केशवानंद भारती मामले से जुड़े 50 रोचक तथ्य

Brij Nandan

24 April 2023 5:15 AM GMT

  • केशवानंद भारती मामले से जुड़े 50 रोचक तथ्य

    Kesavananda Bharati case- केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु एंड अन्य बनाम केरल राज्य एंड अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इतिहास की एक ऐसी घटना है जो कल्पना से परे है। ऐसा कहा जाता है कि इस निर्णय ने भारत के संविधान की रक्षा की और भारत में अधिनायकवादी शासन या एक दलीय सरकार के शासन को आने से रोका।

    13 जजों की बेंच के 7 जजों के बहुमत के फैसले ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 11 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया, जिसमें 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था, सिवाय अनुच्छेद 31-सी के अंतिम भाग को, जिसे अवैध घोषित किया गया था, लेकिन इसने बुनियादी ढांचे के प्रसिद्ध सिद्धांत को निर्धारित किया जिसके द्वारा संसद की शक्ति संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने से रोकता था क्योंकि यह माना गया था कि संविधान में संशोधन संविधान की आवश्यक विशेषताओं या मूल संरचना को नहीं बदल सकता है। मूल संरचना सिद्धांत इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता के बीच की लड़ाई, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है और केशवानंद भारती मामले में बहुमत में दिए गए निर्णय ने एक अच्छा संतुलन बनाया।

    केशवानंद भारती निर्णय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि संवैधानिक संशोधन की हैं जिसे 1964 से 1972 तक संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ पहले के फैसले जिसके कारण संसद ने संवैधानिक संशोधन किए थे। 17वें संविधान संशोधन, 1964 की वैधता को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में चुनौती दी गई थी, जिसमें बहुमत ने शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ के पहले के फैसले का पालन किया था, जिसने पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951 की वैधता को बरकरार रखा, यह मानते हुए कि संसद की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है और यह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।

    हालांकि बाद में 1967 में एल सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले में बहुमत ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि संसद संविधान के भाग III में संशोधन नहीं कर सकती है। उक्त निर्णय के बावजूद संसद ने 1971 से 1972 तक विभिन्न संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी दी थी, जो नानी पालकीवाला के शब्दों में संविधान को विकृत और अपवित्र करते हैं।

    24वां संवैधानिक संशोधन, 1971

    24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 विशेष रूप से 11 न्यायाधीशों के गोलकनाथ निर्णय को ओवररुल करने के लिए पारित किया गया, जिसमें 6 न्यायाधीशों ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि अनुच्छेद 13 (2) के तहत कानून शब्द में संवैधानिक संशोधन शामिल होगा, यदि संवैधानिक संशोधन असंगत है या मौलिक अधिकार को कम करता है तो उस सीमा तक संवैधानिक संशोधन को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए संविधान के भाग III में संशोधन करने की संसद की शक्ति को उक्त निर्णय द्वारा कम कर दिया गया जो सरकार के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि कोर्ट ने सोचा कि यह उस समय की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को लागू करने के रास्ते में आ जाएगा। इसलिए, संसद ने उक्त संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ फैसले को रद्द करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(3) को शामिल किया।

    24वें संविधान संशोधन, 1971 का उद्देश्य और कारण

    "यह स्पष्ट रूप से प्रदान करना आवश्यक माना जाता है कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है ताकि संशोधन शक्ति के दायरे में भाग III के प्रावधानों को शामिल किया जा सके।"

    अनुच्छेद 13(4)

    (4) इस अनुच्छेद में किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगा।

    अनुच्छेद 368(2)

    (3) इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा।

    अत: अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 को शामिल करके गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय को पलट दिया गया।

    25 वां संवैधानिक संशोधन, 1971 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 को बैंक का राष्ट्रीयकरण के निर्णय को पलटने के लिए पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक का राष्ट्रीयकरण मामले में कहा कि संविधान मुआवजे के अधिकार की गारंटी देता है, यानी अनिवार्य रूप से अर्जित संपत्ति के धन के बराबर।

    इसने अनुच्छेद 31(2) में मुआवजे की व्याख्या का अर्थ न्यायसंगत और समान मुआवजे के रूप में किया न कि भ्रामक या मनमाने मुआवजे के रूप में। 15वें संविधान संशोधन, 1971 का उद्देश्य और कारण "बिल उपरोक्त व्याख्या द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। "मुआवजा" शब्द को अनुच्छेद 31 (2) से हटा दिया गया है और इसे "राशि" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।" इसलिए संसद ने 'मुआवजा' शब्द को 'राशि' शब्द से बदलकर उन व्यक्तियों को मुआवजे का उचित और न्यायसंगत भुगतान करने के दायित्व को समाप्त कर दिया, जिनकी संपत्ति अर्जित की जानी थी। एक अन्य विवाद अनुच्छेद 31सी को सम्मिलित करने के संबंध में था।

