कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक

Amir Ahmad

22 May 2025 4:53 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम आदेश के तहत स्थगन (स्टे) दे दिया।

    पूंजा पर इस महीने की शुरुआत में मेंगलुरु के एक मंदिर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कथित हेट स्पीच देने का आरोप है।

    जस्टिस एस. रचैया की अवकाश पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पूंजा ने 4 मई को दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 353(2) के तहत दर्ज की गई।

    अदालत ने कहा,

    “याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज तीन अन्य FIR में भी समन्वय पीठ द्वारा स्थगन दिया जा चुका है। इसलिए उचित होगा कि अगली सुनवाई की तारीख (18 जून) तक इस मामले में भी स्थगन दिया जाए।”

    याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि भाषण के बाद कोई अशांति या अप्रिय घटना नहीं हुई और प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे दर्ज किए गए अपराध सिद्ध हो सकें।

    सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है इसलिए याचिका विचारणीय नहीं है। इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

    इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि जहां यह भाषण दिया गया उस क्षेत्र में सभी समुदायों ने मिल-जुल कर कार्यक्रम में भाग लिया था। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्वयं पंडाल लगाने में सहयोग कर रहे थे। ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया भाषण लोगों को भड़काने वाला था।

    मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करने की बात कही गई।

    शिकायतकर्ता के वकील ने भाषण का हवाला देते हुए कहा,

    “हमारा देश संवैधानिक देश है, न कि धार्मिक राष्ट्र। ऐसी मानसिकता स्वीकार्य नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मुकदमा चले और चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, पर्याप्त साक्ष्य हैं।”

    पूंजा के खिलाफ FIR उप्पिनंगडी पुलिस द्वारा एसबी इब्राहिम की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

    यह शिकायत 3 मई को भट्टराबैलू गोपालकृष्ण मंदिर टेक्कर में आयोजित ब्रह्मकलशोत्सव कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण के संबंध में थी जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

    बाद में भट्टराबैलू गोपालकृष्ण मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक बयान जारी कर मुस्लिम समुदाय से माफी मांगी गई थी जो कथित हेट स्पीच से आहत हुए थे।

    टाइटल: हरीश पूंजा बनाम कर्नाटक राज्य

    Next Story