अतुल सुभाष आत्महत्या | आत्महत्या के लिए उकसाने के तत्व प्रथम दृष्टया सामने आए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

Amir Ahmad

6 Jan 2025 1:25 PM IST

  • अतुल सुभाष आत्महत्या | आत्महत्या के लिए उकसाने के तत्व प्रथम दृष्टया सामने आए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि निकिता सिंघानिया के खिलाफ उनके पति अतुल सुभाष की मृत्यु के बाद दर्ज की गई शिकायत में आत्महत्या के लिए उकसाने के तत्व प्रथम दृष्टया सामने आए और मामले को खारिज नहीं किया जा सकता।

    अतुल सुभाष की 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी> अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

    एकल जज जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार ने भी मामले में आगे की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में जांच को छोटा करने का सवाल ही नहीं उठता, आप जांच क्यों नहीं करवाना चाहते।"

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत में धारा 108 R/W 3(5) ऑफ BNS के तहत उकसाने का मामला दर्ज करने के लिए कोई तत्व नहीं पाए गए। याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं बताई गई, जिससे उकसावे का कारण पता चले। केवल मृतक के खिलाफ दर्ज मामले का उल्लेख है। दावा किया गया कि याचिकाकर्ता को किसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है।

    इस पर पीठ ने कहा

    "क्या आप कह रहे हैं कि शिकायत में आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई तत्व नहीं है? विवरण दिया गया कि सब कुछ दिया गया। FIR शिकायत देखें और बताएं कि क्या कमी है? क्या विवरण दिया जाना चाहिए था, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सब कुछ दिया गया।"

    इसके अलावा पीठ ने कहा,

    "यदि धारा 306 IPC के तहत अपराध का विवरण मौजूद है और शिकायत में विस्तार से बताया गया तो और क्या चाहिए? इस शिकायत में विवरण आने वाला है। मेरे अनुसार, आवश्यक तत्व बन गए हैं। प्रथम दृष्टया 482 चरण में, मुझे और क्या देखना चाहिए।"

    अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया और मामले को दो सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। इसने अभियोजन पक्ष को अगली सुनवाई की तारीख पर जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पेश करने का भी निर्देश दिया। शनिवार को आरोपियों को बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दी।

    34 वर्षीय बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष ने वैवाहिक मामले दर्ज करके अपनी पत्नी द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने पीछे न्याय मिलना चाहिए का प्लेकार्ड और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उन्होंने 81 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के सदस्यों पर यूपी के जौनपुर जिले के फैमिली कोर्ट में तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

    अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु में निकिता और उनके तीन परिवार के सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया था।

    केस टाइटल: निकिता सिंघानिया और अन्य तथा कर्नाटक राज्य और अन्य

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