    अनुच्छेद 31सी के अनुसार, "31सी कतिपय निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों का संरक्षण प्रदान करता है।" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी भाग IV में निर्धारित सभी या किसी सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह असंगत है या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कम करता है।

    नानी पालकीवाला के अनुसार इस खंड में अधिनायकवाद की विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 31 सी का तात्पर्य उन कानूनों को बचाने के लिए है जिन्हें राज्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को इस आधार पर चुनौती देने से बचा सकता है कि यह अनुच्छेद 14, 19 या 31 के तहत प्रदत्त अधिकारों से असंगत है या छीन लेता है। वास्तव में अनुच्छेद 31 सी राज्य अपनी पसंद की कोई भी नीति अपनाने और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 को अपनी मर्जी से दूर करने में सक्षम बनाता है। यदि कानून में यह घोषणा गई है कि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए है तो इसे किसी भी अदालत के समक्ष इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। यह इस प्रश्न में जाने के लिए किसी भी न्यायालय की शक्ति या अधिकार क्षेत्र से इनकार करता है। केशवानंदा भारती मामले में न्यायाधीशों की बहुमत ने अनुच्छेद 31 सी के ब्रैकेटेड (अंतिम भाग) हिस्से को अमान्य घोषित कर दिया।

    26वां संवैधानिक संशोधन, 1971 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971, प्रिवी पर्स जजमेंट को रद्द करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा शासकों की मान्यता को असंवैधानिक और राष्ट्रपति की शक्तियों से परे घोषित किया था। बहुमत ने माना कि रियासतों को कर मुक्त प्रिवी पर्स प्रदान करने वाला अनुच्छेद 291 संवैधानिक हिसाब से उचित नहीं है। इंदिरा गांधी द्वारा विधेयक पेश किया गया था और उक्त संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रदान किया गया है।

    "प्रिवी पर्स और किसी भी मौजूदा कार्यों और सामाजिक उद्देश्यों से असंबंधित विशेष विशेषाधिकारों के साथ शासक की अवधारणा एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के साथ असंगत है। इसलिए सरकार ने भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय लिया।" उक्त संशोधन के माध्यम से प्रिवी पर्स से संबंधित प्रावधान अर्थात अनुच्छेद 291 और 362 को संविधान से हटा दिया गया। इसने आगे अनुच्छेद 363A को सम्मिलित किया जो यह प्रदान करता है कि भारतीय राज्यों के शासकों दी जाने वाली मान्यता समाप्त हो गई है और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है।

    29वां संवैधानिक संशोधन, 1971 29वें संविधान संशोधन, 1971 के कारण ही केशवानंद भारती को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर करनी पड़ी, जिसमें उक्त संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी क्योंकि उनके मुठ की संपत्ति को संशोधित केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के तहत अधिग्रहित किया जाना था। 29वें संवैधानिक संशोधन ने केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 और (संशोधन) अधिनियम 1971 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को अमान्य करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इसलिए अधिनियम के प्रावधान जो अल्ट्रा-वायर्स थे संविधान को 9वीं अनुसूची के तहत उक्त अधिनियम को सम्मिलित करके बचाया गया क्योंकि इसे अनुच्छेद 31B का संरक्षण मिला। संसद के इस अधिनियम को केशवानंद भारती ने अपनी याचिका में चुनौती दी थी। उक्त मामले में 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संवैधानिक संशोधनों की वैधता के अलावा भी कई मुख्य प्रश्न थे। क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है या ऐसी संशोधन शक्ति पर कोई निहित सीमाएं हैं? संशोधन शक्ति और अन्य कानूनी पहलुओं की प्रकृति, सीमा और दायरे के संबंध में मूल प्रश्न के अलावा, इसमें राजनीतिक मकसद और न्यायिक स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करने के सूक्ष्म प्रयास भी शामिल थे। जैसा कि इस मामले का फैसला करने वाले न्यायाधीश में से एक ने कहा था कि यह मामला उत्साह और असामान्य घटनाओं से युक्त है।

