केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के काफिले का विरोध करने का मामला खारिज किया
Amir Ahmad
22 Nov 2024 1:57 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना या लहराना IPC की धारा 499 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए मानहानि या अवैध कृत्य नहीं माना जा सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही किसी भी रंग का झंडा विरोध के रूप में प्रदर्शित किया जाता है लेकिन इस तरह के कृत्य को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी कानून की अनुपस्थिति में इसे मानहानि नहीं माना जा सकता।
मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ताओं पर 09 अप्रैल, 2017 को मुख्यमंत्री के काफिले पर काला झंडा लहराने और पुलिस कर्मियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 283, 188, 500 और 353 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि काला झंडा लहराना समर्थन या विरोध का संकेत हो सकता है और यह धारणा पर निर्भर करता है।
कोर्ट ने कहा,
“संकेत और दृश्यमान चित्रण किसी व्यक्ति को बदनाम करने का एक तरीका हो सकते हैं, फिर भी किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना या लहराना मानहानि नहीं हो सकती है और न ही यह कोई अवैध कार्य है। भले ही मुख्यमंत्री के काफिले को काला झंडा दिखाया गया हो, लेकिन इस तरह के आचरण को आईपीसी की धारा 499 की भाषा के हिसाब से किसी भी तरह से मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है कि संदर्भ के आधार पर काला झंडा अलग-अलग चीजों को दर्शा सकता है। झंडा लहराना समर्थन का संकेत या विरोध का संकेत हो सकता है।”
यह धारणा का मामला है। आम तौर पर विरोध के तौर पर काला झंडा दिखाया जाता है। अगर किसी खास रंग का झंडा दिखाया जाता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो चाहे वह विरोध के तौर पर ही क्यों न हो, जब तक कि ऐसा कोई कानून न हो जो झंडा फहराने पर रोक लगाता हो, तो ऐसे आचरण को मानहानि के अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि पुलिस रिपोर्ट पर मानहानि का अपराध नहीं चलाया जा सकता। यह भी कहा गया कि किसी सार्वजनिक रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली गई। आईपीसी की धारा 283 के तहत कोई अपराध नहीं बनता। यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं किया, उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई गई और उन्हें उनके कर्तव्यों से विचलित नहीं किया गया, इसलिए IPC की धारा 353 भी लागू नहीं होती।
दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि गवाहों के बयानों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों को धक्का दिया गया और उनकी वर्दी खींची गई।
अदालत ने पाया कि IPC की धारा 188 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा के अपराध के लिए संज्ञान तभी लिया जा सकता है, जब शिकायत उस सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज की गई ,हो जिसने आदेश जारी किया हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी के अधीनस्थ द्वारा। मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि धारा 188 के तहत अपराध नहीं बनता।
अदालत ने आगे कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 283 के तहत अपराध बनाने के लिए अस्थायी रूप से भी कोई बाधा उत्पन्न की हो।
इसके अलावा अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करने से रोकने के दौरान थोड़ा धक्का-मुक्की स्वाभाविक है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया या उन्हें आईपीसी की धारा 353 के तहत हमले के अपराध को आकर्षित करने के लिए घायल किया गया। आईपीसी की धारा 95 का हवाला देते हुए, जो डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स के सिद्धांत को दर्शाता है- जिसका अर्थ है कानून खुद को छोटी-छोटी बातों से नहीं जोड़ता न्यायालय ने कहा कि मामूली या नगण्य नुकसान के लिए अभियोजन से बचा जा सकता है।
न्यायालय ने कहा,
“IPC की धारा 95 के पीछे का उद्देश्य नगण्य गलतियों या मामूली अपराधों को दंडित करने से बचना है। अगर हर छोटी-छोटी बात के लिए अभियोजन शुरू किया जाता है तो हमारे पास केवल उन्हीं के लिए समय होगा। धारा 95 ऐसे मामलों में सहायता के लिए आती है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि अन्य कोई भी अपराध नहीं बनता। केवल धारा 353 आईपीसी बची हुई, इस न्यायालय का विचार है कि आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और पुलिस अधिकारियों पर किसी भी हमले या चोट की अनुपस्थिति में और चूंकि पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य में कोई बाधा नहीं आई, इसलिए धारा 353 आईपीसी के तहत अपराध को रद्द करने के लिए धारा 95 आईपीसी लागू की जा सकती है।”
न्यायालय ने पाया कि फाइनल रिपोर्ट में आरोपित कोई भी अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनता है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट रद्द की।
केस टाइटल: सिमिल बनाम केरल राज्य