हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आपराधिक मानहानि ट्रायल पर लगाई रोक
Amir Ahmad
11 July 2025 7:31 AM

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
जस्टिस एस. आर. कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री की ओर से एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने अदालत को सूचित किया कि यह वही अपराध है, जिसमें इससे पहले 4 जुलाई को डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।
वही राहत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) को भी दी गई। इसी मामले में हाईकोर्ट ने जनवरी, 2025 में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर भी रोक लगा दी थी।
यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले जारी भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापनों और कथित झूठे प्रचार से जुड़ा है, जिन्हें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 2023 में संज्ञान लिया था।
राज्य BJP इकाई का कहना है कि इन विज्ञापनों से BJP की छवि को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनमें यह दावा किया गया कि सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति और तबादले के लिए भाजपा 'दरें' और 'कमीशन' वसूलती है। BJP ने इसे झूठा और आरोपियों की कल्पना पर आधारित बताया।
BJP का यह भी कहना है कि विज्ञापनों में आमतौर पर प्रचलित शब्द डबल इंजन सरकार की जगह ट्रबल इंजन सरकार शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि आरोपियों का इरादा BJP की छवि खराब करने और चुनाव में उसके अवसरों को प्रभावित करने का था।
टाइटल: सिद्धारमैया बनाम राज्य कर्नाटक एवं अन्य