बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से दुर्घटना में मृत व्यक्ति पर सह-लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Amir Ahmad

28 Nov 2025 5:00 PM IST

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से दुर्घटना में मृत व्यक्ति पर सह-लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय मृत व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होना उसे सह-लापरवाही का दोषी नहीं बनाता। अदालत ने कहा कि लाइसेंस न होने पर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती थी परंतु इसे दुर्घटना में उसके योगदान के रूप में नहीं देखा जा सकता।

    जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि मृतक के पास लाइसेंस नहीं था तो यह स्थिति उसके खिलाफ दुर्घटना का कारण या आंशिक जिम्मेदारी निर्धारित करने का आधार नहीं बन सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना का मूल कारण और वास्तविक लापरवाही वाहन चालक (टिप्पर ट्रक) की थी न कि मृत बालक की।

    मामला वर्ष 2013 से संबंधित है, जब 10+1 का स्टूडेंट एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। मृतक के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दावा किया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उन्हें 3,42,750 रुपये एवं 7.5 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया लेकिन मृतक की मासिक आय केवल 3,000 रुपये मानते हुए और 25 प्रतिशत राशि सह-लापरवाही बताकर काट दी थी।

    परिवार ने इस कटौती और कम आकलन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

    हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकरण ने मृतक की आय का आकलन वास्तविकता के अनुरूप नहीं किया। मृतक 16 वर्षीय स्टूडेंट था, पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था तथा भविष्य में आईएएस बनने की आकांक्षा रखता था। ऐसे में उसकी संभावित आय और भविष्य की प्रगति को ध्यान में रखकर अधिक आय का अनुमान लगाया जाना चाहिए था।

    अदालत ने सह-लापरवाही की धारणा को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए यह मानते हुए मुआवजा राशि का पुनर्गणना किया कि मृतक की ओर से कोई योगदान या गलती सिद्ध नहीं होती।

    हाईकोर्ट के इस निर्णय से न केवल मृतक के परिजनों को राहत मिली बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश दिया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस का अभाव दुर्घटना का कारण या जिम्मेदारी तय करने का आधार नहीं हो सकता।

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