कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के आरोपी श्रीकृष्ण के खिलाफ KCOCA के आरोप खारिज किए
Amir Ahmad
10 July 2024 12:54 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के मामले में आरोपी श्रीकृष्ण और रॉबिन खंडेलवाल के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2000 (KCOCA Act) के तहत लगाए गए कड़े आरोपों को खारिज कर दिया।
जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने कहा,
“KCOCA के तहत अपराध की तारीख से पहले और उससे पहले 10 साल की अवधि के भीतर दो आरोप पत्र दाखिल करना और दो अपराधों का संज्ञान लेना अपराध के आह्वान के लिए अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में KCOCA Act का आह्वान कानून के अधिकार क्षेत्र या अधिकार के बिना होगा। इसे खारिज किया जाना चाहिए।"
याचिकाकर्ताओं ने CID के डिप्टी IG द्वारा पारित 20 मई के आदेश को चुनौती दी, जिसमें जांच अधिकारी (DSP) को अधिनियम की धारा 3 लागू करने की अनुमति दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संगठित अपराध का गठन करने वाली गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने की अनिवार्य आवश्यकताएं अधिनियम के तहत अनिवार्य नहीं हैं। 17 जुलाई 2017 से 10 साल पहले की अवधि के लिए अभियुक्तों के खिलाफ एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए जाने चाहिए और संज्ञान लिया जाना चाहिए।
राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तों के कहने पर घोटाले का पता लगाने की तारीख तक पिछले 10 वर्षों में चार आरोप पत्र दायर किए गए और संज्ञान लिया गया, जो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए संगठित अपराध के बराबर गैरकानूनी गतिविधि को जारी रखने का गठन करेगा।
पीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 3 संगठित अपराध की सजा का प्रावधान करती है। इसने कहा कि प्रावधान अपराधी के लिए नहीं बल्कि "अपराधी / अपराध के लिए दंड का प्रावधान करता है।
“इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपराधिक कानून में अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जाता है, अपराधी द्वारा नहीं और दंड अपराधी द्वारा किए गए अपराध के लिए होता है।”
न्यायालय ने कहा कि अपराध किए जाने की तारीख को ध्यान में रखना चाहिए, न कि अपराध का पता लगाने की तारीख को।
उन्होंने कहा,
“इस मामले में यह निर्विवाद तथ्य है कि आरोपी व्यक्तियों पर 17.07.2017 को अपराध नंबर 85/2017 में KCOCA Act की धारा 3 के तहत अपराध करने का आरोप है। उस तारीख से 10 वर्ष पहले यानी 17.07.2017 को आरोप पत्र दाखिल किए जाने और संज्ञान लिए जाने की अनिवार्य आवश्यकताओं के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि लंबित अपराध नंबर 85/2017 में KCOCA Act की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, 17.07.2017 को किए गए अपराध के संबंध में KCOCA Act की धारा 3 को लागू करते हुए दूसरे प्रतिवादी द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र या कानून के अधिकार के बिना है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।”
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अपराध का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलता है। केवल पता लगाने की तारीख ही KCOCA Act की धारा 3 के लागू होने के उद्देश्य से मानी जानी चाहिए।
आगे कहा गया,
“जब KCOCA Act के किसी भी प्रावधान में अपराध का पता लगाने की तारीख को KCOCA Act की धारा 3, 2(डी) 2(ई) और 2(एफ) के उद्देश्य से मानी जाने वाली तारीख नहीं माना गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को पता न लगने योग्य मानकर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने और KCOCA Act लागू होने के उद्देश्य से अपराध के घटित होने की तारीख के बीच कोई संबंध या संबंध नहीं है।”
याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने विशेष न्यायालय को निर्देश दिया कि वह आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत आवेदनों पर विचार करने और उनका यथासंभव शीघ्रता से निपटान करने के लिए रिकॉर्ड को क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को प्रेषित करे।
केस टाइटल- श्रीकृष्ण रमेश @ श्रीकी तथा कर्नाटक राज्य एवं अन्य