Dowry Death | अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ दोष का अनुमान लगाने के लिए पहले आईपीसी की धारा 304-बी के सभी तत्व दिखाने होंगे: झारखंड हाइकोर्ट

Amir Ahmad

24 April 2024 2:00 PM IST

  • Dowry Death | अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ दोष का अनुमान लगाने के लिए पहले आईपीसी की धारा 304-बी के सभी तत्व दिखाने होंगे: झारखंड हाइकोर्ट

    झारखंड हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध के सभी तत्व दिखाए जाते हैं, तभी निर्दोषता की धारणा समाप्त हो जाती है, जिससे साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 113-बी के तहत साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।

    जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,

    “आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अभियुक्त के दोषी आचरण पर अनिवार्य धारणा होने के कारण अभियोजन पक्ष को पहले अपराध के सभी तत्वों की उपलब्धता दिखानी चाहिए, जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के अनुसार साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाए। एक बार सभी तत्व मौजूद होने के बाद निर्दोषता की धारणा समाप्त हो जाती है।”

    आईपीसी की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनिवार्य कानूनी धारणा के मद्देनजर अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य है कि मृत्यु विवाह के सात साल के भीतर हुई थी।

    खंडपीठ ने कहा,

    "आईपीसी की धारा 304-बी केवल तथ्यों के एक निश्चित समूह में कानून की धारणा की अनुमति देती है, न कि तथ्य की धारणा की। तथ्य को साबित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही कानून अनुमान लगाएगा।"

    अभियोजन पक्ष के अनुसार इंफॉर्मेंट की बेटी संगीता देवी की शादी संजय साव से हुई, जिसने शादी के समय 60,000 रुपये नकद और अन्य सामान लिए। हालांकि मोटरसाइकिल की उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी।

    एक महीने बाद संगीता देवी एक कुएं में मृत पाई गई। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उन्हें आईपीसी की धारा 304 (बी)/34 के तहत अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

    इस फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि घटना के दौरान कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता के आचरण से उनकी पत्नी की हत्या के संबंध में उनकी बेगुनाही का संकेत मिलता है। खासकर यह देखते हुए कि वह उसी दिन अपने पैतृक घर से लापता बताई गई थी।

    इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि दोषसिद्धि का निर्णय केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(बी) के आवेदन पर निर्भर करता है जो कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है।

    प्रतिवादी-राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(बी) मामले में अच्छी तरह से लागू होगी। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया कि मृत्यु के समय मृतक अपने वैवाहिक घर में था और अभियुक्त मृत्यु के आस-पास की परिस्थितियों के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।

    न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित किया:

    1. क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(बी) तब लागू होती है, जब वैवाहिक घर में मृत्यु होती है और मृतक का शव पास के कुएं में पाया जाता है।

    2. क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(बी) पर निर्भर करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि को प्रत्यक्षदर्शी गवाही के अभाव में उचित माना जा सकता है, जैसा कि इस मामले में उठाया गया।

    इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी का उल्लेख किया। न्यायालय ने रेखांकित किया कि दहेज हत्या से संबंधित धारा 304-बी को दंड संहिता में 1986 में शामिल किया गया, जिसमें न्यूनतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और इसका ट्रायल सेशन कोर्ट द्वारा किया जाता है।

    न्यायालय ने इस अपराध के ट्रायल और सबूत के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संबंधित संशोधनों पर भी प्रकाश डाला। इसने नोट किया कि 1983 में शुरू की गई धारा 498-ए छोटे अपराध से संबंधित है, जिसका ट्रायल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है और कम कारावास की सजा हो सकती है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि मूल आईपीसी की धारा 304बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मृत्यु से कुछ समय पहले' निकटता पाठ के विचार के साथ मौजूद है, और कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई और अभिव्यक्ति 'मृत्यु से कुछ समय पहले' परिभाषित नहीं है। इसने कहा कि अवधि का निर्धारण जो मृत्यु से कुछ समय पहले शब्द के अंतर्गत आ सकती है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना है।

    न्यायालय ने कहा,

    "यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि अभिव्यक्ति मृत्यु से कुछ समय पहले सामान्य रूप से यह संकेत देगी कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और संबंधित मृत्यु के बीच अंतराल बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए।”

    तथ्यों की जांच करने पर न्यायालय ने निर्धारित किया कि दहेज की मांग सात वर्षों के भीतर हुई और गवाहों की गवाही से इसकी पुष्टि हुई। इस प्रकार आईपीसी की धारा 304बी के मानदंडों को पूरा किया।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    "जब भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के प्रावधान पूरी तरह लागू हैं और यह माना जाता है कि मृत्यु वैवाहिक घर में हुई है, क्योंकि मृतक का शव घर के बगल में स्थित कुएं में पाया गया और ऐसा नहीं है कि मृत्यु कुएं में गिरने के कारण हुई, बल्कि मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया, जिसे डॉक्टर ने अपनी राय में मृत्युपूर्व पाया।"

    इन निष्कर्षों के आलोक में न्यायालय ने तर्क दिया,

    "इस न्यायालय का यह विचार है कि यदि ऐसी परिस्थितियों में दोषसिद्धि का निर्णय पारित करते समय धारा 113बी को लागू किया गया तो इसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। धारा 113बी के तत्व केवल तभी लागू माने जाते हैं, जब दहेज की मांग वैवाहिक घर के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है।"

    ट्रायल कोर्ट के व्यापक विश्लेषण पर विचार करते हुए, जिसने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही का मूल्यांकन किया और धारा 304बी के सभी तत्वों की प्रयोज्यता स्थापित की न्यायालय ने विवादित निर्णय में कोई गलती नहीं पाई और अपीलों को खारिज कर दिया।

    इसके अलावा मृतक के सास-ससुर की 63 और 70 वर्ष की आयु को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304(बी)/34 के तहत उनकी सजा को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया, जो धारा 304(बी) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा के अनुरूप है।

    केस टाइटल- संजय साव बनाम झारखंड राज्य

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