गलत तरीके से ट्रेन से उतरने के दौरान यदि यात्री को चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है, तो रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

24 April 2024 2:35 PM IST

  • गलत तरीके से ट्रेन से उतरने के दौरान यदि यात्री को चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है, तो रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी वास्तविक यात्री की चलती ट्रेन से उतरते समय मृत्यु हो जाती है, जिस पर वह गलत तरीके से चढ़ गया, तो रेलवे दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

    जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने रोजमनी और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और रेलवे दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 28-04-2016 को पारित आदेश रद्द कर दिया।

    पीठ ने आदेश रद्द करते हुए कहा,

    “न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप, दावा आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,00,000/- रुपये के मुआवजे के हकदार हैं।''

    दावेदारों ने दिवंगत वेंकटैया की पत्नी जयम्मा की मृत्यु के लिए प्रतिवादी-रेलवे से 8,00,000 रुपये के मुआवजे की मांग की, जिनकी 22.02.2014 को हुई कथित अप्रिय घटना में मृत्यु हो गई थी।

    ऐसा कहा गया कि मृतक जयम्मा अपनी बहन रत्नम्मा के साथ चन्नापटना रेलवे स्टेशन गई और अशोकपुरम/मैसूर जाने के लिए यात्रा टिकट खरीदा। चन्नापटना रेलवे स्टेशन पर तिरूपति पैसेंजर ट्रेन का इंतजार करते समय तूतीकोरिन एक्सप्रेस ट्रेन आ गई।

    ऐसा कहा गया कि मृतक और उसकी बहन दोनों तूतीकोरिन एक्सप्रेस में चढ़े और यह जानने के बाद कि उक्त ट्रेन उनके गंतव्य स्टेशन यानी अशोकपुरम तक नहीं जाएगी, वे उक्त ट्रेन से उतर गए। ट्रेन से उतरते समय मृतक का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनावश ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आवेदक का तर्क है कि यह अप्रिय घटना है और दावा याचिका दायर की।

    रेलवे ने दावा याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मृतक की मृत्यु रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत किसी अप्रिय घटना के समान आकस्मिक गिरावट के कारण नहीं हुई, बल्कि यह जानबूझ कर ट्रेन से उतरने के कारण हुई। ट्रेन जो स्वयं को लगी चोटों के बराबर है और रेलवे अधिनियम की धारा 124 में निहित प्रावधान के आधार पर प्रतिवादी को मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

    ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक वास्तविक यात्री था, लेकिन यह भी माना कि मृतक का गिरना किसी झटके या झटके के कारण या किसी यात्री के दबाव या जोर के कारण नहीं था, बल्कि उसके चलती ट्रेन से कूदने के स्वयं के स्वैच्छिक और जानबूझकर किए गए कार्य के कारण था।

    इसमें कहा गया कि ऐसी गिरावट जो मृतक की ओर से जानबूझकर और स्वैच्छिक कार्य का परिणाम है, रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) के अर्थ के तहत आकस्मिक गिरावट नहीं है और रेलवे को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया।

    पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124ए रेलवे पर सख्त दायित्व डालती है, भले ही मृतक की मृत्यु उसकी अपनी गलती के कारण हुई हो। तब भी रेलवे मुआवज़े की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

    इसके बाद इसमें कहा गया,

    ''इसमें कोई संदेह नहीं कि मृतक ने उस ट्रेन से उतरने का प्रयास किया, जिस पर वह गलत तरीके से चढ़ गई थी, अदालत को इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि उसकी बहन, जो उसके साथ थी, वह भी उस ट्रेन से उतरी थी, जिस पर वह गलत तरीके से चढ़ गई थी और उक्त ट्रेन से उतरने की प्रक्रिया में वह भी रेलवे स्टेशन पर ही, वह गलती से गिर गई और ट्रिब्यूनल ने भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-ए को लागू करने में त्रुटि की, वह भी विशेष रूप से एक पर पहुंचने पर निष्कर्ष यह है कि यह खुद को पहुंचाई गई चोट है और ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया तर्क गलत है।''

    इसमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने मुद्दे नंबर 1 का जवाब देने में गलती की। हालांकि मुद्दे नंबर 2 का जवाब दिया कि मृतक वास्तविक यात्री है, लेकिन भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-ए को गलत तरीके से लागू किया और गलत निष्कर्ष पर पहुंचा। यह स्वयं के द्वारा पहुंचाई गई चोट है।

    तदनुसार, इसने अपील की अनुमति दी और प्रतिवादी को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: रोज़मनी और अन्य तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

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