मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन पर शाहीन बाग के आदेश का पालन करेंगे, सड़क अवरोध रोकेंगे: बॉम्बेहाई कोर्ट में राज्य सरकार
Amir Ahmad
25 Jan 2024 12:34 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का बयान दर्ज किया कि मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों की रुकावट या यात्रियों को असुविधा को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
अदालत ने कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल को 14 फरवरी, 2024 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया।
गौरतलब है कि OBC कोटा से मराठा आरक्षण की वकालत करने वाले पाटिल ने 20 जनवरी को जालना से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और 26 जनवरी को मुंबई पहुंचने की संभावना है। पाटिल का दावा है कि वह उस दिन आरक्षण के लिए अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ विरोध के खिलाफ गुणरतन सदावर्ते द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राज्य ने अदालत को बताया कि अभी तक किसी विशेष स्थान पर विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई।
एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने निर्देशों पर कहा कि राज्य अमित साहनी (शाहीन बाग) बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति का पालन करेगा।
अदालत ने नोट करते हुए कहा,
“उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य सार्वजनिक रास्ते की रुकावट को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, जिससे प्रतिवादी नंबर 9 के उक्त आंदोलन के कारण यात्रियों को असुविधा हो सकती है। यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए 2024 की आपराधिक रिट याचिका नंबर 188 (जरांगे पाटिल) में प्रतिवादी नंबर 9 को उचित निर्दिष्ट स्थान आवंटित करने का प्रयास कर सकता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य सार्वजनिक शांति भंग होने से बचने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएगा।”
मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
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