कर्नाटक हाईकोर्ट बलात्कार के मामलों में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

Amir Ahmad

9 Sept 2024 4:04 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट बलात्कार के मामलों में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं की बंद कमरे में सुनवाई करेगा, जिन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा,

    "इस मामले की बंद कमरे में सुनवाई होगी, इसे ओपन कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। हम आदेश प्राप्त करेंगे और इसे (बंद कमरे में सुनवाई) करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपमानित किया जाए।"

    विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने प्रज्वल द्वारा दायर याचिकाओं की पिछली सुनवाई में प्रार्थना की थी कि अभियोक्ता का नाम उजागर करने से बचने के लिए मामले की सुनवाई बंद कमरे में की जाए।

    सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि प्रज्वल के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसकी कॉपी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी रखी गई। पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर सुनवाई करने से पहले वह अंतिम रिपोर्ट पर विचार करेगी।

    SIT प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। SIT ने 30 मई को तड़के जर्मनी से आने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रज्वल को गिरफ्तार किया था। उसे होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 107/2024 में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने अगले दिन उसे हिरासत में भेज दिया।

    होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज पहले मामले में जमानत मांगी गई। बेंगलुरु में एसआइटी द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मांगी गई।

    26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से पहले कथित तौर पर प्रज्वल द्वारा महिलाओं का यौन शोषण करते हुए वीडियो वायरल हुए थे। वोट डालने के बाद वह भारत से बाहर चले गए थे।

    कर्नाटक राज्य महिला आयोग की प्रमुख द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्र के आधार पर बाद में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया जो मामले की जांच कर रहा है।

    इससे पहले पुलिस ने उनके पिता और होलेनरसिपुरा के विधायक एच डी रेवन्ना को एक महिला के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को उसी अपहरण मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी।

    प्रज्वल के भाई सूरज रेवन्ना को भी एक व्यक्ति के कथित यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उसे 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

    केस टाइटल- प्रज्वल रेवन्ना बनाम कर्नाटक राज्य

    Next Story