S.79 IT Act | YouTube को आपत्तिजनक वीडियो को अपमानजनक घोषित करने वाले आदेश के अभाव में हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

Amir Ahmad

7 Dec 2024 2:08 PM IST

  • S.79 IT Act | YouTube को आपत्तिजनक वीडियो को अपमानजनक घोषित करने वाले आदेश के अभाव में हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने माना कि YouTube मध्यस्थ होने के नाते न्यायालय के आदेश के बिना कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिसमें पाया गया हो कि कथित वीडियो प्रकृति में मानहानिकारक था।

    न्यायालय श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में ऐतिहासिक निर्णय पर भरोसा करके और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का अवलोकन करके उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा।

    इसने यह भी देखा कि धारा 69ए के तहत सामग्री को हटाने का मामला बनाने के लिए ऐसे विशिष्ट आरोप होने चाहिए कि वीडियो अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है जो मध्यस्थ द्वारा इसे हटाने को उचित ठहराएगा।

    जस्टिस टी आर रवि ने कहा,

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट (श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ) द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के मद्देनजर प्रतिवादी 6 और 7 (यूट्यूब) के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता, जब तक कि न्यायालय द्वारा यह नहीं पाया जाता कि विचाराधीन सामग्री मानहानिकारक है। जो सामग्री अपलोड की गई है, वह अधिनियम की धारा 69ए के दायरे में भी नहीं आती है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाली कोई चीज़ नहीं है। यह आरोप लगाने के अलावा कि सामग्री मानहानिकारक है, ऐसा कोई विशेष आरोप नहीं है कि यह भारत की संप्रभुता और हित आदि जैसे पहले उल्लेखित पहलुओं से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसाने के बराबर है।"

    याचिकाकर्ता ने YouTube पर पोस्ट किए गए वीडियो से व्यथित होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोप है कि वीडियो मार्थोमा समुदाय और उनके बिशप के लिए मानहानिकारक था। यह भी आरोप लगाया गया कि वीडियो निंदनीय है और इससे आस्थावानों के बीच दरार पैदा हो सकती है, जिससे शांति और कानून व्यवस्था भंग हो सकती है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत यूट्यूब गूगल के रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और आईटी विभाग के प्रधान सचिव के पास शिकायत दर्ज कराई थी। वीडियो हटाने में अधिकारियों की निष्क्रियता से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और Youtube को उसकी शिकायत पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की है।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया मध्यस्थ होने के नाते YouTube अपलोड की जाने वाली सामग्री को विनियमित करने में विफल रहा है। यह आरोप लगाया गया कि आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करना उपयोगकर्ता समझौते और यूट्यूब समुदाय दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन है। यह कहा गया कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के अनुसार YouTube वीडियो को ब्लॉक कर सकती थी।

    YouTube ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि मानहानि के आरोपों के आधार पर वीडियो नहीं हटाए जा सकते और वे न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि YouTube केवल एक मध्यस्थ है और वे YouTube पर उपलब्ध कराई गई सामग्री का मध्यस्थ नहीं बन सकते।

    श्रेया सिंघल मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने देखा कि धारा 69A धारा 66A के विपरीत कई सुरक्षा उपायों के साथ एक संकीर्ण प्रावधान है। इसने कहा कि धारा 69A का सहारा तभी लिया जा सकता है जब केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि वीडियो भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, या किसी संज्ञेय अपराध के कमीशन को उकसाता है।

    न्यायालय ने कहा,

    "धारा 69ए के संबंध में न्यायालय ने माना कि धारा 66ए के विपरीत, धारा 69ए कई सुरक्षा उपायों के साथ एक संकीर्ण प्रावधान है, जिसे केवल तभी अवरुद्ध किया जा सकता है जब केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक है, कि ऐसी आवश्यकता केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित कुछ विषयों से संबंधित है और अवरुद्ध करने के आदेश में कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सके।" धारा 79 कुछ मामलों में बिचौलियों के दायित्व से छूट देती है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि श्रेया सिंघल में, धारा 79(3)(बी) को भी इस अर्थ में पढ़ा गया था कि बिचौलियों को अदालत के आदेश या उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर तीसरे पक्ष की सामग्री को हटाना है अन्यथा नहीं।”

    न्यायालय ने कहा कि यह आवश्यक था क्योंकि इसके बिना गूगल, फेसबुक और अन्य मध्यस्थों को वीडियो हटाने के लिए प्राप्त होने वाले असंख्य अनुरोधों की वैधता का आकलन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

    न्यायालय ने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल, फेसबुक आदि जैसे मध्यस्थों के लिए लाखों अनुरोध किए जाने पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर मध्यस्थ को यह तय करना होगा कि ऐसे अनुरोधों में से कौन से वैध हैं और कौन से नहीं।"

    न्यायालय ने माना कि न्यायालय का कोई आदेश नहीं था, जिसमें पाया गया हो कि वीडियो अपमानजनक था। ऐसे मामलों मे न्यायालय ने कहा कि YouTube को इसे हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: अनीश के. थंकाचन बनाम भारत संघ

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