वैधानिक उपाय के रूप में सजा के निलंबन का विश्लेषण

Himanshu Mishra

1 April 2024 6:53 PM IST

  • वैधानिक उपाय के रूप में सजा के निलंबन का विश्लेषण

    अदालतों में, जब किसी का मामला अभी भी देखा जा रहा है और कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, तो वे स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी ही एक विधि को "सजा का निलंबन" (Suspension of Sentence) कहा जाता है।

    सज़ा का निलंबन क्या है?

    जब कोई व्यक्ति अदालत में दोषी पाया जाता है, तो उसे जेल जाने या जुर्माना भरने जैसी सजा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वे फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं और अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो वे अदालत से सजा को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कह सकते हैं। इसे "सजा का निलंबन" कहा जाता है।

    सजा के निलंबन का अर्थ है अपील प्रक्रिया समाप्त होने तक सजा को रोकना। मान लीजिए किसी को जेल की सजा सुनाई गई है। यदि वे फैसले के खिलाफ अपील करते हैं और अदालत सजा को निलंबित करने पर सहमत होती है, तो इसका मतलब है कि उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके बजाय, वे अपील का समाधान होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं।

    लेकिन कन्विक्शन स्टे के बारे में क्या?

    सजा का निलंबन और दोषसिद्धि पर रोक एक जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में वे काफी अलग हैं। सज़ा के निलंबन से सजा पर रोक लग जाती है, जबकि दोषसिद्धि पर रोक से पूरे दोषी फैसले पर रोक लग जाती है। और भले ही कानून इसे स्पष्ट नहीं करता है, अदालतों ने कुछ मामलों में इसे लागू करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। यह सिर्फ यह दर्शाता है कि कभी-कभी, कानून उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है।

    भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्णय दिए हैं जो हमें सजा आदेश को निलंबित करने के बारे में कानून को समझने में मदद करते हैं। इन निर्णयों के अनुसार, जब एक उच्च न्यायालय, जिसे अपीलीय अदालत कहा जाता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) नामक कानून के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है, तो यह दोषसिद्धि आदेश को प्रभावी होने से रोक सकता है।

    भले ही कानून में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अदालतों ने स्थिति से निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने पिछले मामलों को देखा है और निर्णय लिया है कि उनके पास दोषसिद्धि को निलंबित करने की शक्ति है। राम नारंग बनाम राम नारंग नामक एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कानून इसके बारे में बात नहीं करता है, फिर भी अगर यह सही काम है तो अदालतें किसी दोषसिद्धि को निलंबित कर सकती हैं।

    दोषसिद्धि के आदेश पर निलंबन के लिए उपयुक्त मामला क्या बनता है?

    (1) दुर्लभ और असाधारण मामल

    सबसे पहले, यह काफी गंभीर स्थिति होगी। जब तक कोई अच्छा कारण न हो, अदालतें दोषसिद्धि के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं करतीं। वे आमतौर पर इसे केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही करते हैं जहां ऐसा न करने से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है।

    (2) अपराध की गंभीरता

    किसी को किस प्रकार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, यह भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। यदि यह वास्तव में कुछ बुरा है जो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो अदालतों द्वारा दोषसिद्धि को निलंबित करने की संभावना कम है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता सुरक्षित महसूस करे और न्याय प्रणाली पर भरोसा करे।

    (3) व्यक्ति का आपराधिक इतिहास

    अंत में, अदालतें व्यक्ति के अतीत को देखती हैं। यदि वे पहले भी कानून को लेकर परेशानी में रहे हैं, तो इसकी संभावना कम है कि उन्हें दोषसिद्धि पर रोक मिलेगी। अदालतें यह देखना चाहती हैं कि व्यक्ति को अपने किए पर सचमुच खेद है और वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा।

    राहुल गांधी मामले का विश्लेषण

    राहुल गांधी अपने खिलाफ सजा को रोकने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय गए। उन्हें किसी के बारे में कुछ बुरा कहने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसे मानहानि कहा जाता है। उन्हें दो साल जेल की सज़ा मिली, लेकिन सूरत की सत्र अदालत ने उनकी अपील पर फैसला होने तक सज़ा रोक दी।

    लेकिन भले ही उनकी सजा रोक दी गई थी, फिर भी वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम नामक एक कानून के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते थे या संसद सदस्य के रूप में अपनी नौकरी बरकरार नहीं रख सकते थे।

    यह कानून कहता है कि अगर किसी को दो साल से अधिक समय के लिए जेल भेजा जाता है, तो वह रिहा होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए, राहुल गांधी को अपनी दोषसिद्धि को रोकने के लिए भी उच्च न्यायालय की आवश्यकता थी।

    उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वह अपने अधिकार खो देंगे और दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग दूसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।

    नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब मामले में नवजोत सिंह को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अपनी सजा के बाद उन्होंने लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, फिर भी वे फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालाँकि, फिर भी शीर्ष अदालत ने उन्हें सजा के आदेश पर रोक की राहत प्रदान की।

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