वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका हाइकोर्ट के नियमों के अनुसार 90 दिनों में दायर की जानी है: कर्नाटक हाइकोर्ट

Amir Ahmad

2 April 2024 9:20 AM GMT

  • वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका हाइकोर्ट के नियमों के अनुसार 90 दिनों में दायर की जानी है: कर्नाटक हाइकोर्ट

    कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यद्यपि वक्फ एक्ट, 1995 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है, फिर भी कर्नाटक हाइकोर्ट नियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी न्यायालय के आदेश या कार्यवाही को संशोधित करने के लिए याचिकाएं आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

    जस्टिस जी बसवराज की एकल पीठ ने सैयद मोहम्मद हुसैन नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण, कलबुर्गी के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 17 अगस्त, 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए इस पुनर्विचार याचिका दायर करने में 593 दिनों की देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन दायर किया था।

    देरी को उचित ठहराने के लिए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह अस्सी वर्षीय व्यक्ति है, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। इसके कारण वह अक्सर यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा, 2020-2022 के दौरान COVID-19 महामारी थी और उसकी उम्र को देखते हुए उसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और उसे यात्रा करने की सलाह नहीं दी गई।

    पुनर्विचार याचिकाकर्ता के मेडिकल रिकॉर्ड आवेदन के साथ संलग्न किए गए। प्रतिवादी नंबर 3 (सैयद अशरफ रजा) ने तर्क दिया कि हाइकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार को प्राथमिकता देने के लिए सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख से केवल 90 दिन है। COVID-19 महामारी की अवधि को छोड़कर भी पुनर्विचार याचिका दायर करने में 593 दिनों की देरी हुई, ऐसा तर्क दिया गया।

    पीठ ने कर्नाटक हाइकोर्ट नियम 1959 के अध्याय-VII के नियम 6 का हवाला दिया और कहा,

    “हालांकि वक्फ एक्ट 1995 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कोई विशिष्ट अवधि तय नहीं की गई। कर्नाटक हाइकोर्ट नियम 1959 के उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर किसी भी अदालत के आदेश या कार्यवाही को संशोधित करने के लिए याचिकाएं, जिसके लिए किसी भी लागू कानून द्वारा कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई, शिकायत किए गए आदेश की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस अवधि की गणना करने में भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान लागू होंगे।”

    अदालत ने देरी को माफ करने के आधार के रूप में मेडिकल रिकॉर्ड को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा,

    “उपर्युक्त अस्पतालों द्वारा जारी किए गए इन सभी डिस्चार्ज सारांशों में यह कहा गया कि डिस्चार्ज के समय रोगी की हालत स्थिर थी। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज समरी पुनर्विचार याचिका दायर करने में 593 दिनों की देरी को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

    इसके अलावा,

    "यदि याचिकाकर्ता वृद्ध है और आयु-संबंधी बीमारियों से पीड़ित है तो वह अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस मामले में भी याचिकाकर्ता ने इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त नहीं की। उसने संबंधित वकील के माध्यम से यह पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन नंबर 20/2017 दायर किया।

    दी गई परिस्थितियों के तहत पुनर्विचार याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने निर्धारित समय के भीतर आपत्तिजनक आदेश के खिलाफ कदम उठाने का सुझाव दिया होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

    इसके अनुसार, इसने याचिका को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल- सैयद मोहम्मद हुसैन और कर्नाटक राज्य AUQAF बोर्ड और अन्य

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