SC/ST आयोग के पास SBI को अनुकंपा के आधार पर व्यक्ति को नियुक्त करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट
Amir Ahmad
19 April 2024 5:26 PM IST
कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय स्टेट बैंक को अनुकंपा के आधार पर प्रतिवादी को रोजगार प्रदान करने की सिफारिश नहीं कर सकता।
जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए आयोग का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें बैंक को चेतना सदाशिव कंबले सेवानगर को रोजगार प्रदान करने की सिफारिश की गई थी।
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय ने कई निर्णयों में लगातार माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों के पास सेवा मामलों से संबंधित निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके बाद पीठ ने कहा कि अनुलग्नक-ए के अनुसार प्रथम प्रतिवादी - आयोग द्वारा जारी की गई आपत्तिजनक सिफारिश/निर्देश सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय द्वारा W.P.No.26690/2023 में निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए।"
इसने आगे कहा,
"आपत्तिजनक आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है। इसलिए यह टिकाऊ नहीं है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।"
याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अनुरोध करने के लिए द्वितीय प्रतिवादी के उचित अनुरोध करने के रास्ते में नहीं आएगा।
केस टाइटल- भारतीय स्टेट बैंक और कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य