हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंज़िलों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

5 Dec 2025 12:45 PM IST

  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंज़िलों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम को नोटिस जारी कर संजौली मस्जिद के ढांचे के अलग-अलग हिस्सों की वैधता पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा।

    कोर्ट ने शिमला में पांच मंज़िला संजौली मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने वक्फ बोर्ड द्वारा पहले शिमला नगर निगम कमिश्नर के सामने दिए गए अपने ही हलफनामे पर भरोसा करते हुए दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल को गिराने का आदेश दिया।

    जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की,

    "ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हालांक याचिकाकर्ता खुद द्वारा दिए गए हलफनामे के आलोक में दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल को गिरा देगा, जो आदेश में दिनांक 05.10.2024 दर्ज है।"

    पूरा मामला

    यह मामला 2010 का है, जब स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मस्जिद नगर निगम की अनुमति के बिना बनाई गई और वह भी ऐसी ज़मीन पर जो वक्फ बोर्ड की नहीं है।

    नगर निगम ने अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में निगम के आदेश को चुनौती दी। हालांकि, जिला अदालत ने नगर आयुक्त के आदेश को बरकरार रखते हुए संजौली मस्जिद को अनाधिकृत घोषित किया और पूरे पांच-मंज़िला ढांचे को गिराने का निर्देश दिया। इससे नाराज़ होकर वक्फ बोर्ड ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।

    सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने बताया कि पांच-मंज़िला मस्जिद की ऊपरी दो मंज़िलें पहले ही गिरा दी गईं और बाकी तीसरी भी जल्द ही गिरा दी जाएगी।

    हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी किया और कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा।

    मामले की अगली सुनवाई अब 09 मार्च, 2026 को होगी।

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