कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म 'ठग लाइफ' के निर्माता से कन्नड़ साहित्यिक संस्था की हस्तक्षेप याचिका पर जवाब देने को कहा

Amir Ahmad

13 Jun 2025 3:06 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म ठग लाइफ के निर्माता से कन्नड़ साहित्यिक संस्था की हस्तक्षेप याचिका पर जवाब देने को कहा

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (13 जून) को एक्टर कमल हासन अभिनीत फिल्म 'ठग लाइफ' के निर्माताओं को कन्नड़ साहित्यिक संस्था-कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा दायर आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्माता की याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।

    बता दें, फिल्म के ऑडियो रिलीज के दौरान कन्नड़ भाषा के बारे में हासन के विवादास्पद बयान के बाद प्रतिबंध की घोषणा की गई थी।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,

    "कन्नड़ साहित्य परिषद ने पक्षकार आवेदन दायर किया है, वकील ने प्रस्तुतियां दी हैं कि वह आवश्यक पक्ष क्यों बन गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने और पहले पारित आदेश के संबंध में प्रस्तुतियां देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। 20 जून को फिर से सूचीबद्ध करें।"

    कर्नाटक और उसके बाहर कन्नड़ भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली साहित्यिक संस्था कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस बसवराज ने कहा,

    "उन्होंने (याचिकाकर्ता निर्माता) इस न्यायालय में कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हुए याचिका दायर की। याचिका विचारणीय नहीं है...जो व्यक्ति विवाद पैदा करता है और परेशानी को आमंत्रित करता है, वह इस न्यायालय से असाधारण अधिकार क्षेत्र की मांग नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संविधान के एक हिस्से का हवाला देता है, उसे संविधान के अन्य हिस्सों के लिए समान सम्मान रखना चाहिए।"

    वकील चिंतन चिन्नप्पा के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया कि उसे उपरोक्त मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि हासन द्वारा दिए गए बयानों से उत्पन्न संवैधानिक, सांस्कृतिक और भाषाई चिंताओं को न्यायालय के समक्ष रखा जा सके विशेष रूप से कन्नड़ भाषा और संस्कृति की पहचान, गरिमा और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के परिप्रेक्ष्य से।

    अदालत ने सुनवाई 20 जून तक स्थगित करते हुए कहा कि कर्नाटक में फिल्म को रिलीज नहीं किए जाने के बारे में वचनबद्धता दर्ज करने वाला उसका पिछला आदेश जारी रहेगा।

    हाईकोर्ट राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रतिवादियों- कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित- को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई, जिससे कमल हासन अभिनीत फिल्म ठग लाइफ के कर्नाटक राज्य में सभी भाषाओं में प्रदर्शन पर रोक/प्रतिबंध लगाया जा सके।

    यह मामला फिल्म के ऑडियो रिलीज के दौरान हासन द्वारा दिए गए एक बयान से उपजा.

    हासन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से पैदा हुई है। इसके बाद कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया।

    पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के समक्ष यह कहते हुए कि उनके मन में "कोई दुर्भावना नहीं है,

    एक्टर ने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और राज्य में फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए सहमति जताते हुए कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव रखा।

    5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हुई।

    केस टाइटल: राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल और कर्नाटक राज्य और अन्य

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