'डबल नहीं, ट्रबल इंजन सरकार' कहने पर हंगामा, डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक
Amir Ahmad
4 July 2025 7:45 AM

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) इकाई द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यही राहत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) को भी दी गई।
जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया, जिस पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी ट्रायल पर रोक लगाई थी।
डिप्टी सीएम की ओर से सीनियर एडवोकेट के शशि किरण शेट्टी और एडवोकेट सूर्या मुकुंदराज पेश हुए, जबकि KPCC की ओर से अधिवक्ता एस ए अहमद और संजय बी यादव ने पक्ष रखा।
BJP ने अपनी शिकायत में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले Congress द्वारा स्थानीय अखबारों में प्रकाशित “भ्रष्टाचार रेट कार्ड” विज्ञापनों और कथित झूठे प्रचार पर आपत्ति जताई। BJP का आरोप है कि इन विज्ञापनों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इनमें यह दर्शाया गया कि सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति और तबादलों के लिए BJP कथित रूप से “रेट” और “कमीशन” लेती है। BJP ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और “काल्पनिक कल्पना” पर आधारित बताया।
BJP ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने “डबल इंजन सरकार” की जगह “ट्रबल इंजन सरकार” शब्द का इस्तेमाल कर पार्टी की साख को ठेस पहुंचाने और चुनाव में नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्रचार किया।
BJP का कहना है कि ये विज्ञापन डीके शिवकुमार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उस समय नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जारी किए थे और राहुल गांधी ने इन्हें अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर साझा किया था।