कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दोषी कर्मचारी को सजा देते समय लंबी सेवा, पदोन्नति जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए
LiveLaw News Network
26 Jun 2024 3:22 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषी कर्मचारी को सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए और सजा देते समय दोषी द्वारा की गई लंबी और बेदाग सेवा, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने तक उसके द्वारा अर्जित पदोन्नति की संख्या और प्रकृति, उसे दिया गया सम्मान, सेवानिवृत्ति के लिए शेष अवधि की कमी आदि कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने सिंडिकेट बैंक के पूर्व कर्मचारी एम आर नागराजन द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर बैंक के धन को बेईमान उधारकर्ताओं को लापरवाही से उधार देने और पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूतियों से समझौता करने का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता-बैंक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई।
अपीलकर्ता ने अपनी अपील के समर्थन में दो आधार उठाए। पहला, यह तर्क दिया गया कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति मांग के बावजूद उसे उपलब्ध नहीं कराई गई और इसने उसे प्रभावी बचाव करने में असमर्थ बना दिया। दूसरे, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी दोनों यह देखने में विफल रहे कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सामग्री नहीं थी क्योंकि जांच रिपोर्ट में एक विशिष्ट निष्कर्ष है कि ऋण की लगभग पूरी राशि वसूल कर ली गई है और ऋण खाते बंद कर दिए गए हैं।
दलील का विरोध करते हुए, बैंक ने प्रस्तुत किया कि अंतर-न्यायालय अपील का दायरा बहुत सीमित है; अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए दोष के निष्कर्षों की रिट कोर्ट द्वारा जांच नहीं की जा सकती है; यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त अनुपालन है, तो कुछ दोषों को इंगित करके कोई शिकायत नहीं की जा सकती है।
इसके अलावा, दोषी कर्मचारी को क्या सजा दी जानी चाहिए यह नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और इसलिए, न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।
न्यायालय ने शुरू में ही टिप्पणी की कि बर्खास्तगी को रद्द करने और बहाली की सुविधा देने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अपीलकर्ता वैसे भी अब तक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ चुका होगा।
हालांकि, इसने अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति जैसे दस्तावेज न देने के लिए बैंक की खिंचाई की, जिसमें "विशेषाधिकार" का दावा किया गया था।
अदालत ने कहा, "इस तरह के मामलों में, किस विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता था, यह रहस्य में लिपटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि "राज्य की सुरक्षा" या ऐसा कुछ शामिल था और इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 128 में अधिनियमित मानदंड लागू किया जा सकता था। एक नियोक्ता और विशेष रूप से अनुच्छेद 12 के तहत बैंक जैसी संस्था केवल विशेषाधिकार का हवाला देकर "आरोप दस्तावेजों" से इनकार नहीं कर सकती। आवश्यकता के अनुसार, उसे उन दस्तावेजों की प्रतियां साझा करनी होंगी, जिन पर वह आरोप साबित करना चाहता है। कम से कम उन दस्तावेजों को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष "केवल आपके देखने के लिए" नोट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता था। इस मामले में ऐसा भी नहीं हुआ है।"
इसके बाद न्यायालय ने दंड की आनुपातिकता के मुद्दे पर विचार किया और पाया कि अपीलकर्ता ने 1979 में क्लर्क के रूप में सेवा में प्रवेश किया, 1996 में अधिकारी के रूप में पहली पदोन्नति प्राप्त की, अगले ही वर्ष प्रबंधक के रूप में दूसरी पदोन्नति प्राप्त की और उसे स्टार परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया। उसे 400 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों की वसूली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र भी दिया गया।
इसने कहा कि अपीलकर्ता को केवल इसलिए "क्लीन चिट" नहीं दी जा सकती क्योंकि अधिकांश बकाया ऋणों का भुगतान कर दिया गया था और बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि, इसने कहा कि बर्खास्तगी की कठोर सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति तक सीमित कर दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने बैंक को निर्देश दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण अपीलकर्ता कर्मचारी को मिलने वाले वित्तीय लाभ को उससे बकाया राशि काटने के बाद उसे जारी किया जाए।
साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 285
केस टाइटल: एम आर नागराजन और सिंडिकेट बैंक और अन्य
केस नंबर: रिट अपील नंबर 1337/2015