हिटलर से इंदिरा गांधी की तुलना मामले में BJP नेता को राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
Amir Ahmad
2 Sept 2025 1:59 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) कर्नाटक के 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) हैंडल के प्रभारी को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ा दिया। यह मामला उस विवादित पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना एडॉल्फ हिटलर से की गई थी।
जस्टिस सचिन शंकर मागडुम की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की। यह FIR भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 353 और 192 के तहत दर्ज की गई। हालांकि, विवादित पोस्ट को बाद में सोशल मीडिया से हटा दिया गया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इमरान प्रतापगढ़ी मामले के फैसले का हवाला देने की बात कही। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने इस पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा था, जिसके चलते अदालत ने तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
इस बार भी राज्य सरकार ने समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पहले से दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया।
अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

