गैर-संज्ञेय अपराध की जांच की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट को विवेक लगाना चाहिए, न कि पृष्ठों को भरने के लिए लंबे आदेश लिखने चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

Amir Ahmad

26 Nov 2024 1:00 PM IST

  • गैर-संज्ञेय अपराध की जांच की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट को विवेक लगाना चाहिए, न कि पृष्ठों को भरने के लिए लंबे आदेश लिखने चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालतों को गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध पर आदेश पारित करते समय बिना विवेक लगाए केवल पृष्ठ भरने के लिए लंबे आदेश पारित नहीं करने चाहिए।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने कृष्णप्पा एम टी और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 504 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की।

    न्यायालय ने कहा,

    "कानून में विवेक लगाना जरूरी है, स्याही नहीं। कानून में कागज पर स्याही का प्रवाह जरूरी नहीं है, बल्कि विवेक लगाने को दर्शाने वाली सामग्री का प्रवाह जरूरी है।"

    विश्वनाथ नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वर्ष 2020 में चुनाव के बाद चुनाव हारने पर याचिकाकर्ताओं ने अपमानजनक बयान देकर या शिकायतकर्ता को डरा-धमकाकर पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध पर अपराध दर्ज करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जिसे अनुमति मिल गई।

    इसके बाद याचिकाकर्ताओं को समन जारी किया गया। इसे चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि अपराध दर्ज करने की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, जैसा कि कानून में आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में अपराध के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए विवेक का प्रयोग किया गया। यह एक लंबा आदेश है। इसमें विवेक का प्रयोग किया गया। विवादित आदेश को देखने के बाद पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया कि पुलिस अधिकारी को गैर-संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी मिलती है, फिर जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसे अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है।

    यही वह प्रक्रिया है, जिसका वर्णन आदेश में किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा तथाकथित बुद्धि का प्रयोग केवल इन शब्दों में है शिकायतकर्ता के अनुरोध और सूचना पर विचार करने से यह पता चलता है कि असंज्ञेय मामले में सूचना पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुई। न्याय के हित में, कानून के अनुसार कार्यवाही करने की अनुमति देना उचित है।

    अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के उपरोक्त उद्धृत शब्द किसी भी तरह से बुद्धि के प्रयोग का आदेश नहीं हो सकते।

    "जब मजिस्ट्रेट अपराध दर्ज करने की अनुमति देता है तो कानून में बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इसलिए यह ऐसा आदेश नहीं है, जिसमें बुद्धि के प्रयोग की झलक भी हो।"

    आगे कहा गया,

    "यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि मजिस्ट्रेट अनुमति देते समय, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते और सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत आदेश पारित करते समय अपराध दर्ज करने की अनुमति देते हैं। आदेश पारित करने के इन कृत्यों जिनमें कोई कारण या विवेक का इस्तेमाल नहीं होता, के परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष मामलों की सूची में वृद्धि हुई है। इसलिए बार-बार इस न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों को ऐसे आदेश पारित करने में शामिल न होने का निर्देश दिया। मजिस्ट्रेट अभी भी वही आदेश पारित कर रहे हैं, जैसे कि यह कोई मौज-मस्ती भरा काम हो।"

    तदनुसार, इसने याचिका को अनुमति दी।

    केस टाइटल: कृष्णप्पा एम टी और एएनआर तथा कर्नाटक राज्य और एएनआर

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