निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद भी अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है: कर्नाटक हाइकोर्ट

Amir Ahmad

28 March 2024 11:44 AM GMT

  • निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद भी अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है: कर्नाटक हाइकोर्ट

    न्यायालय ने निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) के प्रावधानों के तहत आरोपित आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि शिकायत का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है।

    जस्टिस मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने निचली अदालत के 9 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली और दो जमानतदारों के साथ 1,00,000 रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत प्रदान की।

    न्यायालय ने कहा,

    "सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर याचिका खारिज करने में सत्र न्यायाधीश का निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि वर्तमान मामले में पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, ऐसे में आरोपी की अग्रिम जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता।"

    शिकायतकर्ता के एस रवि कुमार ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 504, 506, 153 (ए), 109, 500, 501 और 120 बी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(आई)(एक्स) के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए निजी शिकायत दर्ज कराई।

    सत्र न्यायाधीश ने मामले को जांच के लिए एसीपी, केंगेरी गेट सब-डिवीजन, बेंगलुरु को भेज दिया। जांच करने के बाद 'बी' रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर की।

    इसके बाद यह कहा गया कि अदालत ने कथित अपराधों का संज्ञान लिया और आरोपी को समन जारी किया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि उसने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया। इसने तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मात्र संज्ञान लेने या आरोप पत्र दाखिल करने का तथ्य अग्रिम जमानत दिए जाने पर रोक नहीं है।

    यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने गहन जांच के बाद 'बी' रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि सभी आरोप निराधार हैं और सत्र न्यायाधीश ने शुरू में विरोध याचिका पर समन जारी किया। हालांकि, समन जारी करने के लिए प्रक्रिया शुल्क का भुगतान न करने के बावजूद, न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की कार्यवाही की।

    यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और तुच्छ हैं और शिकायतकर्ता को झूठी शिकायतें दर्ज करने की आदत है।

    यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए अपराधों के तत्व स्पष्ट नहीं हैं और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

    शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता उसकी जाति से परिचित हैं और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 8 (सी) के तहत यदि आरोपी को पीड़ित या उसके परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी, तो न्यायालय यह मान लेगा कि आरोपी को पीड़ित की जाति या आदिवासी पहचान के बारे में पता था।

    शिकायत में उल्लिखित विवरणों को देखने पर पीठ ने पाया कि शिकायत में दावा किया गया कि फ्लैट में रहने के 3-4 महीने बाद से ही उसे शोरगुल सामने के दरवाजे के आसपास कूड़ेदान की सामग्री बिखरी हुई उसकी मोटरसाइकिल से छेड़छाड़ आदि जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    यह आरोप लगाया गया कि कैलाश अपार्टमेंट के निवासी आपराधिक साजिश रच रहे हैं और दूसरों को उसके साथ अनावश्यक झगड़े करने के लिए उकसा रहे हैं, जिससे उसे बुरे व्यक्ति के रूप में पेश किया जा सके।

    इसके अलावा यह भी कहा गया कि कैलाश बीडीए अपार्टमेंट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (केबीएओडब्ल्यूए) को ईमेल करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों ने पदाधिकारियों आदि का चुनाव करने के लिए अपना समूह बनाया।

    यह प्रस्तुत किया गया कि जब उन्होंने के.बी.ए.ओ.डब्ल्यू.ए. के आरोपी अध्यक्ष को बुलाया और उन्हें नियम बनाने या पार्किंग समस्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजी किया तो आरोपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।

    यह तर्क दिया गया कि आरोपी ने अहंकारी तरीके से बात की। के.बी.ए.ओ.डब्ल्यू.ए. कार्यालय से बाहर निकलने के लिए चिल्लाया और कार्यालय में मौजूद कई अन्य लोगों के सामने उनका अपमान किया, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से हैं।

    यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी नंबर 2 शिकायतकर्ता के घर आया और उसे मामला छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की और शिकायतकर्ता की पत्नी पर पुलिस स्टेशन आने के लिए दबाव डाला और शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

    शिकायत विरोध याचिका और अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दलीलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद अदालत ने कहा कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ कोई ऐसा प्रथम मामला बनता है, जो अग्रिम जमानत के लिए उनकी प्रार्थना को खारिज कर दे।

    इसमें कहा गया,

    "अपीलकर्ताओं के खिलाफ़ कोई भी प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं है, सिवाय बेबुनियाद आरोपों के। निर्विवाद रूप से, जांच के बाद 'बी' रिपोर्ट दायर की गई। विरोध याचिका पर शुरू में अपीलकर्ताओं को समन जारी किए गए। ऑर्डर शीट से पता चलता है कि प्रक्रिया शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, लेकिन सत्र न्यायाधीश ने एनबीडब्ल्यू जारी करने की कार्यवाही की। इसलिए अपीलकर्ताओं को अपनी गिरफ़्तारी की उचित आशंका है।"

    तदनुसार याचिका को अनुमति दे दी गयी।

    केस टाइटल- रामंजनेयुलु और अन्य तथा कर्नाटक राज्य और अन्य

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