Limitation Act | न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण उदार होते हुए भी पर्याप्त कानून को पराजित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
Amir Ahmad
21 Aug 2024 12:03 PM IST
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि हालांकि देरी की क्षमा से निपटने में न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण उदार है, लेकिन इसका उपयोग पर्याप्त कानून के प्रावधानों को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ द्वारा दिया गया निर्णय परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) की धारा 3 और 5 के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है।
जस्टिस दुआ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत को दोहराया कि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हालांकि उदार, न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण और पर्याप्त न्याय के कारण को ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि इसका उपयोग Limitation Act की धारा 3 में निहित सीमा के पर्याप्त कानून को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। धारा 3 को सख्त अर्थ में समझा जाना चाहिए, जबकि धारा 5 को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए।
यह मामला तब सामने आया जब प्रतिवादी की पहली अपील जो ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके सिविल मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ दायर की गई थी, निर्धारित सीमा अवधि से 170 दिन अधिक विलंबित हो गई।
प्रतिवादी ने अपनी मेडिकल स्थिति को देरी का कारण बताते हुए Limitation Act की धारा 5 के तहत इस देरी को माफ करने की मांग की।
प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उसका स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया और देरी को माफ करते हुए अपील को आगे बढ़ने की अनुमति दी। इस निर्णय को बाद में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अपने तर्क में हाईकोर्ट ने पथपति सुब्बा रेड्डी (मृत्यु) द्वारा एल.आर. और अन्य बनाम विशेष उप कलेक्टर (एलए) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मिसाल पर विचार किया, जो Limitation Act की धारा 3 के सख्त निर्माण और धारा 5 की उदार व्याख्या के बीच अंतर को रेखांकित करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालयों को पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए धारा 5 के तहत विवेक का प्रयोग करना चाहिए, यह धारा 3 के तहत परिसीमा कानूनों के सख्त आवेदन की कीमत पर नहीं किया जा सकता।
इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने देखा कि प्रतिवादी ने देरी के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय कारण प्रदान किए, जो मेडिकल साक्ष्य द्वारा समर्थित थे, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय प्रतिवादी के लिए उपलब्ध तथ्यों की अंतिम अदालत थी और मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण उचित था।
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कानून के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग किया और देरी को माफ करने के उसके निर्णय में कोई भौतिक अनियमितता या अवैधता स्पष्ट नहीं थी।