सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा, राज्यपाल इस धारणा पर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते कि मामले में सीएम की 'संलिप्तता' के कारण कैबिनेट की सलाह पक्षपातपूर्ण है

LiveLaw News Network

13 Sept 2024 4:24 PM IST

  • सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा, राज्यपाल इस धारणा पर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते कि मामले में सीएम की संलिप्तता के कारण कैबिनेट की सलाह पक्षपातपूर्ण है

    मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा जारी मंजूरी के आदेश में कोई कारण नहीं है कि वे प्रथम दृष्टया दोषी क्यों हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सीमित है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ, मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें MUDA से संबंधित कथित बहु-करोड़ के घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी।

    19 अगस्त को, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सिद्धारमैया के खिलाफ सभी कार्यवाही को हाईकोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित करने का निर्देश दिया था।

    विभिन्न दलीलों के बीच, सीएम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि "विशेष रूप से एक निर्वाचित लोक सेवक को प्रदान की गई वैधानिक सुरक्षा की छतरी को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जो एक जांच का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसके चुनावों के विपरीत जनादेश को कमजोर करने या हटाने के बहुत गंभीर निहितार्थ हैं"।

    वरिष्ठ वकील ने कहा कि उसी की व्याख्या उसी संदर्भ में की जानी चाहिए।

    सिंघवी ने जोर दिया, "यह सिर्फ वॉक इन वॉक आउट सिस्टम नहीं है। एक उचित सुरक्षात्मक छतरी होनी चाहिए जिसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए,"।

    सिंघवी ने आगे कहा कि यह "मान लेना गलत होगा", कि जैसे ही कोई मंत्री या मुख्यमंत्री इसमें शामिल होता है, राज्यपाल के पास "अपने विवेक से काम करने की अत्यंत सीमित शक्तियां" होने का स्थापित न्यायशास्त्र स्वतः ही खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि राज्यपाल की "विवेकाधीन 'तथाकथित असाधारण शक्तियां'" "सीमित और विशिष्ट" हैं।

    सिंघवी ने कहा कि यह कहने के लिए एक प्रावधान "जोड़ा" जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, आपको यह मान लेना चाहिए कि मंत्रिपरिषद की सलाह पक्षपातपूर्ण है" और विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करें।

    उन्होंने कहा, "राज्यपाल को यह प्रदर्शित करना होगा कि 'मैं अब अपने विवेकाधीन अधिकार के तहत काम कर रहा हूं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से (प्रथम दृष्टया) पक्षपातपूर्ण है।' दूसरे, जहां कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाया गया है, वहां यह प्रदर्शित करना होगा कि कोई मंजूरी न देने का आदेश स्पष्ट रूप से तर्कहीन है।"

    एक बार जब यह बिंदु प्रदर्शित हो जाता है, तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सामने आती है, "जो कि सूक्ष्म बिंदु है", सिंघवी ने कहा।

    उन्होंने आगे कहा कि "शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) और मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2004) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में सूक्ष्मता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना राज्यपाल का पूरा 5-6 पृष्ठ का आदेश केवल एक बिंदु पर है कि 'मैं स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा हूं और मैं आपके द्वारा बाध्य नहीं हूं"।

    उन्होंने कहा कि भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं हैं, लेकिन राज्यपाल ने मंजूरी आदेश से आगे बढ़कर "एक शब्द" नहीं जोड़ा कि मंत्रिमंडल से बाध्य न होने के कारण उन्होंने पाया कि "कैसे, क्या, कब और कहां मुख्यमंत्री प्रथम दृष्टया दोषी हैं" और इसलिए उन्होंने मंजूरी दे दी।

    सिंघवी ने कहा, "उनकी (मुख्यमंत्री की) भूमिका, उस दिन मुख्यमंत्री का निर्णय, उस विभाग पर उनका मंत्रालय, उस घटना पर उनकी फाइल नोटिंग, कुछ भी प्रथम दृष्टया दोषी होने का संकेत नहीं देता, सिवाय इसके कि 'मैं (राज्यपाल) मंजूरी दे रहा हूं क्योंकि मैं बाध्य नहीं हूं'। इसलिए माननीय राज्यपाल ने 'क्यों नहीं' के उत्तर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न का उत्तर देकर एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक पाप किया है। संविधान उनसे क्यों और क्यों नहीं कहने के लिए कहता है। आपको सकारात्मक रूप से यह दिखाना होगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। यही परीक्षण है। इस बिंदु पर आदेश को रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं है।"

    सिंघवी ने आगे कहा कि 23 वर्षों में, इन तीन शिकायतकर्ताओं द्वारा एक व्यक्ति (मुख्यमंत्री) को "अकेला" बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में याचिकाकर्ता ने कई विभागों को संभाला है, लेकिन "इस मुद्दे, फ़ाइल, अनुमोदन पर कोई विशेष विभाग नहीं है"।

    सिंघवी ने कहा, "एकमात्र तर्क अनुमानात्मक सिद्धांत है, जिसके कारण मामला शुरू होने के बाद तीसरे बिंदु को सेवा में लाया जाता है। यह जानते हुए कि कोई स्पष्ट तर्कहीनता नहीं है, कि उन्होंने श्री सिद्धारमैया के बारे में किसी भी मुद्दे से निपटा नहीं है... वे (राज्यपाल का कार्यालय) कहते हैं कि अब मामला शुरू होने के बाद हमें हलफनामा नहीं मिलेगा, हम फ़ाइल पेश करेंगे।"

    सिंघवी ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में राज्यपाल के मंजूरी आदेश से "बिना किसी संदेह के यह पता चलता है कि इसमें पक्षपात किया गया है" और कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत से संबंधित वर्तमान मामले को "अनुचित रूप से तेजी से आगे बढ़ाया गया"। सभी पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

    केस टाइटल: सिद्धारमैया और कर्नाटक राज्य एवं अन्य।

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