Media को भी बोलने की आज़ादी: केरल हाईकोर्ट ने वायनाड पुनर्वास पर रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

Amir Ahmad

10 Oct 2024 3:05 PM IST

  • Media को भी बोलने की आज़ादी: केरल हाईकोर्ट ने वायनाड पुनर्वास पर रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

    भूस्खलन प्रभावित वायनाड में पुनर्वास प्रक्रिया के लिए दिए गए फंड की मात्रा को लेकर केरल सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) की कथित तौर पर आलोचना करने वाली रिपोर्टों के बाद केरल हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों से ज़िम्मेदार पत्रकारिता आचरण का आह्वान किया।

    जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने कोई भी रोक आदेश पारित करने से इनकार किया लेकिन उम्मीद जताई कि मीडिया पुनर्वास प्रयासों में बाधा न आए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी और सतर्कता बरतेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में स्थापित कानून के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में पहले से ही जो विचार किया गया है, उससे परे प्रतिबंध मीडिया पर नहीं लगाए जा सकते। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया वायनाड में पुनर्वास प्रयासों के बारे में समाचार रिपोर्ट करते समय जिम्मेदार पत्रकारिता आचरण को बनाए रखेगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करने में काफी सार्वजनिक हित शामिल है कि वायनाड में राहत और पुनर्वास प्रयासों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित नहीं किया जाए। हमें उम्मीद है कि मीडिया वायनाड में पुनर्वास प्रयासों के संबंध में समाचार रिपोर्ट करते समय उचित सावधानी और सतर्कता बरतेगा”

    यह तब हुआ जब KSDMA ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में दिखाई देने वाली गलत खबरों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना राहत कार्यों के लिए अनुमानित धन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

    KSDMA ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की गलत खबरें वायनाड के पुनर्वास के लिए काम करने वाली टीम को हतोत्साहित करेंगी और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए निर्देश मांगे।

    KSDMA सचिव ने वर्चुअली पेश होते हुए कहा,

    "किसी ने भी हमसे यह समझने के लिए परामर्श नहीं किया कि ज्ञापन क्या था, इस एक घटना ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मेरी पूरी टीम, पेशेवरों को पूरी तरह से नाखुश कर दिया। हमने आंतरिक रूप से यह निर्णय लिया कि हम मीडिया से तभी बातचीत करेंगे, जब यह अत्यंत आवश्यक हो। हम बहुत निराश महसूस कर रहे हैं, राज्य को सहायता प्राप्त करने के लिए हमने जिस तरह का काम किया, उसका उपहास किया गया।"

    हाईकोर्ट में प्रस्तुत अनुमान 06 सितंबर को अंतरिम आदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद समाचार रिपोर्टों में धन की मात्रा की वैधता की जांच और सवाल उठाए गए।

    एमिकस क्यूरी रंजीत थम्पन ने आज न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मीडिया ने अंतरिम आदेश का दुरुपयोग किया और राज्य द्वारा किए गए राहत प्रयासों को बदनाम करने के लिए जानबूझकर आधा सच प्रकाशित किया है। एमिकस को आशंका है कि ऐसी रिपोर्टें सीएम आपदा राहत कोष और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष में योगदान को हतोत्साहित करेंगी।

    उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की मनगढ़ंत और झूठी खबरें केंद्र सरकार के साथ राज्य के संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं।

    बता दें कि केंद्र ने अभी तक राज्य को आपदा राहत निधि वितरित नहीं की है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

    इस प्रकार एडवोकेट जनरल गोपालकृष्ण कुरुप और एमिकस दोनों ने न्यायालय से मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग से रोकने का आग्रह किया, जो वायनाड में पुनर्वास प्रक्रिया को बाधित करती है।

    न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह मीडिया से जिम्मेदारी से काम करने की अपेक्षा करता है, उसी सांस में उसने यह भी कहा कि वह आम तौर पर उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि यह लोकतंत्र के विचार के खिलाफ होगा।

    मीडिया को अधिकार है हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत पवित्र है। यह किसी भी नागरिक द्वारा अपनी राय व्यक्त करना है और इसे वास्तव में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हम सभी को नियंत्रित रखता है। अगर हम कहते हैं कि किसी को भी अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए तो हम लोकतंत्र से तानाशाही की ओर चले जाएंगे, जो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए अनुकूल नहीं है। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई केवल अच्छी बातें ही कहेगा। वास्तव में 90 प्रतिशत लोग बुरी बातें ही कहेंगे। कृपया इसे अपनी युवा टीम को भी बताएं, क्योंकि वे सोशल मीडिया नामक इस राक्षस के कारण अधिक गंभीर दबाव में हैं।

    वहां आने वाली चीजें पूरी तरह से अनफ़िल्टर्ड होती हैं। आपको एक नए तरह के मुकाबला तंत्र की आवश्यकता है।

    केस टाइटल: केरल में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन बनाम केरल राज्य

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