Telegraph Act | बिजली लाइनें बिछाने की अनुमति देने के बाद लाइसेंसधारी को भूमि मालिकों को सूचित करने या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती: तेलंगाना हाइकोर्ट

Amir Ahmad

29 Jan 2024 4:59 PM IST

  • Telegraph Act | बिजली लाइनें बिछाने की अनुमति देने के बाद लाइसेंसधारी को भूमि मालिकों को सूचित करने या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती: तेलंगाना हाइकोर्ट

    तेलंगाना हाइकोर्ट ने SNM डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलपर्स की संपत्ति पर ओवरहेड बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने को रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जब केंद्र सरकार किसी लाइसेंसधारी को बिजली लाइनें बिछाने की शक्ति प्रदान करती है तो लाइसेंसधारी को भूमि मालिकों को सूचित करने या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यहां टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (Telegraph Act) के प्रावधान लागू होंगे।

    चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील में फैसला सुनाया, जिसमें अपीलकर्ताओं का दावा खारिज कर दिया गया था। इसमें वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड के खिलाफ ओवरहेड बिजली लाइनों को बिछाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    बेंच ने आगे कहा कि वह डेवलपर्स के लिए मुआवजा मांगने के लिए खुला है, लेकिन पूर्व सहमति का हकदार नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "जहां तक ​​इस दलील का सवाल है कि अपीलकर्ता की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की गई, यह ध्यान रखना उचित है कि 2006 के नियमों के नियम 3(4) में ही यह प्रावधान है कि यह बिजली एक्ट 2003 (Electricity Act 2003) के नियम धारा 164 के तहत किसी भी लाइसेंसधारी को प्रदत्त शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। यह ध्यान रखना उचित है कि 2006 के नियमों के प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 द्वारा अपेक्षित कार्य के मामले में लागू होते हैं, न कि बिजली एक्ट, 2003 की धारा 68 के तहत माना जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है और ट्रांसमिशन लाइन चालू हो गई है।"

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह डेवलपर है और उसने आवश्यक मंजूरी और परमिट प्राप्त करने के बाद 280 से अधिक भूखंडों पर महबूबनगर जिले के गर्वीपल्ली गांव में भूमि विकसित की।

    वहीं यह प्रस्तुत किया गया कि जनवरी 2022 में अपीलकर्ता को पता चला कि विकसित साइट पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और जांच करने पर पता चला कि वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड ओवरहेड बिजली लाइनें बिछाने के लिए भूमि का आकलन कर रहा है।

    याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि ओवरहेड लाइनें बिछाने से पहले बिजली एक्ट 2003 की धारा 68 के तहत निर्धारित कोई नोटिस या अनुमति नहीं मांगी गई।

    हाल यह प्रस्तुत किया गया कि एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता का मुकदमा खारिज कर दिया, जिससे वर्तमान अपील को जन्म दिया गया।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जब ओवरहेड लाइनें बिछाई जा रही हैं तो लाइसेंसधारियों के कार्य नियम, 2006 लागू होंगे और लाइसेंसधारी पूर्व सहमति लेने के लिए बाध्य है।

    दूसरी ओर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने तर्क दिया कि वह भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय का लाइसेंसधारी है, इसलिए टेलीग्राफ अधिनियम (Telegraph Act) उस पर लागू होगा।

    तथ्यों के गहन विश्लेषण के बाद खंडपीठ ने कहा कि जब केंद्र सरकार ओवरहेड लाइनें बिछाने की शक्ति का लाइसेंस देती है तो बिजली अधिनियम के प्रावधान 167 और इसके परिणामस्वरूप Telegraph Act के प्रावधान लाइसेंसधारी पर लागू होंगे।

    कोर्ट ने कहा,

    "बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिकारी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (इसके बाद 1885 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। एक्ट की धारा 10 (b) के तहत 1885 अधिनियम के अनुसार अपीलकर्ता केवल उपयोगकर्ता के अधिकार का हकदार है और उसकी संपत्ति के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन बिछाए जाने की स्थिति में मुआवजे की मांग करने का हकदार है। 1885 अधिनियम की धारा 16(3) में आगे विचार किया गया कि यदि कोई व्यक्ति व्यथित है तो मुआवजे की मात्रा के आधार पर वह मुआवजे को बढ़ाने के लिए जिला न्यायाधीश से संपर्क कर सकता है।

    उस टिप्पणी के साथ न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से परहेज किया और याचिकाकर्ता के लिए उचित फोरम के समक्ष मुआवजे की मांग करने का अधिकार खुला रखा।

    अपीलकर्ता के वकील- हरि हरन।

    उत्तरदाताओं के लिए वकील- बी. नरसिम्हा शर्मा, टी. सीकांत रेड्डी, एल. रवि चंदर सारंग अफजलपुरकर।

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