पुलिस अधिकारियों को BNS के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए संवेदनशील बनाएं, न कि IPC के तहत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया
Amir Ahmad
13 July 2024 12:08 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशनों को संवेदनशील बनाए कि वे अब केवल भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज करें, न कि अब निरस्त भारतीय दंड संहिता के तहत।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई को दर्ज किए गए अपराध के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता की अपनी भूमि के म्यूटेशन की याचिका को ऑनलाइन आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया गया। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की।
इस बीच भूमि के विभाजन से प्रभावित होने वाले पक्ष ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 447, 427, 504 और 114 के साथ धारा 34 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस को 01 जुलाई से IPC के निरस्त होने और उसकी जगह BNS के प्रावधानों के लागू होने की जानकारी नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
“जबकि सामग्री वही है, अपराध बदल जाएगा। IPC की धारा 427 अब BNS की धारा 322 है, जो शरारत से संबंधित है और धारा 447 अब BNS की धारा 327 है जो आपराधिक अतिचार से संबंधित है।”
आगे कहा गया,
“अपराध 01.07.2024 को दर्ज किया गया, इसलिए इसे BNS के तहत संबंधित अपराधों के लिए दर्ज किया जाना चाहिए था, न कि IPC के तहत। इस संदर्भ में अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया जाएगा।"
केस टाइटल: गीता उर्स बनाम कर्नाटक राज्य