    इस मामले में और उसके आसपास कई रोचक तथ्य और असामान्य घटनाएं हैं जो विभिन्न स्रोतों से संकलित होती हैं और वह इस प्रकार हैं;

    1. फैसला 24 अप्रैल, 1973 को मुख्य न्यायाधीश एस एम सीकरी के सेवानिवृत्त होने के दिन सुनाया गया था।

    2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों द्वारा तय किया जाने वाला एकमात्र मामला है।

    3. सबसे बड़ी बेंच ने सबसे लंबी दलीलें सुनीं, जो 5 महीनों में 68 दिनों तक चली, जिसमें कानून और कानूनी साहित्य के व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 11 विद्वानों की राय के साथ 703 पृष्ठ का निर्णय सुनाया गया।

    4. बहस 31 अक्टूबर, 1972 को शुरू हुई और 22 मार्च, 1973 को समाप्त हुई।

    5. शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 13 न्यायाधीश एल सी गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए आश्वस्त हैं।

    6. सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया में पहली बार किसी भी संवैधानिक न्यायनिर्णयन में 7:6 के मामूली बहुमत से मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया- संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है और संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद मलेशियाई के न्यायालय और हाल ही में केन्या उच्च न्यायालय ने उक्त सिद्धांत को अपनाया।

    7. सुप्रीम कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ और न्यायमूर्ति सी.ए. वैदियालिंगम को उस समय के दौरान न्यायालय के कामकाज को संभालने के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जब शेष 13 न्यायाधीश केशवानंद मामले की सुनवाई कर रहे थे।

    8. संवैधानिक संशोधन को मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जा सकता है जो तुलनात्मक संवैधानिक कानून के लिए अज्ञात था।

    9. मुख्य न्यायाधीश एस एम सीकरी, न्यायमूर्ति जे एम शेलत, न्यायमूर्ति ग्रोवर, न्यायमूर्ति के एस हेगड़े, न्यायमूर्ति मुखर्जी, न्यायमूर्ति पी जगनमोहन रेड्डी, न्यायमूर्ति एच आर खन्ना ने बहुमत का फैसला सुनाया था। अल्पसंख्यक राय न्यायमूर्ति ए एन रे, न्यायमूर्ति मैथ्यूज, न्यायमूर्ति बेग, न्यायमूर्ति द्विवेदी, न्यायमूर्ति पालेकर और न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ ने दी थी।

    10. 11 मतों के बावजूद संविधान के मूल ढांचे का गठन करने पर कोई एकमत नहीं था।

    11. सरकार द्वारा इस फैसले की अस्पष्ट और असंगत होने और संसद की सर्वोच्चता पर हमले के रूप में भारी आलोचना की गई थी।

    12. संवैधानिक कानून के विकास में निर्णय को सबसे उल्लेखनीय माना जाता है क्योंकि इसने लोकतंत्र को बचाया और भारत को एक अधिनायकवादी शासन या एक पार्टी सरकार में बदलने से रोका।

    13. नानी पालकीवाला याचिकाकर्ताओं के प्रमुख वकील थे जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के अन्य वकीलों के साथ मिलकर 31 दिनों तक बहस की। केरल राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट एच एम सेरवई ने 21 दिनों तक बहस की और उसके बाद एडवोकेट नीरेन डे ने बहस की थी।

    14. हालांकि निरेन डे भारत के महान्यायवादी और एचएम सेरवई महाराष्ट्र राज्य के महाधिवक्ता थे। सेरवई पेश हुए और केरल राज्य की ओर से तर्क दिए और प्रतिवादियों के लिए तर्क खोला जो अभूतपूर्व था क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास दर्शकों का पहला अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल नीरेन डे खुश नहीं थे और उन्होंने प्रधान मंत्री से शिकायत की थी।

    15. यह मामला 13 न्यायाधीशों के साथ-साथ दोनों पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकीलों की लुभावनी छात्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। काउंसलों द्वारा विभिन्न देशों के 71 से अधिक संविधानों के प्रावधानों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

    16. काउंसलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, सीलोन जैसे विभिन्न क्षेत्राधिकारों के निर्णयों का उल्लेख किया। संवैधानिक कानून, अन्य कानूनी विषयों और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास पर विभिन्न पाठ्य पुस्तकों का संदर्भ दिया गया।

    17. इस मामले की सुनवाई के बीच फरवरी और मार्च 1973 में न्यायमूर्ति बेग को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यदि जे बेग ठीक नहीं हुए तो मुख्य न्यायाधीश सीकरी 24 अप्रैल, 1973 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति जे बेग की अनुपस्थिति में सुनवाई के सुझाव दिए गए थे। जिसका अटॉर्नी जनरल नीरेन डे और एचएम सेरवई ने विरोध किया था।

