

    यदि दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं तो नियुक्ति पक्ष के अनुरोध पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

    एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की किसी प्रक्रिया के अभाव में, यदि पक्षकार दूसरे पक्षकार के अनुरोध पर प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति किसी पक्षकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा की जाएगी।

    जहां पक्षकारों द्वारा सहमति नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन है:

    (क) पक्षकार उस प्रक्रिया के अधीन आवश्यकतानुसार कार्य करने में विफल रहता है; या

    (ख) पक्षकार या दो नियुक्त मध्यस्थ उस प्रक्रिया के अधीन आवश्यकतानुसार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, या

    (ग) एक संस्था सहित व्यक्ति उस प्रक्रिया के अधीन आवश्यकतानुसार कोई कार्य करने में विफल रहता है, कोई पक्षकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था से नियुक्ति प्राप्त करने के अन्य साधनों के लिए समझौते के अभाव में आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है।

    आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट (संशोधन) अधिनियम, 2015 एंड 2019 (Amendment Act)

    एक्ट की धारा 11 के भागों को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 संशोधन अधिनियम) की धारा 6 द्वारा संशोधित किया गया, जो 23 अक्टूबर, 2015 के संशोधन अधिनियम ने प्रभावी रूप से सुप्रीम कोर्ट या उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान को मध्यस्थ नियुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपी । 2015 के संशोधन अधिनियम ने उप-धारा लागू करके धारा 11 के आवेदन के निपटान के लिए समय-सीमा भी पेश की। विशेष रूप से, विरोधी पक्ष को नोटिस की सेवा की तारीख से साठ दिनों की यह समयसीमा केवल निर्देशिका है और सुप्रीम कोर्ट या उसके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्थान को इस समय-अवधि का पालन करने का प्रयास करना आवश्यक है।

    एक्ट की धारा 11 अब आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन (संशोधन) अधिनियम, 2019 [("2019 संशोधन अधिनियम") द्वारा काफी हद तक संशोधित है। संशोधित धारा 11 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित आर्बिट्रल इंस्टीटूशन्स में मध्यस्थ की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है।

    इन आर्बिट्रल इंस्टीटूशन्स को इंडियन काउंसिल ऑफ़ आर्बिट्रेशन (2019 संशोधन अधिनियम की धारा 43-बी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय) द्वारा वर्गीकृत/श्रेणीकरण (Grading) किया जाता है

    धारा 11, जैसा कि 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, अब इस जिम्मेदारी को इंडियन काउंसिल ऑफ़ आर्बिट्रेशन द्वारा किए जाने वाले श्रेणीकरण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा नामित एक आर्बिट्रल इंस्टीटूशन्स को करना होता है।

    नियुक्ति के खिलाफ आपत्ति (Objection against the appointment)

    एक्च की धारा 12 के तहत, जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए संपर्क किया जाता है, तो वह लिखित रूप में किसी भी परिस्थिति या पक्षकारों के हित में या विषय वस्तु के हित में या वित्तीय, व्यवसाय, व्यावसायिक या किसी अन्य प्रकार के संदर्भ में किसी भी पक्षकार के साथ किसी भी अतीत या वर्तमान संबंध का खुलासा करेगा, जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता (Impartiality) के संबंध में उसकी क्षमता पर संदेह पैदा कर सकता है।

    एक्ट की धारा 12 की उपधारा 3 (Section 12(3)) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति को उसकी स्वतंत्रता/निष्पक्षता पर चुनौती दी जा सकती है या क्या उसने मध्यस्थ की योग्यता को पूरा नहीं किया, जैसा कि समझौते में पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। यदि वह एक्ट की 7वीं अनुसूची (7th Schedule) में उल्लिखित आधारों के अंतर्गत आता है तो वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य होगा।

    एक्ट की धारा 13 की उप-धारा 2(Section 13(2)) के तहत, नियुक्ति को चुनौती देने वाला पक्ष धारा 12 की उप-धारा 3 में निर्दिष्ट कारण जानने के 15 दिनों के भीतर होगा। यदि धारा 13 के तहत दी गई चुनौती सफल नहीं होती है तो कार्यवाही जारी रखी जाएगी।

    क्या होता है जब मध्यस्थ की फीस का भुगतान नहीं किया जाता-

    एक्ट की धारा 38 के अनुसार, यदि एक पक्ष अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) (जिसे यहां 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) दूसरे पक्ष को मध्यस्थ को शेष हिस्से का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। और, यदि दोनों पक्ष शुल्क का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त या निलंबित कर सकता है।

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