जब तक कोई मामला साबित न हो जाए, आगे जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

Amir Ahmad

16 April 2024 8:00 AM GMT

  • जब तक कोई मामला साबित न हो जाए, आगे जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

    कर्नाटक हाइकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत सहायक आयकर आयुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच में आरोप पत्र को खारिज कर दिया गया और पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार करने के लिए दो महीने के भीतर समीक्षा डीपीसी आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

    जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    “जांच अधिकारी ने 14.03.2014 की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पहले ही 'दोषी नहीं' पाया। इसलिए उनसे किसी भी 'आगे की जांच' नहीं कराई जा सकती। इसके विपरीत तर्क निष्पक्षता और कानून के दायरे में स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।"

    प्राधिकरण ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-कर्मचारी को बरी करने वाले आपराधिक न्यायालय के आदेश में सम्मानजनक बरी करने के गुण नहीं हैं। इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता।

    जांच रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई। इसलिए 05.12.2017 को आगे की जांच का निर्देश दिया गया। तदनुसार, कर्मचारी को दोषी पाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस तरह के मामलों पर मुख्य सतर्कता आयुक्त के विचार मांगने पर कोई रोक नहीं है; ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आरोप पत्र को रद्द करना उचित नहीं है।

    कर्मचारी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा,

    “प्रतिवादी को दोषी ठहराने वाला आपराधिक न्यायालय का आदेश इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस विशिष्ट निष्कर्ष के साथ उलट दिया कि कोई 'मांग और स्वीकृति' नहीं थी। इस आदेश को सिविल अपील में चुनौती दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया अनुशासनात्मक जांच में अभियोजन सामग्री और प्रासंगिक गवाह समान है। 14.03.2014 की जांच रिपोर्ट में कर्मचारी को 'दोषी नहीं' पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से आगे की जांच का निर्देश दिया गया और आगे कोई जांच किए बिना जांच अधिकारी ने विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अब कर्मचारी को दोषी ठहराया गया; किसी भी परिस्थिति में न्यायाधिकरण ने जो किया है, वह सेवा न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है।

    एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश पर विचार करते हुए पीठ ने कहा,

    "शिकायत के 'झूठे' होने, उद्देश्य की कमी, मांग और स्वीकृति की अनुपस्थिति, मूल्यांकन आदेश पहले ही पारित हो चुका है। आधिकारिक तौर पर करदाता को सूचित किया जा चुका है तथा अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी 'धमाके में फंस गई'। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी ने सम्मानजनक बरी होने का स्पष्ट मामला स्थापित किया है।"

    यह देखते हुए कि जांच अधिकारी ने आपराधिक मामले में बरी करने के आदेश में निष्कर्षों पर विचार करने के बाद 'दोषी नहीं' की रिपोर्ट तैयार की और 14.03.2014 को इसे प्रस्तुत किया।

    उन्होंने कहा,

    "यह सच है कि ऐसी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी को बाध्य नहीं करती है। वह रिपोर्ट में निष्कर्षों से असहमत हो सकता है। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 15(1) के तहत 'आगे की जांच' का निर्देश देने का अधिकार भी उनके पास है।”

    अदालत ने एएसजी की इस दलील को खारिज कर दिया कि बाद में जांच अधिकारी ने आगे की जांच के लिए एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कर्मचारी को 'दोषी' पाया गया।

    इसने कहा,

    “सबसे पहले जब तक नियम 15(1) के आह्वान के लिए कोई मामला नहीं बनता, तब तक कोई 'आगे की जांच' का आदेश नहीं दिया जा सकता। दूसरे, तथाकथित 'आगे की जांच' में क्या अतिरिक्त सबूत जुटाए गए या किस अतिरिक्त गवाह की जांच की गई, यह दलीलों या रिकॉर्ड से सामने नहीं आता। तीसरे, यह दिखाने के लिए बस-टिकट के आकार का कागज भी पेश नहीं किया गया कि कभी कोई 'आगे की जांच' की गई। यहां तक ​​कि प्रतिवादी के इस दावे को भी खारिज करने के लिए कि ऐसी जांच का नोटिस उसे आज तक नहीं दिया गया, याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री नहीं रखी गई।”

    यह देखते हुए,

    "हमारा संविधान अनुच्छेद 12 के तहत सभी संस्थाओं से अपेक्षा करता है कि वे अपने कार्यों में निष्पक्ष और उचित हों। सरकारों को आदर्श नियोक्ता के रूप में आचरण करना चाहिए, यह संवैधानिक अनिवार्यता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का प्रयास करना कम से कम कहने के लिए इन सभी के विपरीत है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी कर्मचारी के खिलाफ तब तक जांच नहीं कर सकता, जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा वांछित रिपोर्ट नहीं दी जाती।"

    न्यायालय ने कहा,

    "आगे की जांच के प्रथम दृष्टया प्रदर्शन के अभाव में कर्मचारी को 'दोषी' पाते हुए बाद की रिपोर्ट न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं कर सकती।"

    इसमें यह भी कहा गया,

    "वैधानिक सक्षमता के अभाव में CVC अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न चरणों में निर्णय लेने को प्रभावित नहीं कर सकता। चोट पर नमक छिड़कते हुए उक्त कार्यवाही यदि हुई भी तो कर्मचारी की पीठ पीछे की गई। यह सब अस्वीकार्य है।"

    कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल- अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और के चंद्रिका

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