दुर्घटना के गवाह अक्सर सामने नहीं आते, पुलिस के रिकॉर्ड विरोधाभासों के अभाव में दावेदार की चोटों का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त: कर्नाटक हाइकोर्ट
Amir Ahmad
19 Feb 2024 6:58 PM IST
कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि जब तक मुआवजे की मांग करने वाला झूठा दावा करने के लिए घायल और वाहन के चालक/मालिक के बीच सक्रिय मिलीभगत का संकेत देने वाली कोई सामग्री नहीं है, तब तक पुलिस रिकॉर्ड के रूप में सबूत मोटर दुर्घटनाओं के लिए पर्याप्त होगा। दावा न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि दावेदार ने दुर्घटना में घायल होने का मामला साबित किया।
जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने यूनुस और अन्य द्वारा दायर दावा याचिकाओं को अनुमति देते हुए 30-08-2017 को पारित फैसले और अवार्ड की वैधता को चुनौती देने वाली श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। 77,350 रुपये और 1,19,050 रुपये की राशि प्रदान की गई।
बीमा कंपनी ने दलील दी कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अनीता शर्मा और अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य मोटर दुर्घटना दावा मामलों में प्रमाण के मानक से संबंधित में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया।
पीठ ने कहा कि यदि दुर्घटना किसी व्यस्त इलाके या शहरी क्षेत्र में होती है तो घटना के प्रत्यक्षदर्शी को सुरक्षित करना आसान होता। लेकिन जब दुर्घटना ग्रामीण इलाके या ऐसी सड़क पर हुई हो जो उतनी व्यस्त न हो तो एक से अधिक कारणों से प्रत्यक्षदर्शी जुटाना एक कठिन काम होता है।
यह कहा गया,
“सबसे पहले, जिन लोगों ने दुर्घटना देखी, उन्हें आपराधिक कानून को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। दूसरे भले ही कुछ लोग घायलों को बचाने के लिए आते हैं, वे जांच एजेंसी के साथ अपने पिछले अनुभव या पुलिस के बारे में अपनी सामान्य धारणा के आधार पर पुलिस को सूचित करने से बच सकते हैं।”
कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हर मामले में चश्मदीद गवाह के मौजूद रहने की उम्मीद करना वास्तविकता से बहुत दूर है।
इस प्रकार यह आयोजित हुआ,
“जब तक कोई ऐसी सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध न हो, जो अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर कर दे कि घायल व्यक्तियों चालक और वाहन के मालिक के बीच केवल गलत फंसाकर बीमा कंपनी से मुआवजे का झूठा दावा करने के लिए सक्रिय मिलीभगत थी। पुलिस रिकॉर्ड के रूप में औपचारिक सबूत ट्रिब्यूनल के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा कि दावेदार ने अपना मामला साबित कर दिया कि उसे सड़क यातायात दुर्घटना में चोटें लगीं।"
अपील खारिज करते हुए अदालत ने कहा,
"जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का विश्लेषण किया जाता है तो ट्रिब्यूनल ने पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा और किसी भी बाध्यकारी कारण के अभाव में, जो कम से कम दावेदारों और टाटा एसीई वाहन के मालिक के बीच सक्रिय मिलीभगत का संकेत देगा, या ड्राइवर ने दावा याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की पुनः सराहना के बाद भी इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसे निष्कर्षों को दर्ज करने में कोई कानूनी कमजोरी या विकृति नहीं मिली है।"
अपीयरेंस
अपीलकर्ता के लिए वकील- एस.के. कयाकामथ।
आर1 के लिए वकील- जी.आर. तुरुमारी
केस टाइटल- डिविजनल मैनेजर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनुस और अन्य
केस नंबर- 2017 की विविध प्रथम