FIR में नाम नहीं, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं: RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की हाईकोर्ट में दलील

Amir Ahmad

10 Jun 2025 3:04 PM IST

  • FIR में नाम नहीं, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं: RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की हाईकोर्ट में दलील

    RCB की मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, जिन्हें बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास RCB की जीत समारोह से पहले हुई भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि FIR में उनका नाम नहीं है और उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

    सोसले की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह होगी।

    याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट संदीश चौटा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 'विहान कुमार' मामले में स्पष्ट किया था कि अवैध गिरफ्तारी होने पर व्यक्ति को एक मिनट के लिए भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

    उन्होंने CrPC की धारा 55 का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के लिए लिखित प्राधिकरण जरूरी है, जो इस मामले में नहीं था।

    कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि CCB के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं था, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने सहमति जताई। CCB ने सोसले को 6 जून की सुबह गिरफ्तार किया था जबकि घटना 4 जून को हुई थी।

    चौटा ने यह भी सवाल उठाया कि CCB जैसी एजेंसी को जो गंभीर अपराधों की जांच के लिए बनाई गई, इस मामले में कैसे शामिल किया गया।

    उन्होंने कहा कि न तो गिरफ्तारी के समय दस्तावेज दिए गए न ही कोई ठोस वजह बताई गई।

    उन्होंने तर्क दिया कि निखिल सोसले सिर्फ RCB के मार्केटिंग हेड हैं। उनका कोई आपराधिक इरादा (mens rea) नहीं था। FIR में उनका नाम भी नहीं है। सिर्फ संस्थाओं का उल्लेख किया गया।

    राज्य की ओर से ASPP बी.एन. जगदीशा और एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने अदालत से समय की मांग की और कहा कि वे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

    अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपने तर्क लिखित में तैयार कर एडवोकेट जनरल और अदालत को सौंपें।

    अब यह मामला बुधवार को फिर से सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: निखिल सोसले बनाम राज्य कर्नाटक

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