दहेज के लिए महिला को वैवाहिक घर से निकालना मानसिक क्रूरता, हर दिन कार्रवाई के नए कारण के साथ लगातार अपराध: मप्र हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 March 2024 5:36 PM IST

  • दहेज के लिए महिला को वैवाहिक घर से निकालना मानसिक क्रूरता, हर दिन कार्रवाई के नए कारण के साथ लगातार अपराध: मप्र हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि कम दहेज के लिए किसी विवाहित महिला को अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता के समान होगा।

    जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने कहा कि यह एक निरंतर अपराध होगा जो पीड़ित महिला को वहां से हर दिन कार्रवाई का एक नया कारण देता है।

    उन्होंने कहा,

    “यह सच है कि अलगाव के बाद कोई शारीरिक क्रूरता नहीं हो सकती है लेकिन आईपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता मानसिक या शारीरिक हो सकती है। यदि किसी महिला को उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसका उसके दिमाग पर मानसिक क्रूरता के समान प्रभाव पड़ेगा... फिर यह एक निरंतर अपराध बन जाएगा और हर दिन कार्रवाई का एक नया कारण देगा।"

    रूपाली देवी बनाम यूपी राज्य (2019) और अमर सिंह बनाम श्रीमती विमला (2021) का संदर्भ देते हुए अदालत के समक्ष कहा गया कि महिला को उसके वैवाहिक घर से निकाले जाने के बाद हर दिन कार्रवाई का एक नया कारण बनता है, उसके साथ होने वाली मानसिक क्रूरता के कारण, और इसलिए एफआईआर सीमा वर्जित नहीं है।

    मामले में कथित तौर पर अलगाव के तीन साल बाद पत्नी द्वारा एफआईआर दायर की गई थी। 2021 में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया कि उसके पति, सास और रिश्तेदारों ने उसे कम दहेज लाने के लिए शारीरिक और मानसिक क्रूरता सहित यातना दी। कथित तौर पर उसका पति और सास अतिरिक्त 10 लाख रुपये की मांग करके उससे मारपीट करते थे।

    अदालत ने कहा कि सास द्वारा की गई शारीरिक क्रूरता के आरोप एफआईआर में उल्लिखित अपराधों के अभियोजन के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने कहा कि पति के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

    अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि तलाक की कार्यवाही शुरू होने के बाद, कथित तौर पर प्रतिवाद के रूप में, एफआईआर दायर की गई थी, धारा 498-ए आईपीसी, 294, 323, 506/आईपीसी की धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत पति और सास के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।

    अन्यथा भी, एफआईआर दर्ज करने में देरी अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगी, अदालत ने स्थापित सिद्धांत को दोहराया। पत्नी और पहले याचिकाकर्ता के बीच 2017 में विवाह संपन्न हुआ और उक्त विवाह से दो साल की बेटी का जन्म हुआ।

    एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश में कहा, "...विलंब केवल तभी महत्वपूर्ण होगा जब शिकायतकर्ता एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण था या नहीं, यह ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही तय किया जा सकता है।"

    अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपों को विशिष्ट नहीं माना गया और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। अदालत ने समाज में पति पर दबाव बनाने के लिए उसके नजदीकी रिश्तेदारों को अधिक फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी अस्वीकार कर दिया।

    केस नंबर: Misc. Criminal Case No. 18576 of 2022

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 52

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