    18. न्यायमूर्ति बेग ठीक हो गए लेकिन तर्कों कम कर दिया गया और वकीलों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने कहा गया।

    19. हालांकि नानी पालकीवाला केशवानंद भारती के लिए उपस्थित हुए, जो केरल में एक मठ के प्रमुख थे, उन्होंने नानी पालकीवाला से कभी मुलाकात नहीं की और न ही उनसे बात की। केशवांनद भारती काफी हैरान थे कि उनका नाम अखबारों में रोज क्यों आ रहा है और मामले में इतना समय क्यों लग रहा है।

    20. पूरी मुकदमेबाजी को कोयला, खनन और चीनी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो केशवानंद भारती के साथ याचिकाकर्ता भी थे।

    21. मूल संरचना के सिद्धांत को किसी भी न्यायालय के किसी भी उदाहरण या निर्णय द्वारा समर्थित नहीं किया गया था। उक्त सिद्धांत एक जर्मन विद्वान प्रो. डिट्रिच कॉनराड के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने जर्मनी के अनुभव और एडॉल्फ हिटलर द्वारा वीमर संविधान के दुरुपयोग के आधार पर निहित सीमा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।

    22. एडॉल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त हुए और उन्होंने गणतंत्र और वीमर संविधान को कमजोर कर दिया और जर्मन संविधान की संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण तानाशाही शक्तियों को अपने कब्जे में कर लिया था।

    23. इस फैसले से पहले बेसिक फीचर थ्योरी को सबसे पहले जस्टिस मुधोलकर ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिए गए फैसले में अपनी अल्पसंख्यक राय में पेश किया था। उन्होंने फजलुल कादर चौधरी बनाम मोहम्मद अब्दुल हक मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्राप्त संविधान की आवश्यक विशेषताओं के सिद्धांत का उल्लेख किया।

    24. असामान्य घटनाएं;

    25. महान्यायवादी नीरेन डे ने धमकी दी कि अदालतों का भविष्य दांव पर लग जाएगा और यदि निर्णय सरकार के खिलाफ जाता है तो परिणामों को ध्यान में रखना होगा। 26. न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने अपनी आत्मकथा- द ज्यूडिशियरी आई सर्व्ड में टिप्पणी की कि अदालत पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले हुए थे और जजों के खिलाफ इन व्यक्तियों के मनमुटाव को दिखाई दिए।

    27. न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने कहा था कि आमतौर पर यह माना जाता है और आरोप लगाया जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। सरकार उन न्यायाधीश की नियुक्ति में समर्थन करती है जो सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय को उन न्यायाधीशों के साथ पैक करने का प्रयास, जिनके विचार उन्हें नियुक्त करने वालों के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, हमेशा सफल नहीं होते हैं जो इस मामले में साबित हुए थे।

    28. न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने कहा था कि "मामले में जो परीक्षण किया गया था, वह संविधान के तहत सामाजिक न्याय प्राप्त करने में न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका और रवैया था।"

    29. न्यायमूर्ति रेड्डी ने अपनी आत्मकथा में कहा कि मुझे पूरे समय यह आभास हुआ कि विचार पूर्व निर्धारित थे।

    30. न्यायमूर्ति रेड्डी ने अपने फैसले में उल्लेख किया है कि हमें अपने आप को किसी भी विचार से मुक्त करना चाहिए जो दिमाग पर दबाव पैदा करता है। हमारे विचार में यह निराशा नहीं है जो हमें प्रभावित करे, जैसा कि मिल्टन ने कहा कि हम वास्तविक दुनिया को एक स्वप्नलोक के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बजाय बुद्धिमानी से और अगर मैं जोड़ सकता हूं, तो निर्माण के अच्छी तरह से स्वीकृत नियमों के अनुसार और संवैधानिक प्रावधानों की सही व्याख्या पर।

    31. इस मामले में बेंच ने निरंतर और कभी-कभी तीव्र दबाव में काम किया, जैसा कि ग्रानविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक वर्किंग ए डेमोक्रेटिक संविधान में बताया है। उनका मानना है कि अदालत से एक अनुकूल निर्णय का आश्वासन देने के लिए सीधे सरकार की ओर से तीव्र दबाव आया था।

