पसंद का अधिकार: केरल हाइकोर्ट ने वयस्क महिला के माता-पिता से अलग रहने के फैसले पर बंधियां डालने से इनकार किया

Amir Ahmad

10 Jun 2024 1:17 PM IST

  • पसंद का अधिकार: केरल हाइकोर्ट ने वयस्क महिला के माता-पिता से अलग रहने के फैसले पर बंधियां डालने से इनकार किया

    केरल हाइकोर्ट ने माना कि वयस्क महिला की 'पसंद' के अधिकार को मान्यता देनी होगी और अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने के उसके निर्णय पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया कि अदालत या परिवार के सदस्य किसी वयस्क की राय और प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।

    इस मामले में महिला के पिता ने 5वीं और 6वीं प्रतिवादी महिलाओं की कथित अनधिकृत हिरासत से रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी।

    जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने कहा,

    “हेबियस कॉर्पस याचिका में जैसा कि वर्तमान मामले में है, जब अदालत के समक्ष दलील यह है कि व्यक्ति को उन लोगों से बचाया जाना चाहिए, जिनके साथ वह निजी जीवन के विकल्प चुनकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से घूम रही है तो इस अदालत को यह करना होगा कथित बंदी के पसंद' के अधिकार को मान्यता दें। मुद्दे पर निर्णय लेते समय उसके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता, जो एक वयस्क है, उसने अपना जीवन अपनी पसंद के अनुसार जीने की इच्छा व्यक्त की है। उस पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। उसे कहां रहना है। इसे लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अदालत या एक्स के परिवार के सदस्य ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या प्राथमिकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।”

    याचिकाकर्ता ने वंदूर पुलिस स्टेशन में POCSO Act के तहत अपराध दर्ज किया था। आरोप लगाया कि उसकी बेटी का 5वीं प्रतिवादी महिला द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनकी बेटी को बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा गया। बाद में वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। यह आरोप लगाया गया कि 5वें प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की बेटी के साथ दोबारा संपर्क स्थापित किया और बेटी अपने माता-पिता को बताए बिना घर छोड़कर चली गई। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता की बेटी जो वापस आई। उसने उनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया। बाद में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी ने कॉलेज छात्रावास छोड़ दिया और 5वीं और 6वीं प्रतिवादी महिलाओं की अनधिकृत हिरासत में रह रही है।

    अदालत ने याचिकाकर्ता की बेटी से बातचीत की, जिसने कहा कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रतिवादी महिलाओं के साथ रह रही थी। उसने कहा कि उसके परिवार ने उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया और उसने प्रतिक्रिया देने वाली महिलाओं के साथ रहने का सचेत निर्णय लिया।

    जियान देवी बनाम अधीक्षक नारी निकेतन, दिल्ली (1976), में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की पसंद पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है कि वह कहां और किसके साथ रहना चाहती है।

    शफीन जहां बनाम अशोकन केएम (2018) पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि कथित बंदी की स्वतंत्र पसंद को मान्यता दी जानी चाहिए और उसे अवैध संयम से मुक्त किया जाना चाहिए।

    इसमें कहा गया,

    “यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता का गीत ईमानदारी से गाया जाता है और किसी व्यक्ति की पसंद का उचित सम्मान किया जाता है। संविधान की गारंटी के अनुसार उसे सम्मानित दर्जा दिया जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत पसंद की अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है बशर्ते कि उक्त पसंद किसी भी वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करती हो।”

    ऐसे में कोर्ट ने कहा कि बेटी पर उसकी पसंद या उसे रहने की जगह को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

    याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- xxx बनाम पुलिस महानिदेशक

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