[S.216 CrPC] आरोप में परिवर्तन न्यायालय का निहित अधिकार, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि पक्षकारों का: केरल हाइकोर्ट

Amir Ahmad

12 Jun 2024 4:10 PM IST

  • [S.216 CrPC] आरोप में परिवर्तन न्यायालय का निहित अधिकार, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि पक्षकारों का: केरल हाइकोर्ट

    केरल हाइकोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 216 के तहत आरोपों में परिवर्तन करने की शक्ति न्यायालय की निहित शक्ति है और निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय इसका प्रयोग किया जा सकता है।

    न्यायालय ने कहा कि पक्षों के पास ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन वे आरोपों में परिवर्तन की मांग करते हुए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर न्यायालय निर्णय करेगा।

    जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस प्रकार टिप्पणी की:

    “उपर्युक्त चर्चा बिना किसी संदेह के कानूनी स्थिति को स्पष्ट करती है कि आरोप में परिवर्तन करना न्यायालय की निहित शक्ति है और निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मुकदमे के पक्षकारों के पास ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पक्षकार सीआरपीसी की धारा 216 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए अदालत को सचेत करने और उसे प्रेरित करने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते।”

    किसी उचित मामले में अभियोजक या बचाव पक्ष के वकील आरोप में परिवर्तन की मांग करते हुए आवेदन पेश करते हैं, जो अदालत को केवल अदालत में निहित शक्ति के बारे में सचेत करेगा। अंततः, अदालत यह तय करेगी कि मामले के तथ्यों में आरोप में परिवर्तन आवश्यक है या नहीं। निस्संदेह आरोप में परिवर्तन अदालत के अधिकार क्षेत्र में अदालत का निहित अधिकार है, न कि पक्षों का।

    मामले के तथ्यों मे पुनर्विचार याचिकाकर्ता सहायक सेशन जज के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसने सरकारी अभियोजक द्वारा पेश किए गए आरोप में परिवर्तन के लिए आवेदन को अनुमति दी। सहायक सेशन जज ने पुनर्विचार याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 से आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध में आरोप बदल दिया। पुनर्विचार याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष को सीआरपीसी की धारा 216 के तहत आरोपों में बदलाव की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

    न्यायालय ने सिलवेस्टर @ सिल्वर बनाम केरल राज्य (2023) का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी अभियोजक या वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा आरोपों में बदलाव के लिए शुरू की गई कार्यवाही भी दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे आरोपों में दोष/चूक को न्यायालय के संज्ञान में ला सकते हैं। इसने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 216 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह न हो और उसे निष्पक्ष सुनवाई मिले।

    न्यायालय ने आगे कहा कि डॉ. नल्लापारेड्डी श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट साक्ष्य तर्क और निर्णय सुरक्षित रखने के बाद भी आरोपों में बदलाव कर सकता है। इसने कहा कि ट्रायल कोर्ट की शक्ति अनन्य, व्यापक और अनियंत्रित है।

    न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट एफआईआर जैसे रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री या साक्ष्य पर भरोसा करके आरोपों में बदलाव या जोड़ सकता है।

    इसने कहा,

    "किसी आरोप में वृद्धि या परिवर्तन करने का निर्णय लेते समय न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला परीक्षण यह है कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का कथित अपराध के अवयवों से सीधा संबंध या संबंध होना चाहिए।"

    मामले के तथ्यों में न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह के इस कथन के आधार पर आरोपों में परिवर्तन की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दी गई कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता ने हत्या का अपराध किया।

    तदनुसार न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल- अश्वथी के.पी. @ अश्वथी बनाम केरल राज्य

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