कर्मचारियों के नियमितीकरण का दावा नियुक्ति आदेश पर नहीं, निगम के लिए किए गए वास्तविक कार्य पर निर्भर करता है: कर्नाटक हाइकोर्ट
Amir Ahmad
5 March 2024 4:00 PM IST
कर्नाटक हाइकोर्ट ने कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) द्वारा 13 श्रमिकों को नियमित करने के निर्देश देने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की।
जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-06-2012 की पुष्टि की और निर्देश दिया कि नियमितीकरण की मांग करीब 20 वर्षों से लंबित है याचिकाकर्ता निगम श्रमिकों को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश पर कदम उठाएगा।
यह कहा गया,
“दावा नियुक्ति आदेशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि निगम के लिए किए गए वास्तविक कार्यों पर आधारित है। यदि नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए और ठेका मजदूरों को पकड़ लिया गया (जो कि ऊपर दर्ज कारणों से दावा स्थापित नहीं हुआ है) और प्रतिवादियों को 1991-93 से 2007 और उसके बाद काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो गलती याचिकाकर्ता की है निगम नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर रहा है।”
निगम ने यह तर्क देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता निगम के खिलाफ प्रतिकूल और गलत निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता और प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के रूप में संबंध स्थापित हो गया।
इसके अलावा उत्तरदाताओं ने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ठेकेदार भुगतान नहीं कर रहा था और उक्त दस्तावेजों पर उत्तरदाताओं ने विवाद किया।
कामगारों ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि प्रतिष्ठान और ठेकेदार के बीच अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970) के तहत कोई समझौता नहीं था।
यह तर्क दिया गया कि नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत समझौते जल आपूर्ति इकाई, बांध, सड़क और कर्मचारी क्वार्टर के निर्माण के लिए किए गए समझौते हैं, न कि उस काम के संबंध में मजदूरों की आपूर्ति के लिए जिसके लिए उत्तरदाताओं को नियोजित किया गया।
यह प्रस्तुत किया गया कि आज तक प्रतिस्पर्धी उत्तरदाता याचिकाकर्ता-निगम के तहत काम कर रहे थे, जो दर्शाता है कि उक्त पदों पर काम की मांग है। 1991 से ऐसे पदों के लिए रिक्तियां हैं और उत्तरदाताओं को 1991 से ऐसे पदों पर काम कर रहे हैं।
पीठ ने एक्ट की धारा 2 में परिभाषित "अनुबंध श्रम" और "ठेकेदार" की परिभाषा का उल्लेख किया। एक्ट की धारा 2(1)(बी) अभिव्यक्ति "अनुबंध श्रम" को परिभाषित करती है और धारा 2(1)(सी) अभिव्यक्ति "ठेकेदार" को परिभाषित करती है।
यह देखते हुए कि 1970 के एक्ट की धारा 7 के तहत, जो प्रतिष्ठान अनुबंध श्रम की सेवाएं लेना चाहता है, उसका उक्त प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पीठ ने कहा कि यदि रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाती है तो उक्त प्रतिष्ठान कॉन्ट्रैक्ट मजदूर की सेवाएं ले सकता है।
अदालत ने कहा,
"याचिकाकर्ता-निगम ने 1991 से 2007 तक सभी वर्षों के लिए 1970 के अधिनियम की धारा 7 के तहत जारी किए गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफीकेट प्रस्तुत नहीं किए। एम39 से एम53 कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 (Commercial Establishments Act 1961) के तहत जारी किए गए सर्टिफिकेट हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्पादित सभी सर्टिफिकेट 1970 के अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रमाण पत्र नहीं हैं। उक्त सर्टिफिकेट की आवश्यकता को 1970 के अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।”
आगे कहा कि सर्टिफिकेट्स से पता चलेगा कि काम की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई थी एक अलग सूची का उल्लेख है, जो याचिकाकर्ता-निगम द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया कि 1970 के अधिनियम की धारा 7 के तहत जारी प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष के लिए वैध हैं और यदि नियोक्ता कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को काम पर रखना चाहता है तो एक नया सर्टिफिकेट होना चाहिए।
फिर इसने उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया - माली, राजमिस्त्री, जल आपूर्ति आदि।
इसमें कहा गया,
"जब निगम के पक्ष में 1970 के अधिनियम के तहत जारी किए गए सर्टिफिकेट की जांच की जाती है और उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति की जांच की जाती है तो यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-निगम द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं द्वारा निर्वहन की गई नौकरियों के संबंध में नहीं हैं। प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के संबंध में किए गए दावे का याचिकाकर्ता-निगम द्वारा सामग्री प्रस्तुत करने से खंडन नहीं किया जाता।''
कोर्ट ने माना कि रजिस्ट्रेशन ने याचिकाकर्ता-निगम को भवन निर्माण जैसी कुछ गतिविधियों के संबंध में ठेका मजदूरों को काम पर रखने में सक्षम बनाया, जो याचिकाकर्ता-निगम द्वारा किए गए कार्य से संबंधित नहीं है।
इसमें कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से पता चलता है कि उत्तरदाताओं को इमारत के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता निगम के परिसर में बनाई गई इमारतों के रखरखाव के लिए नियोजित किया गया। न्यायालय ने कहा कि 1970 के अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता-निगम को दिए गए सर्टिफिकेट्स याचिकाकर्ता-निगम को इमारतों, उद्यानों और पाइपलाइनों के रखरखाव के लिए ठेका मजदूरों को नियुक्त करने में सक्षम नहीं बनाते हैं।
यह देखते हुए कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता निगम के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर आवंटित किए गए।
इसमें कहा गया,
"इन रिकॉर्डों पर विचार करने पर इस न्यायालय का विचार है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण का यह मानना उचित है कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता निगम द्वारा नियोजित किया गया था, न कि ठेकेदारों द्वारा।"
तदनुसार, इसने याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल- कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एएनआर और के.एन. निंगेगौड़ा और अन्य