हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू–शिमला हाईवे की मरम्मत के लिए NHAI को 10 दिन का समय दिया, काम पूरा होने तक टोल वसूली रहेगी बंद
Amir Ahmad
8 Nov 2025 1:55 PM IST

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकार को परवाणू–शिमला हाईवे की मरम्मत का कार्य पूरा करने के लिए 10 दिनों की अंतिम मोहलत दी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा हो जाता है तभी 12 नवंबर, 2025 से टोल वसूली की अनुमति दी जाएगी अन्यथा टोल वसूली निलंबित ही रहेगी।
चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सड़क की खराब स्थिति जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और अब इसे किसी भी हालत में लंबित नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने कहा,
“कुछ व्यक्तियों द्वारा रखरखाव कार्य में बाधा नहीं डाली जा सकती। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि मरम्मत के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो। प्रयास किए जाएं कि यह कार्य सुबह जल्दी या देर रात के समय में किया जाए।”
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह स्थानीय अवरोधों को दूर करने में NHAI की सहायता करे और मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे।
पृष्ठभूमि
हाईकोर्ट ने इससे पहले 18 सितंबर 2025 को परवाणू–शिमला हाईवे पर स्थित सनवाड़ा टोल प्लाजा पर टोल वसूली निलंबित कर दी थी। अदालत ने पाया कि सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है और यात्रियों के लिए यह खतरनाक साबित हो रही है।
यह मामला वर्ष 2017 में दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें चार लेन वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में देरी खराब निर्माण कार्य बार-बार होने वाले भूस्खलन निकासी की कमी और यातायात अव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं उठाई गई थीं।
न्यायालय ने पाया कि परियोजना वर्ष 2021 तक पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन कई हिस्से अब भी जर्जर अवस्था में हैं।
इसके बाद NHAI ने 30 अक्टूबर और 4 नवंबर, 2025 को दो स्थिति रिपोर्टें दाखिल कीं, जिनमें मरम्मत कार्यों की तस्वीरें भी शामिल थीं।
रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी और इसके रखरखाव के लिए 15.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अदालत ने कहा कि यद्यपि छह प्रमुख खंडों की मरम्मत की जा चुकी है। फिर भी कई स्थानों पर मलबा नालों की सफाई और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य शेष है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने NHAI को 10 दिनों की समय सीमा में संपूर्ण मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने दोहराया कि जब तक सड़क पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक टोल वसूली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

