निजी शिकायत के साथ शपथ पत्र अनिवार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया
Amir Ahmad
18 Nov 2024 5:04 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष निजी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
जस्टिस मोहम्मद नवाज ने पार्वती शरणप्पा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया और धोखाधड़ी के आरोप में रायप्पा जंगली द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR और निजी शिकायत खारिज की।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा के लिए जारी किए गए दो चेक का याचिकाकर्ताओं ने दुरुपयोग किया। उसके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (NI Act) अधिनियम की धारा 138 (चेक अनादर) के तहत दंडनीय अपराध के लिए झूठा मामला दर्ज किया।
शिकायतकर्ता ने निजी शिकायत दर्ज की और मजिस्ट्रेट ने इसे सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए पुलिस को भेज दिया और परिणामस्वरूप एक FIR दर्ज की गई।
याचिकाकर्ताओं ने प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा,
"हमारे विचार से इस देश में एक ऐसा चरण आ गया, जहां धारा 156 (3) CrPC के आवेदनों को आवेदक द्वारा विधिवत शपथ-पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है। इसके अलावा एक उचित मामले में मजिस्ट्रेट को सत्य की पुष्टि करने की सलाह दी जाएगी। वह आरोपों की सत्यता को भी सत्यापित कर सकता है। यह हलफनामा आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से बिना किसी जिम्मेदारी के केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह तब और अधिक परेशान करने वाला और भयावह हो जाता है, जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं, जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन किसी आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई व्यक्ति अपना बदला चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।”
रिकॉर्ड देखने पर अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी थी कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है और उच्च अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने मामले को जांच के लिए भेज दिया।
अदालत ने कहा कि उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजने की डाक रसीद वास्तव में शिकायत के साथ ही जमा की गई थी। शिकायतकर्ता के वकील ने स्वीकार किया था कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया जैसा कि प्रियंका श्रीवास्तव मामले में कहा गया था
यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि आवेदन करने वाले व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए और झूठा हलफनामा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हलफनामा झूठा पाया जाता है तो व्यक्ति कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।
अदालत ने कहा,
"दिनांक 09.03.2023 का विवादित आदेश और उसके बाद FIR का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है। शिकायतकर्ता कानून के अनुसार नई शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है।"
केस टाइटल: पार्वती एवं अन्य तथा कर्नाटक राज्य एवं अन्य