वैवाहिक विवाद | पत्नी को मेडिकल जांच के लिए मनोचिकित्सक बोर्ड में भेजने के लिए मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता: कर्नाटक हाइकोर्ट
Amir Ahmad
18 March 2024 5:21 PM IST
कर्नाटक हाइकोर्ट ने कहा कि तलाक चाहने वाले पति द्वारा पत्नी को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आधार पर मेडिकल जांच के लिए मनोचिकित्सकों के बोर्ड के पास भेजने के लिए दायर आवेदन पर विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत सबूत होने चाहिए।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसने फैमिली कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया। इसने पत्नी को मेडिकल जांच के लिए NIMHANS में मनोचिकित्सकों के बोर्ड में भेजने की मांग करने वाले उसके आवेदन को स्थगित किया। इसने याचिकाकर्ता (पति) पर पत्नी को दिए जाने वाले 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इसमें कहा गया,
“यह कानून नहीं है कि एक बार ऐसा आवेदन दायर करने के बाद इसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और मामले को ऐसे परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। मजबूत प्राइमा केस ग्राउंड और पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। मौजूदा मामले में पर्याप्त सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ है।''
इस जोड़े की शादी 26-11-2020 को हुई। दोनों के बीच कई शिकायतें और विवाद पैदा हुए और 28-01-2021 को याचिकाकर्ता का आरोप है कि पत्नी अपने कपड़ों के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई और आज तक याचिकाकर्ता के पास वापस नहीं लौटी।
पत्नी ने 14-06-2022 को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के साथ आईपीसी की धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अग्रहारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद याचिकाकर्ता/पति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
इस बीच याचिकाकर्ता ने क्रूरता के आधार पर क्षेत्राधिकार वाले फैमिली कोर्ट के समक्ष विवाह रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। लंबित रहने के दौरान पत्नी को विस्तृत मनोरोग मेडिकल जांच के लिए एनआईएमएचएएनएस में भेजने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI नियम 10ए के तहत आवेदन दायर किया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि विक्टोरिया अस्पताल में बाह्य रोगी परीक्षण के दौरान डॉक्टर का आकलन है कि उसकी मानसिक आयु 11 वर्ष और 8 महीने है और उसकी बुद्धि केवल सीमा रेखा पर है। उन्होंने दलील दी कि अगर वह स्वस्थ दिमाग और उचित बुद्धि की नहीं है और 18 साल की नहीं है, तो शादी अपने आप में अमान्य है।
पत्नी ने याचिका का विरोध किया और संबंधित अदालत के समक्ष रिकॉर्ड दस्तावेज पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि वह गायिका, शिक्षिका है और अब अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकारी महिला पॉलिटेक्निक में जा रही है। उसने कई तकनीकी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे गुणों वाली महिला की मानसिक उम्र 11 साल 8 महीने कैसे है।
पीठ ने पत्नी द्वारा लिखे गए कथित नोट का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात स्वीकार कर रही है, "उक्त नोट, जिसे पहले प्रतिवादी का बताया गया, बिना तारीख वाला है। इसमें यह नहीं बताया गया कि यह किसे संबोधित है।"
इसके अलावा, विक्टोरिया अस्पताल की बाह्य रोगी पर्ची का जिक्र करते हुए कहा गया,
“ये सब साक्ष्य का विषय होगा। इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं होगा कि पहला प्रतिवादी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पत्नी ने यह प्रदर्शित करने के लिए ढेर सारे दस्तावेज़ तैयार किए कि वह अत्यधिक प्रतिभाशाली है। कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेती रही है। कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। इन सभी पर गौर करने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलेगा कि पति संबंधित न्यायालय के समक्ष विवाह को रद्द करने की मांग के लिए अपने पक्ष में मंच तैयार करने की कोशिश कर रहा है। संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 28-07-2023 को पारित आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।”
शारदा बनाम धर्मपाल, (2003) 4 एससीसी 493 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा,
"यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि शादी रद्द करने की मांग करके पति ने पत्नी को मानसिक रूप से विक्षिप्त दिखाने की कोशिश की है। इंटेलिजेंस 11 साल और 8 महीने की है और यह तर्क देना चाहती है कि विवाह स्वयं शून्य है और प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के साथ इस आधार पर धोखाधड़ी की जा रही है कि यदि पत्नी की मानसिक आयु 18 वर्ष की नहीं है, विवाह शून्य है। इस तरह की दलीलों को केवल खारिज करने के लिए नोट किया गया, क्योंकि पति ने पत्नी की मानसिक अस्वस्थता का हवाला देते हुए संबंधित न्यायालय के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की, लेकिन यह क्रूरता पर है।
केस टाइटल- एबीसी और एक्सवाईजेड