कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी और दिव्यांग बच्चे को भरण-पोषण का भुगतान न करने पर पति की संपत्ति कुर्क की

Amir Ahmad

20 May 2024 4:28 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी और दिव्यांग बच्चे को भरण-पोषण का भुगतान न करने पर पति की संपत्ति कुर्क की

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की संपत्ति पर प्रभार बनाकर उसे कुर्क करने का निर्देश दिया है, ताकि उसकी अलग रह रही पत्नी और दिव्यांग बेटे को भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

    जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने पति की संपत्ति कुर्क करने के लिए पत्नी और बच्चे द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया।

    इसने कहा,

    "वादी को भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उक्त संपत्ति पर प्रभार बनाया गया है। नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित प्रथम प्रतिवादी के नाम पर स्थित संपत्ति और प्रथम प्रतिवादी के नाम पर कोई अन्य संपत्ति, यदि वादी द्वारा संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा आदेशित भरण-पोषण का प्रभार वहन करेगी।"

    इसमें कहा गया है,

    "न्यायालय द्वारा नीचे वर्णित अनुसूची में दिए गए आदेश के अनुसार क्षेत्राधिकार वाले उप-पंजीयक भरण-पोषण के प्रभार से संबंधित भार-भार प्रमाणपत्र में प्रविष्टि करेंगे। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका वर्णित संपत्ति के संपत्ति अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगी।"

    अपीलकर्ताओं ने पहले दिए गए 2,000 और 1,000 रुपये के भरण-पोषण को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, अदालत ने प्रत्येक अपीलकर्ता को 3,000 रुपये देकर मुकदमे को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह तर्क दिया गया कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, जिसमें प्रत्येक वादी के भरण-पोषण के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की सीमा तक वादी के दावे को अस्वीकार किया गया है टिकने योग्य नहीं है।

    इसके अलावा यह भी कहा गया कि बेटा दिव्यांग है और कमाने में असमर्थ है और दोनों वादियों के पास भरण-पोषण के लिए दी गई डिक्री के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। पति ने पहले के मुकदमे में पारित डिक्री का पालन नहीं किया और उसे भरण-पोषण का बकाया है। अपीलकर्ताओं ने प्रथम प्रतिवादी के नाम पर स्थित संपत्ति को कुर्क करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन भी दायर किया।

    पीठ ने उल्लेख किया कि वादी द्वारा दायर पहले के मुकदमे में प्रथम वादी को 2,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण तथा वादी नंबर 2 को 1,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आंशिक आदेश दिया गया था। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 1 जिसके विरुद्ध उक्त डिक्री पारित की गई थी, उक्त मुकदमे में आदेशित राशि का भुगतान करने में नियमित नहीं है। यह भी पता चलता है कि वादी को बकाया राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर करनी पड़ी।

    इसके बाद उसने कहा,

    "पहले के मुकदमे में डिक्री वर्ष 2006 में पारित की गई थी। यह न्यायालय निश्चित रूप से इस तथ्य का संज्ञान ले सकता है कि तब से जीवन-यापन की लागत बढ़ गई है।"

    इसके अलावा कहा गया,

    हालांकि वादी नंबर 2 (पुत्र) वयस्क हो चुका है, वह दिव्यांग है और वादी नंबर 1 - उसकी मां की देखभाल और संरक्षण में है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जिससे यह साबित हो कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है। हमने वादी संख्या 2 को देखा है जो अदालत में मौजूद था और हम उसकी दिव्यांगता के बारे में आश्वस्त हैं, जैसा कि दावा किया गया है।"

    इसमें यह भी कहा गया,

    "यह निष्कर्ष कि वादी ने यह दिखाने के लिए सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि संपत्ति प्रथम प्रतिवादी के पास है सही निष्कर्ष है उक्त निष्कर्ष के आधार पर पारिवारिक न्यायालय वादी के दावे को आंशिक रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता था। क्योंकि यह स्थापित है कि वादी नंबर 2 दिव्यांग है इसलिए फैमिली कोर्ट को मुकदमे को उसी तरह से निपटाना चाहिए था जैसा कि प्रार्थना की गई थी क्योंकि दावा किया गया भरण-पोषण प्रत्येक वादी के लिए 5,000 रुपये है, क्योंकि 5000 रुपये प्रति माह की उक्त राशि बहुत मामूली है।"

    इसने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी और दिव्यांग पुत्र के भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार का पत्नी द्वारा दायर तलाक याचिका से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रकार, इस न्यायालय को उस डिक्री में कोई औचित्य नहीं दिखता है, जिसमें कहा गया है कि प्रथम प्रतिवादी तलाक की मांग करने वाली याचिका के निपटान की तिथि से ही भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और मुकदमे की तिथि से भरण-पोषण से इनकार करता है। इसलिए, प्रत्येक वादी मुकदमे की तिथि से प्रति माह 5,000 रुपये के मासिक भरण-पोषण का हकदार है।

    संपत्ति को आंशिक रूप से कुर्क करने के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार करते हुए

    न्यायालय ने कहा,

    "संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 (Transfer of Property Act 1882) की धारा 39 के तहत भरण-पोषण का बकाया संपत्ति पर भार हो सकता है। क्योंकि प्रथम प्रतिवादी डिक्री के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने में तत्पर नहीं है इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि वादी को भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रथम प्रतिवादी की संपत्ति पर भार बनाया जाना चाहिए। संपत्ति पर बनाया गया भार प्रथम प्रतिवादी के नाम पर मौजूद सभी संपत्ति अभिलेखों में दर्ज किया जाना चाहिए।"

    केस टाइटल- उमा और एएनआर तथा बनशंकर और अन्य

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