    32. फैसले की एक और अनूठी विशेषता यह है कि 24 अप्रैल, 1973 को जब बहुमत ने फैसला सुनाया गया तो बहुमत के पास जो कुछ भी था उसका सारांश/बयान भी दिया। यह एक विवादास्पद सारांश था क्योंकि 4 न्यायाधीशों ने सारांश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस ए एन रे, जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस बेग और जस्टिस द्विवेदी ने सारांश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

    33. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बाद में मिनर्वा मिल्स मामले में कहा कि सारांश निर्णय का एक वैध हिस्सा है या नहीं, यह निर्विवाद है कि यह बहुमत के दृष्टिकोण को सही ढंग से दर्शाता है।

    34. जस्टिस रेड्डी और ग्रानविल ऑस्टिन ने उल्लेख किया है कि निर्णय के प्रारूप को दिए जाने से पहले सरकार के पास पहुंच गया था। सरकार को पता था कि 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सरकार के खिलाफ हैं और इसलिए 25 अप्रैल, 1973 को सरकार ने घोषणा की कि जस्टिस जे ए एन रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

    35. तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेलत, न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति ग्रोवर को पहली बार दरकिनार किया गया और न्यायमूर्ति ए.एन. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर आघात था। उनके विचार में यह एक अतिक्रमण और सरकार की नाराजगी का प्रदर्शन था, जिसमें न्यायाधीशों ने केशवानंद निर्णय में सरकार की बातें नहीं मानी थी।

    36. इससे पहले न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, जिन्होंने आर.सी. कूपर और प्रिवी पर्स मामले में बहुमत का फैसला सुनाया था, का स्थान लेने का प्रयास किया गया था, उस समय सभी शेष न्यायाधीशों ने सुपरसेशन की स्थिति में इस्तीफा देने की धमकी दी थी, सिवाय एक को छोडकर जो कि न्यायमूर्ति ए.एन. रे थे।

    37. ग्रानविले ऑस्टिन ने उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस अवसर पर उठ खड़ा हुआ था लेकिन संविधान को बचाने के लिए क्या अजीब फैशन था।

    38. इंदिरा गांधी ने संसद में अपने भाषण में कहा था कि हम बुनियादी ढांचे को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसे पर सवाल न उठाया जा सके। आपातकाल के दौरान केशवानंद भारती मामले के फैसले पर पुनर्विचार

    39. केशवानंद भारती मामले के फैसले को उलट देना मुख्य न्यायाधीश रे की प्राथमिकता थी।

    40. 20-10-1975 को आपातकाल के दौरान मुख्य न्यायाधीश रे ने एक लिखित आदेश जारी किया कि न्यायालय 10-11-1975 को दो मामलों पर दलीलें सुनेगा; i. मूल संरचना सिद्धांत संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्ति को प्रतिबंधित करता है या नहीं। ii. बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में सही निर्णय लिया गया था या नहीं।

    1. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई लिखित आवेदन या पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करता है।

    2. 10-11-1975 को मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने केशवानंद भारती मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू की।

    3. 12-11-1975 को बेंच बहस को फिर से शुरू करने के लिए खचाखच भरी अदालत में इकट्ठी हुई। 13 न्यायाधीशों अपनी सीट पर सुनवाई के लिए बैठते उससे पहले ही मुख्य न्यायाधीश ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि यह खंडपीठ भंग हो गई है।

    4. टीआर अंध्यारुजिना जिन्होंने उक्त मामले में एचएम सेरवई की सहायता की थी, ने अपने लेख में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायाधीश अपने कुछ सहयोगियों द्वारा व्यक्त किए गए संदेह और जिस तरह से उन्होंने पुनर्विचार का आदेश दिया था, उस पर असहज महसूस किया। हालांकि माना कि गलत तरीके से पुनर्विचार का आदेश दिया गया था, लेकिन बिना किसी कारण के एक बेंच को भंग करना और भी गलत था जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश ने किया।

    5. सुनवाई के दौरान एक बार किसी ने पूछा कि इस बेंच का गठन किसने किया? मुख्य न्यायाधीश रे ने पालकीवाला की ओर देखा और कहा कि आपने किया। पालकीवाला ने जवाब दिया- 'नहीं' और कहा कि वे अपने पक्ष में निर्णय को चुनौती क्यों देंगे। न्यायमूर्ति रे ने तब कहा कि तमिलनाडु राज्य ने पुनर्विचार के लिए कहा है, जिस पर राज्य के महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि राज्य निर्णय के साथ खड़ा है। ऐसी ही प्रतिक्रिया गुजरात राज्य के महाधिवक्ता जे एम ठाकोर दी थी।

