सीजीएसटी/एसजीएसटी एक्ट के अनुसार समान अवधि के संबंध में दो समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
29 Feb 2024 8:00 PM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि सीजीएसटी/एसजीएसटी एक्ट के अनुसार एक ही अवधि के संबंध में दो समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं है।
जस्टिस मनीष चौधरी की पीठ ने कहा कि सीजीएसटी/एसजीएसटी एक्ट की धारा 6, विशेष रूप से धारा 6(2), इंगित करती है कि एक बार दोनों अधिनियमों में से किसी एक में कार्यवाही शुरू होने के बाद, दूसरे अधिनियम के तहत उसी अवधि के लिए एक और कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।
एसजीएसटी एक्ट के तहत प्रतिवादी/विभाग ने एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत एक मांग-सह-कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा गया कि उसमें बताई गई राशि की मांग क्यों नहीं की जाएगी और याचिकाकर्ता-निर्धारिती से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए इसकी रिकवरी क्यों नहीं की जाएगी।
इसके बाद सीजीएसटी एक्ट के तहत एक प्राधिकारी ने सीजीएसटी एक्ट की धारा 73 के तहत एक मांग-सह-कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता से पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2017 के लिए याचिकाकर्ता-निर्धारिती से उसमें बताई गई राशि की मांग क्यों नहीं की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2018, 2018-2019, और 2019-2020 के लिए उसकी रिकवरी क्यों नहीं की जाएगी।
दोनों नोटिसों में आरोप लगाया गया था कि उक्त अवधि के दरमियान, याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने उन राशियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया और उपयोग किया, जो सीजीएसटी एक्ट/एसजीएसटी एक्ट की धारा 16 [4] के संदर्भ में अस्वीकार्य थे।
27 अप्रैल, 2023 के कारण बताओ नोटिस के अनुसार, सीजीएसटी एक्ट के तहत प्राधिकरण ने एक मूल आदेश पारित किया है। इसके बाद विभाग ने एसजीएसटी एक्ट के तहत एक आदेश पारित किया है।
निर्धारिती ने तर्क दिया कि सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 6 और एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत एक ही अवधि, यानी 2017-2018 के संबंध में दो समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं है।
अदालत ने नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादी द्वारा पारित ऑर्डर-इन-ओरिजिनल के संचालन को वापसी योग्य तिथि तक निलंबित कर दिया।
केस टाइटल: श्री सुभाष अग्रवाल बनाम असम राज्य और 4 अन्य।
केस नंबर: WP(C)/683/2024