यदि दावेदार को अपने वाहन की बीमा कंपनी से पहले ही मुआवज़ा मिल चुका है तो वह दोषी वाहन के बीमाकर्ता से मुआवज़ा नहीं मांग सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

Amir Ahmad

13 May 2024 3:56 PM IST

  • यदि दावेदार को अपने वाहन की बीमा कंपनी से पहले ही मुआवज़ा मिल चुका है तो वह दोषी वाहन के बीमाकर्ता से मुआवज़ा नहीं मांग सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

    कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया कि यदि दावेदार को अपने वाहन की बीमा कंपनी से अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में राशि प्राप्त हो गई है तो वह दोषी वाहन की बीमा कंपनी से अपने वाहन की मरम्मत के लिए आगे के भुगतान का दावा नहीं कर सकता।

    जस्टिस ज्योति मुलिमनी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कुमारवेल जानकीराम द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    कोर्ट ने कहा,

    "बेशक, क्षतिग्रस्त वाहन का बीमा रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी के पास था और दावेदार को बिना किसी आरक्षण या आपत्ति के अपने दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान प्राप्त हुआ। यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति में कि उसकी बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया गया दावा कुल नुकसान का केवल एक हिस्सा दर्शाता है, न्यायाधिकरण किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए दावे को खारिज करने में उचित है।"

    दावेदार ने तर्क दिया कि अपराधी वाहन ने उसके पिता की ओमनी वैन को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकी, जिसके कारण उसे नई कार खरीदनी पड़ी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने उसकी दावा याचिका खारिज कर दी।

    हाईकोर्ट ने पाया कि दावेदार ने अपराधी वाहन की बीमा कंपनी से संपत्ति के नुकसान के लिए 1,41,516 रुपये की राशि का दावा किया, जबकि यह स्वीकार किया गया कि उसने अपनी बीमा कंपनी से संपत्ति के नुकसान के लिए पूरी राशि प्राप्त की।

    इसमें हरखू बाई और अन्य बनाम जियाराम और अन्य (2003) का संदर्भ दिया गया, जहां एक खंडपीठ ने माना कि यदि दावेदार ने बिना किसी आरक्षण या आपत्ति के अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में राशि प्राप्त कर ली है तो वह अपराधी वाहन की बीमा कंपनी से आगे भुगतान का दावा नहीं कर सकता।

    न्यायालय ने कहा,

    "वर्तमान मामले में दावेदार ने अपनी बीमा कंपनी से पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में राशि प्राप्त की। इसलिए वह अपराधी वाहन की बीमा कंपनी से आगे भुगतान का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, अत्याचारी दायित्व के बारे में तर्क अनिवार्य रूप से विफल होना चाहिए।"

    केस टाइटल- कुमारवेल जानकीराम और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

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