कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सोनू निगम

  • कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सोनू निगम

    गायक सोनू निगम ने बेंगलुरु में एक संगीत समारोह के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय दर्शकों के एक समूह ने उनसे कन्नड़ गाने गाने की मांग की थी।

    एकल जज शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ ने मंगलवार (13 मई) को मामले की सुनवाई की और इसे 15 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

    निगम पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352(1) (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) के तहत आरोप लगाए गए। कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिके ने अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि निगम के बयानों से कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

    यह दावा किया गया कि गायक के बयानों ने कन्नड़ समुदाय को गंभीर संकट में डाल दिया। यह दावा किया गया कि कन्नड़ गीत गाने के एक साधारण अनुरोध को पहलगाम आतंकवादी हमले के साथ जोड़कर कन्नड़ लोगों को असहिष्णु या हिंसक के रूप में चित्रित किया गया, जो उनके शांतिप्रिय और सामंजस्यपूर्ण स्वभाव के विपरीत है।

    याचिका में प्रतिवादी नंबर 2 (धर्म राज अनंथैहा) द्वारा दायर दिनांक 02.05.2025 की शिकायत रद्द करने और पुलिस द्वारा दर्ज दिनांक 03.05.2025 की FIR रद्द करने की मांग की गई।

    अंतरिम राहत के रूप में उन्होंने अपराध में आगे की सभी जांच पर रोक लगाने की मांग की।

    बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में उन्होंने कॉन्सर्ट में हुई घटना पर स्पष्टीकरण दिया और अपना बचाव किया।

    केस टाइटल: सोनू निगम और कर्नाटक राज्य

    Next Story