    6. नानी पालकीवाला ने अपने तर्कों के दौरान टिप्पणी की कि अगर मैं सार्वजनिक रूप से हाल के संशोधनों के बारे में कुछ भी कहता हूं, तो शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वास्तव में इस देश में बोलने की स्वतंत्रता का एकमात्र स्थान विभिन्न अदालतों के कुछ सौ वर्ग फुट है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने उत्तर दिया कि आपको इसके लिए न्यायालय को धन्यवाद देना चाहिए।

    7. सुनवाई के तीसरे दिन मुख्य न्यायाधीश रे कोर्ट रूम में आए और 'बेंच भंग' की घोषणा की और बाहर चले गए।

    8. उनके इस्तीफे के बाद न्यायमूर्ति एचआर खन्ना (केशवानंद भारती मामले में पुनर्विचार पीठ के सदस्य) ने केशवानंद भारती मामले में पुनर्विचार मामले में नानी की वकालत की प्रशंसा की और कहा कि यह नानी नहीं हैं जो बोले। यह उसके माध्यम से बोल रहा देवत्व है।

    9. न्यायमूर्ति जे खन्ना और अन्य न्यायाधीशों का विचार था कि इन दो दिनों में वाक्पटुता और वकालत की ऊंचाई वास्तव में अद्वितीय है और शायद सर्वोच्च न्यायालय में पालकीवाला की कभी बराबरी नहीं की जाएगी।'

    10. बाद में यहां तक कि एच एम सेरवई ने भी स्वीकार किया कि बुनियादी संरचना सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र को संरक्षित रखा है।

    11. केशवानंद भारती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 6 संवैधानिक संशोधनों को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर अमान्य घोषित कर दिया।

    12. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले ने अनुच्छेद 329-A(4) को रद्द कर दिया, जो 39वें संविधान संशोधन, 1975 के माध्य़म से जोड़ा गया था, इस आधार पर कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन करता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

    13. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले ने धारा 368(4) और (5) को रद्द कर दिया, जिसे 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा इस आधार पर शामिल किया गया था कि इसने न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियों को छीन लिया जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

    14. पी. सांबामूर्ति बनाम. एपी राज्य मामले ने अनुच्छेद 371-D(5) को रद्द कर दिया, जिसे 32वें संवैधानिक संशोधन, 1973 द्वारा शामिल किया गया था, इस आधार पर कि इसने न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियों को छीन लिया जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

    15. किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू मामले ने 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को रद्द कर दिया, जिसे 52वें संविधान संशोधन, 1985 द्वारा शामिल किया गया था, इस आधार पर कि इसने न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियों को छीन लिया और इसके साथ ही इस आधार पर कि अनुच्छेद 368 के प्रावधान के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

    16. एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले ने अनुच्छेद 323-ए क्लॉज (2) (डी) और अनुच्छेद 323-बी क्लॉज (3) (डी) को रद्द कर दिया, जिसे 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा इस आधार पर शामिल किया गया था कि इसमें न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियां हैं जो संविधान की एक मूल विशेषता है।

    17. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले ने अनुच्छेद 124 (संशोधित), अनुच्छेद 124-A से C, अनुच्छेद 127, 128, 217, 222, 224, 224-A और 231 को समाप्त कर दिया, जिन्हें 99वें संविधान संशोधन, 2014 द्वारा शामिल किया गया था। वह आधार पर कि इन अनुच्छेदों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

    केशवानंद भारती मामले से जुड़े 50 रोचक तथ्य

    https://hindi.livelaw.in/know-the-law/50-interesting-facts-in-and-around-kesavananda-bharti-case-176333इस फैसले से महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिली; 1) बहुमत वाली सरकारों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है और एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। 2) यदि नियंत्रण और संतुलन की कोई संस्था न हो तो शक्तिशाली केंद्र सरकार अत्याचारी बन सकती है। 3) न्यायाधीशों को साहस दिखाना चाहिए क्योंकि वे अपने फैसले से लाखों लोगों का दिल जीत लेते हैं और उनको साहसिक फैसलों के लिए याद किया जाता है। 4) एक वकील की कड़ी मेहनत ने न्यायाधीशों के साथ मिलकर भारत में लोकतंत्र को बचाया है। 5) सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मूल्यों और नागरिकों की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक साबित हुआ है। 6) भारतीयों को केशवानंद भारती और नानी पालकीवाला को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रयासों के कारण भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

    [लेखक गुजरात हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।]



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